केंद्र सरकार की ओर से कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी अच्छे वकीलों को जजशिप के लिए सहमति देने से हतोत्साहित कर रही है: सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

9 Dec 2022 7:21 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी अच्छे वकीलों को जजशिप के लिए सहमति देने से हतोत्साहित कर रही है।

    नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में कोर्ट द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि कैसे देरी से कई वकील बेंच में शामिल होने के लिए अनिच्छुक हो रहे हैं। वे नहीं चाहते कि उनका जीवन अनिश्चितता में घसीटा जाए।"

    भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणि ने कोर्ट के समक्ष एक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट रिक्ति के छह महीने पहले सिफारिशें नहीं कर रहे हैं, जिससे रिक्तियों की संख्या बढ़ रही है।

    जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ ने इस तरह की अग्रिम सिफारिशें करने में उच्च न्यायालयों की अक्षमता का कारण बताया।

    पीठ ने आदेश में कहा,

    "मुख्य कारण यह है कि जिस उम्र में ये सिफारिशें की जाती हैं उसकी उम्र मोटे तौर पर 45 से 55 साल तक होती है। इस आयु वर्ग में बार की आवश्यक प्रतिभा का दोहन किया जाना है। पात्र व्यक्तियों की उपलब्धता के कारण कुछ अदालतों में मुश्किलें हैं। अधिक, वकीलों को बेंच में शामिल होने के लिए राजी करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। बेंच के लिए पदोन्नति हमेशा एक सम्मान माना जाता है। हालांकि, सम्मान को स्वीकार करने के लिए सफल वकीलों की ओर से अनिच्छा रही है। और हमने अपने पिछले आदेश में जो कहा है, वह इस तरह के प्रतिष्ठित लोगों को बेंच में शामिल होने के लिए राजी करने में सक्षम नहीं होने के अनुभव से बाहर है, जो कि किसी भी अन्य मुद्दे के अलावा बड़े पैमाने पर उनके साथ होता है, यानी नियुक्ति की लंबी प्रक्रिया। वे उनका जीवन अनिश्चितता में घसीटा जाए।"

    खंडपीठ ने कहा कि अपनी सहमति वापस लेने वाले व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्हें खंडपीठ में पदोन्नत करने की सिफारिश की जाती है।

    पीठ ने कहा कि एक "प्रख्यात वकील" ने अपनी सहमति वापस ले ली क्योंकि केंद्र ने कॉलेजियम द्वारा दोहराए जाने के बावजूद उनकी फाइल को लंबित रखा।

    पीठ का तात्पर्य सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने के लिए अपनी सहमति वापस लेने के संदर्भ में था।

    साथ ही, पीठ ने दोहराया कि उच्च न्यायालयों को समय पर सिफारिशें देनी चाहिए।

    पीठ ने कहा,

    "रिपोर्ट अगले छह महीनों में संभावित रिक्तियों को उजागर करना चाहती है और हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालयों को समय पर सिफारिशें करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि समय पर की जा रही सिफारिशों की अनुपस्थिति का बोझ न उठाया जा सके।"

    [केस टाइटल: एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु बनाम बरुण मित्रा और अन्य। टीपी(सी) संख्या 2419/2019 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 867/2021]

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