'पत्नी वैवाहिक जीवन को पुनर्जीवित करना चाहती है': सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498A के तहत पति की सजा बरकरार रखी; लेकिन सजा घटाई

Brij Nandan

16 Nov 2022 7:15 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत दोषी पति पर लगाई गई सजा को कम कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने कोर्ट के सामने कहा कि वह अपने पति से जुड़ना चाहती है और अपने वैवाहिक जीवन को पुनर्जीवित करना चाहती है।

    इस मामले में पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी जिसे अपीलीय अदालत ने बरकरार रखा था।

    उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में सजा के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन मूल सजा को घटाकर छह महीने कर दिया।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा,

    "हमें अपीलकर्ता की सजा के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। इस अपील में दिए गए फैसले में कोई विकृति नहीं है।"

    इस समय, प्रतिवादी-पत्नी ने अपने वकील के माध्यम से पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है और अपने वैवाहिक जीवन को पुनर्जीवित करना चाहती है।

    अदालत ने कहा,

    "इस कार्यवाही में, हम उस आधार पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। उस उद्देश्य के लिए, प्रतिवादी-पत्नी ऐसे कदम उठा सकती है जैसा कि सलाह दी जा सकती है। समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अपीलकर्ता की कठोर कारावास की सजा को कम कर देते हैं।"

    केस

    रणदीप सिंह बनाम यू टी चंडीगढ़ राज्य | 2022 लाइवलॉ (SC) 962 | एसएलपी (सीआरएल) 8206/2019 | 9 नवंबर 2022 | जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ

    याचिकाकर्ताओं की ओर से एओआर डॉ. जे.पी. ढांडा, एडवोकेट एन.ए. उस्मानी, एडवोकेट राज रानी ढांडा

    प्रतिवादी के लिए वत्सल जोशी, एडवोकेट, एस.के. सिंघानिया, विनायक शर्मा, एडवोकेट कृष्ण कांत दुबे, सलाहकार नकुल चेंगप्पा के के, आकृति ए मनुबरवाला, एडवोकेट सरद कु. सिंघानिया, एडवोकेट अरुण कुमार यादव, एडवोकेट एन.विसाकामूर्ति, एडवोकेट गुरमीत सिंह मक्कड़, एओआर चित्रार्थ पल्ली

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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