जब आरोपी बताता है कि मामले की जांच किसे करनी चाहिए, तो यह गंभीर सवाल खड़ा करता है: सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

13 Jan 2023 7:33 AM GMT

  • Supreme Court

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    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टिप्पणी की कि जब आरोपी बताता है कि मामले की जांच किसे करनी चाहिए, तो यह गंभीर सवाल खड़ा करता है।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा,

    "जब आरोपी बताता है कि मामले की जांच कौन करेगा, तो यह एक गंभीर सवाल खड़ा करता है।"

    अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें दहेज-हत्या मामले की जांच ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था।

    सीबीआई ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय यह ध्यान देने में विफल रहा कि वर्तमान मामले में जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी।

    आगे कहा,

    "आरोप केवल पति और मृतका के ससुराल वालों के खिलाफ उनके द्वारा मृतका को दी गई मानसिक और शारीरिक यातना और प्रताड़ना से संबंधित हैं।"

    चूंकि सीनियर वकील उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सीबीआई की ओर से एडवोकेट आशिमा गुप्ता ने दलीलें दीं।

    तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने एकमात्र आधार पर जांच ट्रांसफर करने में गंभीरता से गलती की है कि राज्य सरकार ने जांच के दौरान कुछ प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था।

    प्रस्तुतियां सुनने के बाद, पीठ ने अपना आदेश लिखवाना शुरू किया, केवल अभियुक्तों के वकील द्वारा बाधित किया गया। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य सरकार पहले से ही मामले को देख रही है।

    वकील ने प्रस्तुत किया,

    "सीबीआई केवल गंभीर मामलों की जांच करती है।"

    जस्टिस माहेश्वरी ने कहा,

    "एक व्यक्ति की अप्राकृतिक मौत हुई है। इससे अधिक गंभीर क्या हो सकता है?"

    वकील ने तर्क दिया,

    "अप्राकृतिक मौत निश्चित नहीं है, कोई चोट नहीं थी।"

    खंडपीठ ने जवाब दिया कि सीबीआई को सामान्य मामलों का बोझ नहीं डालना चाहिए। कहा कि 304B एक भी चोट के बिना भी हो सकता है।

    आगे कहा,

    "आपको सीबीआई की निष्पक्षता में विश्वास होना चाहिए।"

    कोर्ट ने कहा,

    "आदेश में कोई विस्तृत कारण नहीं है जिसके लिए उच्च न्यायालय ने सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए कहा था। मूल रूप से, जांच के ऐसे ट्रांसफर निश्चित रूप से केवल सावधानी के साथ होना चाहिए। लेकिन मामले के अजीबोगरीब तथ्यों में, हम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।"

    कोर्ट ने सीबीआई से जल्द से जल्द जांच पूरी करने को कहा और राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर संबंधित दस्तावेज ट्रांसफर करने को कहा।

    आदेश पारित करने के बाद खंडपीठ ने मामले में अच्छी तरह से बहस करने के लिए गुप्ता की सराहना भी की।

    खंडपीठ ने कहा,

    "प्रशंसा युवा वकीलों के लिए है। आपको काम करने और योगदान देने की आवश्यकता है।"

    बेंच ने एक बार फिर कहा कि वह केवल पूछताछ के लिए मामलों को ट्रांसफर करने के निर्देश देने वाले आदेशों से सहज नहीं है। हालांकि, विशेष मामलों में, कोई अन्य विकल्प नहीं है।

    मूल शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट नितिन सिंह और एडवोकेट अंकुर यादव पेश हुए।

    केस टाइटल: सीबीआई बनाम देशराज सिंह और अन्य | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9275/2019


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