'हम मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराएंगे' : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को रुड़की धर्म संसद में हेट स्पीच को रोकने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

26 April 2022 7:39 AM GMT

  • हम मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराएंगे : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को रुड़की धर्म संसद में हेट स्पीच को रोकने के निर्देश दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड सरकार से धर्म संसद में हेट स्पीच को रोकने के लिए उपाय करने को कहा है जिसे बुधवार को रुड़की में आयोजित करने की योजना है।

    जस्टिस खानविलकर ने उत्तराखंड राज्य के एडवोकेट जनरल से कहा,

    "आपको तत्काल कार्रवाई करनी होगी। हमें कुछ कहने के लिए मत कहो। निवारक कार्रवाई के अन्य तरीके हैं। आप जानते हैं कि यह कैसे करना है!"

    जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ पत्रकार कुरबान अली और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश (पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश) द्वारा दायर उस आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें धर्म संसद की बैठक के दौरान कथित नफरत हेट स्पीच के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी।

    उत्तराखंड सरकार के वकील को तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निवारक उपायों के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों के बारे में याद दिलाते हुए, पीठ ने चेतावनी दी कि यदि धर्म संसद कार्यक्रम में हेट स्पीच की घटनाएं होती हैं तो वह मुख्य सचिव, गृह सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगी।

    जस्टिस खानविलकर ने कहा,

    "हम जो देखते हैं वह जमीन पर कुछ अलग है। इस अदालत के बार-बार कहे जाने के बावजूद, पूनावाला के फैसले और उसके बाद के फैसले में एहतियाती कदम उठाए जाने और सुधारात्मक उपाय किए जाने हैं, फिर भी चीजें हो रही हैं।"

    जस्टिस खानविलकर ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा, जिन्होंने एक सप्ताह पहले हिमाचल प्रदेश में आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम के संबंध में एक नया आवेदन दिया है ,

    "आपकी मूल याचिका दिल्ली और उत्तराखंड के लिए थी और अब यह आईए एचपी के लिए है?"

    वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल:

    "वे समय-समय पर हर दूसरे स्थान पर धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। यह ऊना, हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। यह बहुत चौंकाने वाला है। मैं इसे सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ूंगा"

    सिब्बल:

    "हमने मूल रूप से धर्म संसद को रोकने के लिए यह आईए दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि आप मामले की रिपोर्ट कलेक्टर और एसपी को दें। कलेक्टर और एसपी ने कुछ नहीं किया है और यही हुआ है"

    जस्टिस खानविलकर:

    "आज आप क्या मांग रहे हैं?"

    सिब्बल:

    "धर्म संसद में बोलने वाले सज्जन। कृपया उनके भाषण की प्रतिलिपि पढ़ें, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा ..."

    जस्टिस:

    "हमने इसे पढ़ा है। इस न्यायालय के पहले के उन फैसलों में, तहसीन पूनावाला और दूसरे में, जिन्होंने निवारक कार्रवाई पर विचार किया है। वे दिशानिर्देश पहले से ही हैं"

    सिब्बल:

    "एसपी और कलेक्टर कुछ नहीं करते"

    जस्टिस खानविलकर ने हिमाचल प्रदेश राज्य के वकील से कहा:

    "आपको पहले से मौजूद दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। क्या आप उनका पालन कर रहे हैं या नहीं, आपको जवाब देना होगा? यदि नहीं, तो आपको सुधारात्मक उपाय करने होंगे"

    हिमाचल प्रदेश के वकील:

    "हमने निवारक उपाय किए हैं। फिर हमने जांच शुरू की है"

    जस्टिस खानविलकर:

    "आपको गतिविधि रोकनी होगी, न कि केवल जांच करनी है। एक हलफनामा दायर करें जिसमें यह बताया जाए कि आपने इसे रोकने के लिए और उसके बाद क्या कदम उठाए हैं"

    हिमाचल प्रदेश के वकील:

    "हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 64 के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया है कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। इसके बाद, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ और हमने कार्रवाई की ..."

    जस्टिस खानविलकर:

    "ये घटनाएं अचानक नहीं होती हैं। उनकी घोषणा बहुत पहले से की जाती है। स्थानीय पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होती है। आप उन कदमों को समझाते हुए एक हलफनामा दायर करें। क्या आप तुरंत कार्रवाई में आए या नहीं?"

    सिब्बल:

    "हम जानते हैं कि उन्होंने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है..."

    जस्टिस खानविलकर:

    "उन्हें हलफनामे पर स्पष्ट करने दें"

    सिब्बल:

    "अब अन्य आईए के संबंध में, उत्तराखंड के रुड़की में एक और धर्म संसद आयोजित की जानी है"

    जस्टिस खानविलकर:

    "यदि वह घोषणा की गई है, तो उन्हें कार्रवाई करनी होगी। उत्तराखंड के वकील पहले पेश हो रहे हैं"

    उत्तराखंड के एजी:

    "आपने हमारी स्टेटस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पहले एक आदेश पारित किया था कि हमने पहले ही कार्रवाई कर ली है"

    जस्टिस खानविलकर:

    "वह (सिब्बल) आपको सूचित कर रहे हैं, शायद आपको यह नहीं पता है कि आगे उसी प्रकार का एक और कार्य होगा। हमें इसे ना समझाएं, आपको पहले से ही मौजूद दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।"

    उत्तराखंड के एजी:

    "हमारा पिछला संपर्क यह रहा है कि जब भी स्थिति उत्पन्न होती है, हम प्राथमिकी दर्ज करते हैं, चाहे वह व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो। ..."

