जब आरोपी इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग करता है कि यह व्यक्तिगत प्रतिशोध पर आधारित है, तो सहायक परिस्थितियों को अवश्य देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

11 Aug 2023 5:28 PM IST

  • जब आरोपी इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग करता है कि यह व्यक्तिगत प्रतिशोध पर आधारित है, तो सहायक परिस्थितियों को अवश्य देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक आपराधिक एफआईआर को रद्द करते हुए जरूरी टिप्पणियां कीं।

    कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां एफआईआर को रद्द करने की मांग की जाती है, अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि कार्यवाही व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य पर आधारित है, "ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफआईआर को सावधानी से और थोड़ा अधिक ध्यान से देखे।"

    न्यायालय ने कहा,

    "हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध आदि के लिए किसी गुप्त उद्देश्य से आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर/शिकायत सभी आवश्यक दलीलों के साथ बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई है।

    इसलिए, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा किया गया है या नहीं, अदालत के लिए केवल एफआईआर/शिकायत में दिए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा। तुच्छ या कष्टप्रद कार्यवाही में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामले के रिकॉर्ड से सामने आने वाली कई अन्य परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित देखभाल और सावधानी के साथ पंक्तियों के बीच में पढ़ने का प्रयास करे।

    सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय को केवल मामले के चरण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्‍कि उसे मामले की शुरुआत/पंजीकरण के लिए अग्रणी समग्र परिस्थितियों के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखने का अधिकार है। "

    पृष्ठभूमि

    सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल थे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे।

    इसमें, अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) सहित आईपीसी की कई धाराओं के तहत उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की ‌थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने यह वर्तमान अपील दायर की।

    निष्कर्ष

    एफआईआर में अपीलकर्ता के नाम के संबंध में, अदालत ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि पहले शिकायतकर्ता का आगे का बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था और उक्त बयान में अपीलकर्ता का नाम सामने आया था। यहां अपीलकर्ता को एफआईआर में आरोपी व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित नहीं किया गया है। यहां अपीलकर्ता के खिलाफ पूरी एफआईआर में नाम के लायक कोई आरोप नहीं है।

    इसके बाद अदालत ने पहले शिकायतकर्ता के बयानों की जांच की और उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया, जिनसे पता चलता है कि पूरा मामला चरण दर चरण गढ़ा गया था।

    आगे बढ़ते हुए, अदालत ने आईपीसी की धारा 195ए (किसी भी व्यक्ति को झूठे सबूत देने के लिए धमकी देना) के तहत आरोपों की जांच की। न्यायालय ने कहा कि धारा 195ए के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने वाली किसी भी सामग्री का खुलासा नहीं किया गया है।

    उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, न्यायालय ने कहा, "जैसा कि पहले देखा गया था, प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा रखा गया पूरा मामला मनगढ़ंत प्रतीत होता है" और तदनुसार एफआईआर को रद्द कर दिया।

    केस डिटेलः सलिब @ शालू @ सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2023 लाइव लॉ (एससी) 618 | 2023 आईएनएससी 687


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