सुप्रीम कोर्ट ने समझाया, कोई आदेश कब एक बाध्यकारी मिसाल बन जाता है?
Avanish Pathak
19 Aug 2023 4:47 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके संक्षिप्त आदेश, जिनका उद्देश्य किसी विशेष मामले में शामिल विवाद को खत्म करने और मामले को समाप्त करना है, बाद के मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में काम नहीं कर सकते।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी अपीलों के एक समूह में उठाए गए विवाद को निस्तारित करते हुए की।
अपीलों के समूह में कहा गया था कि कि बैंगलोर क्लब बनाम आयकर आयुक्त, (2013) 5 एससीसी 509 के फैसले पर आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स कॉनपोर क्लब लिमिटेड, कानपुर (कॉनपोर क्लब) (2004) 140 टैक्समैन 378 (एससी) में दिए गए आदेश के मद्देनज़र पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने अनुपात निर्णय और बाध्यकारिता की अवधारणा (Concept of Ratio Decidendi and Binding) के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं-
-संविधान के अनुच्छेद 141 के संदर्भ में जो बाध्यकारी है वह निर्णय का अनुपात है और जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, किसी निर्णय का अनुपात निर्णय निष्कर्ष के समर्थन में निर्दिष्ट कारण है।
-किसी निर्णय के तर्क को केवल निर्णय को संपूर्ण रूप से पढ़ने पर ही समझा जा सकता है और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।
-मामले का अनुपात मामले में शामिल तथ्यों और कानून के उन विशेष प्रावधानों से निकाला जाना चाहिए, जिन्हें अदालत ने लागू किया है या व्याख्या की है और निर्णय को इसमें शामिल विशेष वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।
-केवल मामले को निपटाने के लिए दिए गए आदेश का बाध्यकारी मिसाल का मूल्य या प्रभाव नहीं हो सकता।
-यद्यपि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का संबंध है, इसके पास केवल प्रेरक अधिकार है।
-निर्णय उस चीज़ के लिए प्राधिकारी है जो विशेष रूप से निर्णय लिया जाता है, न कि उससे क्या तार्किक रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
-सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का पूर्ववर्ती मूल्य, जिसके पहले कोई विस्तृत निर्णय नहीं दिया गया हो, उतना कम होगा क्योंकि किसी मुद्दे को स्पष्ट रूप से नहीं निपटाया गया होगा।
-सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून की घोषणा तभी की गई कही जा सकती है जब वह स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ के साथ बोलने वाले आदेश में शामिल हो, न कि सीधे तौर पर खारिज कर दी गई हो।
-सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का पूर्ववर्ती मूल्य, जिसके पहले कोई विस्तृत निर्णय नहीं दिया गया है, उसमें कमी होगी क्योंकि किसी मुद्दे को स्पष्ट रूप से नहीं निपटाया गया होगा, यह आदेश उक्त आदेश के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है, लेकिन हमारे विचार में यह नहीं हो सकता है कि यह बाद के मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में कार्य करें, जैसे कि वर्तमान मामला, जिससे हम निपट रहे हैं।
-यदि इस न्यायालय का कोई आदेश संक्षिप्त है और केवल किसी विशेष मामले में शामिल विवाद को समाप्त करने और मामले को समाप्त करने की दृष्टि से है, तो निस्संदेह, ऐसा आदेश उक्त आदेश के पक्षों के लिए बाध्यकारी है, लेकिन हमारा विचार है, यह बाद के मामलों जैसे कि वर्तमान मामले, जिससे हम निपट रहे हैं, के लिए एक मिसाल के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
अदालत ने कहा कि कानपुर क्लब में फैसला किसी तर्क या कटौती के आधार पर नहीं है कि किसी क्लब द्वारा बैंक में की गई सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर आयकर लगेगा या नहीं।
केस टाइटलः सिकंदराबाद क्लब बनाम सीआईटी | 2023 लाइव लॉ (एससी) | 2023 आईएनएससी 736