    बेंच:

    "हम निवारक उपायों पर हैं। "

    उत्तराखंड के एजी:

    "हमने समुदाय 'ए' और समुदाय 'बी' के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। चार्जशीट दायर की गई है । ..."

    जस्टिस खानविलकर:

    "एफआईआर घटना के बाद ही होती है, घटना से पहले नहीं। "

    उत्तराखंड के एजी:

    "निवारक उपायों के संबंध में, एक कठिनाई है। एक व्यक्ति कहता है कि वह धर्म संसद आयोजित करेगा, हम नहीं जानते कि वह क्या कहेगा। .."

    जस्टिस खानविलकर:

    "यदि वही वक्ता होने जा रहा है, तो आपको तत्काल कार्रवाई करनी होगी। हमें कुछ कहने के लिए मत कहें। निवारक कार्रवाई के अन्य तरीके हैं। आप जानते हैं कि यह कैसे करना है।"

    उत्तराखंड के एजी:

    "हम उन्हें इन आयोजनों को न करने के लिए मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यह एक अलग चैनल है जिस पर हम काम कर रहे हैं कि अगर वे नहीं रखते हैं, तो बेहतर है। हम अपनी जिम्मेदारी से अवगत हैं, हम जहां तक संभव है, इसे ले रहे हैं। मेरे दोस्त को हम पर कुछ भरोसा हो सकता है। वह जिस घटना का संकेत दे रहे है, वह शायद हमारे द्वारा उठाए जा रहे कदमों के कारण न भी हो। हम पर विश्वास रखें और देखते हैं कि कल या परसों क्या होता है। देर रात उन्होंने आवेदन दिया। यह बोर्ड पर भी नहीं है। मैंने कल देर रात निर्देश लिया.।.."

    जस्टिस खानविलकर:

    "हमें आपका बयान दर्ज करना चाहिए, और जो आपको निर्देश दे रहा है उसे हमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। आपको किस स्तर के निर्देश मिल रहे हैं? आप सचिव से बात करें, आप संबंधित क्षेत्र के आईजी से बात करें और फिर बयान बनाएं ।समझिए कि आप वह बयान दे रहे हो और फिर वह व्यक्ति कहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए।"

    उत्तराखंड के एजी:

    "हमारे पिछले आचरण के आधार पर उन्हें हम पर कुछ विश्वास करने दें।"

    जस्टिस खानविलकर:

    "विश्वास का कोई सवाल ही नहीं है। विश्वास का सिद्धांत पूरे और 24/7 पर लागू होता है। लेकिन हम जो देखते हैं वह जमीन पर कुछ अलग है। इस अदालत के बार-बार कहे जाने के बावजूद कि पूनावाला निर्णय और उसके बाद के फैसले के तहत एहतियाती कदम उठाए जाएंगे और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, फिर भी चीजें हो रही हैं।"

    उत्तराखंड के एजी:

    "एक रंग है जो एक खास समुदाय को संबोधित किया जा रहा है। "

    सिब्बल:

    "क्या बात कर रहे हो?"

    उत्तराखंड के एजी:

    "आप जिस समुदाय की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी ऐसा कर रहा है। हम चीजों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सद्भाव बना रहे।"

    जस्टिस खानविलकर:

    "इस तरह से आप ऐसे मामलों को संबोधित नहीं कर सकते।"

    उत्तराखंड के एजी:

    "हम कदम उठा रहे हैं और इन चीजों को होने से रोकने के लिए हम सभी कदम उठाएंगे। इस धर्म संसद के बारे में भी, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि इसे आयोजित नहीं किया जाए और अगर ऐसा होता है, तो हम निगरानी करेंगे । "

    जस्टिस खानविलकर:

    "आपके आश्वासन के बावजूद कोई अप्रिय स्थिति होने पर हम संबंधित मुख्य सचिव, गृह सचिव, आईजी को जिम्मेदार ठहराएंगे! हम इसे रिकॉर्ड में डाल रहे हैं। हम आपके निर्देशों के बारे में इतना आश्वस्त हैं कि ऐसा नहीं होगा और आप इस हालात को रोकेंगे । …आप जानते हैं कि क्या निवारक उपाय किए जाने हैं। हमें बार-बार कहने मत दो । "

    उत्तराखंड के एजी:

    "हम करेंगे। हम इसे रिकॉर्ड पर लाएंगे।"

    जस्टिस खानविलकर:

    "हम आपको ऐसा करने का निर्देश देते हैं। हम आपका आश्वासन नहीं चाहते हैं। इस तरह से आप इस तरह के मामलों को नहीं संभाल सकते। अगर ऐसा होता है, तो हम मुख्य सचिव को उपस्थित होने के लिए कहेंगे। "

    उत्तराखंड के एजी:

    "हम जो भी कदम उठा सकते हैं हम उठाएंगे। हम आपके आदेश का पालन करेंगे। "

    जस्टिस खानविलकर:

    "आप किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप हमारे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। हम आपको सभी निवारक कदम उठाने का निर्देश देते हैं!"

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