बेंगलुरू सिविल कोर्ट का सर्कुलर, कर्मचारी काम के दौरान सभ्य कपड़े पहनें
LiveLaw News Network
14 Nov 2019 10:36 AM GMT
![बेंगलुरू सिविल कोर्ट का सर्कुलर, कर्मचारी काम के दौरान सभ्य कपड़े पहनें बेंगलुरू सिविल कोर्ट का सर्कुलर, कर्मचारी काम के दौरान सभ्य कपड़े पहनें](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2019/11/14/750x450_366601-785b3qr950drfqx8rteche5lo9tydek34fq7684482.jpg)
बेंगलुरू सिविल कोर्ट में कर्मचारियों को काम के दौरान सभ्य कपड़े चाहिए। महिलाओं को साड़ी / चूड़ीदार पहनना चाहिए, पुरुषों को कुर्ता / पायजामा या शर्ट / पतलून पहनना चाहिए।
सिटी सिविल कोर्ट बेंगलुरू ने एक सर्कुलर जारी कर कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए एक सभ्य ड्रेस कोड का पालन करने के लिए कहा है। इसमें कहा गया कि यह सुझाव दिया जाता है कि पुरुष अधिकारी और कर्मचारी पायजामा / कुर्ता या शर्ट / पतलून जैसे कपड़े पहनें।
जबकि महिला कर्मचारियों को सभ्य कपड़े जैसे 'साड़ी' या 'चूड़ीदार' पहनना चाहिए।
11 नवंबर को जारी सर्कुलर ने कर्मचारियों को ऐसे आदेशों के बारे में पहले याद दिलाया और उन्हें इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। सर्कुलर में 2013 में जारी सरकारी सर्कुलर के बारे में भी बताया गया है, जिसमें अधिकारियों / कर्मचारियों को सुझाव दिया गया है कि वे अच्छी फिटिंग वाली ड्रेस पहनें जो सरकार की गरिमा से समझौता न करे।