प्रवासियोंं की रेल यात्रा का किराया कौन दे रहा है? उन्हें शिफ्ट करने में कितना समय लगेगा? उन्हें खाना कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मुद्दे पर केंद्र सरकार से सवाल किए

LiveLaw News Network

28 May 2020 11:11 AM GMT

  • प्रवासियोंं की रेल यात्रा का किराया कौन दे रहा है? उन्हें शिफ्ट करने में कितना समय लगेगा? उन्हें खाना कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मुद्दे पर केंद्र सरकार से सवाल किए

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों पर केंद्र सरकार से कई सवाल किए, जो लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने "इन रे: प्रॉब्लम्स एंड माइजरीज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स" शीर्षक से दायर मुकदमे पर सुनवाई कर रही थी।

    सबसे पहले, पीठ ने स्पष्टता की मांग की कि प्रवासियों को उनके मूल राज्य लौटने के लिए उनकी ट्रेन यात्रा के किराये का वहन कौन कर रहा है?

    सॉलिसिटर जनरल (एसजी), तुषार मेहता ने उत्तर दिया,

    "या तो वह राज्य जो इनको ले रहा है (रिसीविंग), वह रेलवे को भुगतान करता है या वह राज्य भुगतान करता है, जहां से यात्रा शुरू हो रही है। कुछ मामलों में, रिसीविंग राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।"

    एसजी ने कहा कि प्रवासियों के रेल किराए की कीमत केंद्रीय स्तर पर केंद्रीकृत नहीं की जा सकती, इसलिए इस मामले को राज्य सरकारों पर सुलझाने के लिए छोड़ दिया है।

    बेंच ने हालांकि यह देखा कि इस तरह की व्यवस्था में एक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और एक "समान नीति" की आवश्यकता के बारे में बात की।

    बेंच ने कहा,

    "प्रवासी को यह नहीं पता होगा कि कौन सा राज्य भुगतान कर रहा है या क्या परिवहन उपलब्ध हैं। एक समान नीति बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा यह भ्रम पैदा करेगा।"

    जब पीठ को बताया गया कि बिहार जैसे कुछ राज्यों में श्रमिकों को रेल किराया प्रतिपूर्ति करने की नीति है, तो पीठ ने कहा कि प्रतिपूर्ति के दावे के लिए भी प्रवासी के पास पहले स्थान पर पैसा होना चाहिए।

    पीठ ने टिप्पणी की,

    "व्यक्ति की जेब में पहले स्थान पर पैसा होना चाहिए। किसी भी प्रवासी से कोई किराया नहीं लिया जाना चाहिए। राज्यों के बीच कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।"

    पीठ ने आगे प्रवासियों के परिवहन के लिए आवश्यक अवधि और यात्रा के पंजीकरण के बाद यात्रा के लिए उनकी प्रतीक्षा अवधि के बारे में पूछा।

    "क्या इन लोगों को ले जाया जा रहा है, किसी भी स्तर पर किसी भी पैसे का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है? एफसीआई के पास उपलब्ध खाद्य अधिशेष के साथ, क्या उन्हें भोजन दिया जा रहा है, जबकि वे वापस परिवहन के लिए इंतजार कर रहे हैं?"

    पीठ ने पूछा,

    "प्रवासी जहां जाना चाहते हैं, वहां उन्हें भेजने में आपको कितना समय चाहिए। भोजन और बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र क्या होगा?"

    पीठ ने कहा कि कोर्ट यह नहीं कह रहा है कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन "कुछ और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।"

    पीठ ने आगे कहा,

    "सभी प्रवासियों को अपने राज्यों में वापस भेजने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी?"

    एसजी ने कहा कि लगभग 1 करोड़ प्रवासियों को पहले ही स्थानांतरित किया जा चुका है। कई कामगारों ने गतिविधियों को फिर से खोलने के कारण शिफ्ट नहीं होने का विकल्प चुना। उन्होंने कहा कि यह अनुमान राज्य बेहतर लगा सकते हैं।

    पीठ में सवाल किए कि,

    "प्रवासियों को स्थानांतरित करने में लगने वाले समय का अनुमान क्या है? क्या व्यवस्था की जा रही है? व्यवस्था क्या है? क्या लोगों को पता है कि उन्हें 5 वें दिन, 7 वें दिन या 10 वें दिन स्थानांतरित किया जाएगा?"

    "यदि एक प्रवासी की पहचान की जाती है (यात्रा के लिए), तो कुछ निश्चितता होनी चाहिए कि उसे 1 सप्ताह या 10 दिनों के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाएगा? वह समय क्या है?", पीठ ने जानना चाहा।

    सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि सटीक जानकारी राज्यों के पास उपलब्ध होगी, और कहा कि राज्य उसी के बारे में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।

    सॉलिसिटर जनरल ने कहा,

    "मैं उस जानकारी को इकट्ठा करूंगा और वापस आ जाऊंगा। सिस्टम राज्य स्तर पर काम कर रहा है, इसलिए राज्यों से प्रतिक्रिया प्राप्त करनी होगी। मैं जिम्मेदारी नहीं बदल रहा हूं। सभी राज्य मिलकर काम कर रहे हैं।"

    इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को सूचित किया कि प्रवासियों को ट्रेनों के माध्यम से प्रति दिन 1.85 लाख प्रवासियों की दर पर स्थानांतरित किया जा रहा है। एसजी ने कहा कि 50 लाख प्रवासियों को रेल और 47 प्रवासियों को सड़क परिवहन के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है।

    भारतीय रेलवे ने 84 लाख लोगों को भोजन मुफ्त में उपलब्ध कराया है।

    "भोजन और पीने का पानी रेलवे द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाता है। पहला भोजन राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। एक बार ट्रेन शुरू होने के बाद, भोजन रेल द्वारा प्रदान किया जाता है। यदि यात्रा कम है तो एक भोजन और अगर यात्रा लंबी है तो 2 वक्त का भोजन।"

    एक बार जब प्रवासी अपने राज्यों में पहुंच जाते हैं, तो उनकी संक्रमण के लिए जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि आने वाले प्रवासियों के संबंध में कई राज्य अनिवार्य क्वारंटीन प्रोटोकॉल का पालन करते हैं।

    एसजी ने यह भी कहा कि प्रवासियों के संकट की "पृथक घटनाएं" थीं, जिन्हें मीडिया में बार-बार दिखाया जा रहा था।

    उन्होंने यह भी कहा कि "स्थानीय दायित्व" ने कई मामलों में प्रवासियों के चलने को प्रेरित किया।

    उन्होंने कहा,

    "कई मामलों में स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी होती है जो लोगों को चलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जो लोग चलना शुरू कर देते हैं, जब राज्य ने उन्हें पाया, बस तुरंत उनके पास जाती है और उन्हें निकटतम रेलवे स्टेशन ले जाती है।"

    एसजी ने उन आश्रितों को खाद्यान्न की आपूर्ति के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करने का भी काम किया, जो सड़कों पर, आश्रय घरों में हैं।

    सुनवाई के बाद, पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया,

    प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन या बस से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। किराया राज्यों द्वारा साझा करके रेलवे को दिया जाएगा।

    प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा- जिस अवधि या ट्रेन या बस में सवार होने के लिए वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए सूचित किया जाए।

    ट्रेन यात्रा के दौरान, जहां से ट्रेन चल रही है, वह राज्य भोजन पानी प्रदान करेगा।

    प्रवासी श्रमिकों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए रेलवे, बसों में भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

    राज्य प्रवासियों और राज्यों के पंजीकरण की देखरेख करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंजीकरण के बाद, उन्हें जल्द से जल्द परिवहन किया जा सके ।

    जिन प्रवासी श्रमिकों को सड़कों पर चलते हुए पाएं, उन्हें तुरंत आश्रयों में ले जाएं और भोजन और सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

    पीठ ने केंद्र को प्रतिवेदकों की संख्या, देशी स्थानों पर परिवहन, परिवहन के लिए योजना और पंजीकरण की व्यवस्था और अन्य आवश्यक विवरणों के बारे में रिकॉर्ड जानकारी देने का निर्देश दिया।

    "जब और जब राज्य सरकारें ट्रेनों के लिए अनुरोध करें हैं, तो रेलवे को उन्हें प्रदान करे", बेंच ने आगे आदेश दिया।

    इस मामले पर 5 जून को विचार किया जाएगा।

    (सान्या तलवार के ट्वीट से मिले इनपुट्स के साथ)

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