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केन्द्र सरकर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति पर फैसला एक सप्ताह में ले लेंगे

LiveLaw News Network
16 Aug 2019 7:55 AM GMT
केन्द्र सरकर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति पर फैसला एक सप्ताह में ले लेंगे
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार एक सप्ताह में फैसला ले लेगी।

इसके बाद CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और अब्दुल नज़ीर की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि कोर्ट ने 2 अगस्त को केंद्र को 14 अगस्त तक इस मामले पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। फ़ाइल को केंद्र के विचार के तहत रखा गया था और जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया था।

तब वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन जीएचसीएए के लिए पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के पास एक प्रतिष्ठित संचारक की भूमिका है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस केवल नियुक्ति की घोषणा करने के लिए है। उस दिन एसोसिएशन के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार, यतिन ओझा, मिहिर ठाकोर, पर्सी कवीना भी कोर्ट में उपस्थित थे।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कुरैशी को मप्र हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार को 14 अगस्त तक निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। गुजरात हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ द्वारा दायर जनहित याचिका में जस्टिस कुरैशी पर शीर्ष कोर्ट के कॉलेजियम की 10 मई की सिफारिश पर केंद्र को फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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