डिक्री के अनुसरण में नीलामी खरीदारों को सरफेसी कानून के तहत गिरवी संपत्ति के लिए अधिमान्य अधिकार होगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा
LiveLaw News Network
7 Feb 2022 12:30 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है कि किसी डिक्री के अनुसरण में नीलामी खरीदारों को गिरवी संपत्ति के लिए अधिमान्य अधिकार होगा या नहीं।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट से 15 अप्रैल, 2021 के आदेश का विरोध करने वाली एसएलपी से निपटने के दौरान इस मुद्दे पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के वी विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया था कि एक डिक्री के अनुसरण में नीलामी खरीदार के पास गिरवी संपत्ति के लिए अधिमान्य अधिकार नहीं होगा। वरिष्ठ वकील का यह भी तर्क था कि याचिकाकर्ता वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बंधक संपत्ति का खरीदार था, इसलिए सुरक्षित लेनदार के अधिकारों को एक-पक्षीय अदालती फैसले से इस तरह की बिक्री से निराश नहीं किया जा सकता है।
तदनुसार, पीठ ने अपने आदेश में आक्षेपित आदेश पर रोक लगाते हुए कहा,
"नोटिस जारी किया जाता है। इस बीच, आक्षेपित आदेश का संचालन रुका रहेगा और पक्षकार कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे।"
मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष मामला
विचार के लिए पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या सरफेसी अधिनियम के तहत इलाहाबाद बैंक को बंधक अचल संपत्ति के संबंध में मैसर्स आर्क इन्वेस्टमेंट कास्टिंग्स एलएलपी के पक्ष में बिक्री अदालत की पैसे की वसूली के लिए प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री नीलामी बिक्री पर मान्य होगी।
अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश का विरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की ठीक से सराहना करने में गलती की। अपील में यह तर्क दिया गया था कि ट्रायल कोर्ट यह विचार करने में विफल रहा कि वाद की संपत्ति को दूसरे प्रतिवादी द्वारा उधार ली गई ऋण राशि के लिए सुरक्षा के रूप में मैसर्स इलाहाबाद बैंक के पास गिरवी रखी गई थी। अपीलकर्ता ने आगे तर्क दिया था कि कार्यवाही सरफेसी अधिनियम के तहत की गई थी और अपीलकर्ता को 7,01,00,000/- रुपये के मूल्य के लिए बेची गई थी और तीसरे प्रतिवादी की खरीद पूरी तरह से अमान्य थी।
यह भी तर्क दिया गया था कि दूसरे प्रतिवादी के पास संपत्ति पर कोई हस्तांतरणीय अधिकार या टाइटल नहीं था, क्योंकि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत कार्यवाही पहले ही उधार देने वाले बैंक द्वारा शुरू की गई थी और ट्रायल कोर्ट को यह देखना चाहिए था कि सुरक्षित लेनदार गिरवी रखी गई संपत्ति पर सर्वोपरि है और असुरक्षित लेनदारों पर सुरक्षित अधिकार रखता है।
ट्रायल कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए, मेसर्स आर्क इन्वेस्टमेंट्स कास्टिंग्स एलएलपी ने यह भी कहा था कि निचली अदालत ने यह मानते हुए गलती की थी कि अपीलकर्ता एलएलपी को संपत्ति खरीदने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि एलएलपी का खरीद की तारीख में गठन नहीं किया गया था। तथ्य यह है कि बिक्री विलेख उसके गठन के बाद ही निष्पादित किया गया था।
न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन की पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता के पक्ष में असाइनमेंट डीड तमिलनाडु में पंजीकृत नहीं थी और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता था।
कोर्ट ने यह भी नोट किया:
"मौजूदा मामले में, बिक्री पूर्ण हो गई और सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 92, आदेश XXI के तहत पूर्ण हो गई। बिक्री की पुष्टि के बाद, बिक्री प्रमाण पत्र आदेश XXI, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 58 के तहत याचिका दायर करने से बहुत पहले पंजीकृत हो गया।
अपीलकर्ता ने आदेश XXI, सीपीसी के नियम 58 के तहत दावा याचिका दायर करने का विकल्प चुना था, यह जानते हुए भी कि कुर्क की गई संपत्ति पहले ही बेची जा चुकी है, क्योंकि आदेश XXI, सीपीसी के नियम 90 के तहत बिक्री को केवल सामग्री अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
हाईकोर्ट ने आगे कहा:
"यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि अपीलकर्ता और दूसरा प्रतिवादी निजी संधि में बातचीत के पक्षकार हैं। उनके पास पहले प्रतिवादी द्वारा दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ प्राप्त डिक्री और तीसरे प्रतिवादी द्वारा संपत्ति की नीलामी खरीद के बारे में पर्याप्त नोटिस था। इन तथ्यों की पूरी जानकारी और नोटिस के साथ, उन्होंने संपत्ति खरीदने और कोर्ट नीलामी क्रेता के हितों को हराने के लिए एक निजी संधि में प्रवेश किया था।"
अदालत ने आगे कहा,
"द्वितीय प्रतिवादी के साथ अपीलकर्ता के पक्ष में दस्तावेज बनाए गए हैं। उन्होंने आसानी से कई तथ्यों को दबा दिया है, जिनके बारे में उन्हें जानकारी थी और उन्होंने गलत डिजाइन के साथ दावा याचिका शुरू की थी। निष्पादन न्यायालय के समक्ष विफल होने के बाद, और नए तथ्य दस्तावेजों को पेश करने के लिए याचिका दायर की गई है जिनकी कभी पैरवी नहीं की गई। उन दस्तावेजों की प्रथम दृष्टया जांच से केवल तथ्यों और रिकॉर्ड को सजाने का प्रमाण मिलता है।"
केस: मेसर्स आर्क इंवेस्टमेंट्स कास्टिंग्स एलएलपी बनाम मेसर्स इंटरपंप हाइड्रोलिक्स इंडिया प्रा लिमिटेड और अन्य।| अपील करने के लिए विशेष अनुमति (सी) सख्यां (ओं)। 714-716/2022
पीठ: जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम