" हम रेखा कहां खींचे" : सुप्रीम कोर्ट ने कट-ऑफ तारीख के बाद 14 साल की सेवा पूरी करने वाली सेना की महिला अफसरों को स्थायी कमीशन के विस्तार की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

3 Sept 2020 1:34 PM IST

  •  हम रेखा कहां खींचे : सुप्रीम कोर्ट ने कट-ऑफ तारीख के बाद 14 साल की सेवा पूरी करने वाली सेना की महिला अफसरों को स्थायी कमीशन के विस्तार की याचिका खारिज की

     सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 17 फरवरी को दिए फैसले में लागू की गई कट-ऑफ की तारीख के बाद 14 साल की सेवा पूरी करने वाली महिला अधिकारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सेना में महिलाओं को उनकी सेवा की परवाह किए बिना सभी दस धाराओं में स्थायी कमीशन दिया जाना चाहिए।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की पीठ ने कहा कि स्थायी कमीशन का लाभ उठाने के लिए पात्रता हासिल करने के लिए मार्च 2020 में 14 साल पूरा कर चुकी अधिकारियों के एक बैच के लिए राहत और अन्य लाभों के गंभीर निहितार्थ होंगे।

    पीठ ने टिप्पणी की,

    "इसके गंभीर निहितार्थ होंगे। प्रत्येक बैच 14 वर्ष पूरा कर रहा होगा। हमारे फैसले ने कहा कि जिन लोगों ने निर्णय की तिथि के अनुसार 14 साल की सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें पेंशन और स्थायी कमीशन लाभ मिलेगा। कट ऑफ फैसले की तारीख है। यदि हम इसे संशोधित करते हैं, तो हमें क्रमिक बैचों के लिए संशोधित करना होगा।"

    वरिष्ठ वकील मीनाक्षी लेखी ने अफसरों के लिए पेश होकर दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 फरवरी को आया था। इन महिला अधिकारियों ने मार्च में 14 साल पूरे किए। उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए क्योंकि सरकार ने जुलाई में ही आदेशों को लागू करना शुरू कर दिया था।

    उन्होंने कहा कि

    "रक्षा मंत्रालय के लिए उपस्थित कर्नल बालासुब्रमण्यम ने इस प्रार्थना का विरोध किया। "16 जुलाई को, जब सरकार ने स्थायी कमीशन से संबंधित आदेश पारित किए, तो उन सभी को, जिन्होंने 17 फरवरी को 14 साल की सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें पेंशन मिलेगी। यदि आप खुली समाप्ति की अनुमति देते हैं तो यह सरकार के लिए अकल्पनीय हो जाएगा। हर छह महीने में बैच को कमीशन मिलता है। हम उन्हें इस तरह लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे सकते।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भले ही इन मामलों को संबोधित करना मुश्किल है, क्योंकि वे राष्ट्र की सेवा के संबंध में हैं, लाइन खींचने की आवश्यकता है।

    "यह याचिका प्रभावी रूप से 17 फरवरी के फैसले पर पुनर्विचार के लिए है। हम आवेदन की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं हैं" - सुप्रीम कोर्ट

    यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सेना ने 31 अगस्त को शॉर्ट-कमीशन कमीशन (एसएससी) महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा निर्धारित की थी।

    सेना ने 23 जुलाई को समय सीमा निर्धारित की थी, इस संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा 17 फरवरी को सुनाए गए फैसले के बाद स्थायी कमीशन देने की औपचारिक मंजूरी जारी की।

    फरवरी 2020 में, शीर्ष अदालत ने महिला अधिकारियों को कमांड नियुक्ति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने में विफल रहने के लिए केंद्र की आलोचना की थी जिसमें कहा गया था कि महिला एसएससी अधिकारियों को पुरुष समकक्षों के साथ स्थायी कमीशन दिया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि कमांड नियुक्तियों से महिलाओं का पूर्ण बहिष्कार संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है और अनुचित है। इसलिए, महिलाओं को केवल "कर्मचारी नियुक्तियां" दी जाने वाली नीति को न्यायालय द्वारा अस्वीकार्य माना गया था।

    फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने लिखित नोट में केंद्र द्वारा किए गए तर्कों को खारिज कर दिया, जिसमें नियुक्तियों से इनकार करने के पीछे महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं और घरेलू दायित्वों का हवाला दिया गया था।

    पीठ ने कहा कि ये तर्क "लिंग रूढ़ियों" को बनाए रखते हैं। न्यायालय ने कहा था कि सशस्त्र बल में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है।

    अदालत ने रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 2019 नीति की भी आलोचना की थी, जिसमें कुछ क्षेत्रों में कुछ वर्षों के लिए महिलाओं को उनकी सेवा के आधार पर स्थायी कमीशन की अनुमति दी गई थी। इस नीति में उन महिला अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया था जिन्हें 14 साल से अधिक सेवा में रखा गया था।

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