जब मौत घर की निजता में हुई हो तो स्पष्टीकरण देने का भार घरवालों पर : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

20 Nov 2020 12:13 PM IST

  • जब मौत घर की निजता में हुई हो तो स्पष्टीकरण देने का भार घरवालों पर : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए एक पति की सजा को ये ध्यान देते हुए बरकरार रखा है कि उसने घर की निजता के भीतर हुई मृत्यु के लिए स्पष्टीकरण की पेशकश नहीं की थी।

    न्यायालय ने कहा कि घर की निजता के भीतर होने वाली घटनाओं की ऐसी स्थितियों में, आरोपी "सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज बयान में मृत्यु के कारण के बारे में एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने के दायित्व के तहत है और इससे इनकार करना ऐसी स्थिति में जवाब नहीं हो सकता है।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने जयंतीलाल वर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) मामले में अपील को खारिज कर दिया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की।

    ये मामला सहोदरा बाई की मौत से संबंधित ट है, जो 1999 में अपने वैवाहिक घर में एक चारपाई पर मृत पाई गई थी। मौत का कारण गला घोंटने के कारण सांस रुकना था और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने इस बात का विरोध किया कि मौत गैरइरादतन थी।

    निचली अदालत ने सहोदरा के पति, ससुर और सास को उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया।

    मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर टिका था। मृतका के भाई, किशोर कुमार के सबूतों के तहत अदालत ने इस बात पर बहुत भरोसा किया कि मृतका और उसके पति और ससुराल वालों के बीच दुश्मनी का एक इतिहास था। अदालत ने मौत के अन्य कारणों पर फैसला सुनाया। घर में चोरी या घर में सेंधमारी का कोई सबूत नहीं था। आत्महत्या के सिद्धांत को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि उसकी गर्दन पर खरोंच के निशान थे।

    उच्च न्यायालय ने पति को दोषी करार दिया लेकिन सास को बरी कर दिया। अपील लंबित रहने के दौरान ससुर की मृत्यु हो गई।

    उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि यह घटना घर की निजता के अंदर घटी थी, इसलिए घर में रहने वाले व्यक्तियों पर स्पष्टीकरण देने के लिए भार था। ऐसी स्थितियों में, यह ध्यान दिया गया कि अभियोजन के लिए अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का नेतृत्व करना मुश्किल है। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान के भीतर एक तथ्य को साबित करने का भार उस पर है,

    उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में, जबकि मुकदमा चलाने के लिए शुरुआती बोझ अभियोजन पक्ष पर होगा, यह अपेक्षाकृत हल्के चरित्र का होगा। घर के निवासियों पर ही बोझ होगा कि अपराध कैसे किया गया था। वे चुप रहकर और कोई स्पष्टीकरण नहीं देकर बच नहीं सकते।

    सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर उच्च न्यायालय के तर्क को मंजूरी दी:

    "हमारे विचार में, सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मृत्यु कहां हुई और शव कहां मिला था। यह अपीलकर्ता के घर में था, जहां केवल परिवार के सदस्य रह रहे थे। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि घर और आसपास की इमारतें ऐसी थीं कि बाहर से किसी के आने और मृतका का गला घोंटने की कोई संभावना नहीं थी और वह भी बिना किसी हंगामे के या किसी मूल्यवान / आभूषण के गायब होने के बिना ।"

    पीठ ने कहा कि कुछ समय पहले परिवार के सदस्य घर में थे, यह तथ्य भी काफी स्पष्ट है।

    "इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि पत्नी को चोटें कैसे आ सकती हैं। यह एक मजबूत परिस्थिति है जो यह संकेत देती है कि वह अपराध के लिए जिम्मेदार है। यहां अपीलकर्ता सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज बयान में मृत्यु के कारण पर एक दायित्व के तहत एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य था और मात्र इनकार करना ऐसी स्थिति में जवाब नहीं हो सकता है।"

    अपील को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने यह जांचने के लिए कि अपीलकर्ता ने 14 साल की वास्तविक सजा पूरी की है या नहीं और यदि ऐसा है, तो उसके मामले में मानदंडों के अनुसार रिहाई के लिए अधिकतम दो महीने के भीतर जांच की जानी चाहिए।

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