' आपकी बातचीत काम नहीं कर पा रही' मामले को सुलझाने के लिए हम समिति बनांएंगे ': सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर कहा

LiveLaw News Network

16 Dec 2020 2:27 PM IST

  • Telangana High Court Directs Police Commissioner To Permit Farmers Rally In Hyderabad On Republic Day

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संकेत दिया कि गतिरोध को सुलझाने और किसानों के प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए किसान संगठनों के सदस्यों समेत एक समिति बनाई जा सकती है।

    तीन किसान अधिनियमों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सीजेआई एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह अवलोकन किया।

    न्यायालय ने सभी संबंधित किसान संगठनों को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है और गुरुवार को वापसी के लिए जनहित याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है।

    सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल को सूचित किया कि अस्थायी रूप से, भारत के सभी किसान संगठनों के सदस्यों के साथ एक समिति बनाई जाएगी। अन्यथा, शीर्ष अदालत ने माना, यह जल्द ही एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और ऐसा लगता है कि सरकार सुलझा नहीं पा रही है।

    सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के हित के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। उन्होंने आग्रह किया कि किसान संगठनों को एक आदेश दिया जाए कि वे सरकार के पास खंड से खंड के साथ बैठें, ताकि खुले दिमाग से चर्चा या बहस हो सके।

    इस मौके पर सीजेआई ने टिप्पणी की कि सरकार द्वारा की जा रही बातचीत काम नहीं कर रही है।

    उन्होंने सुझाव दिया कि वार्ता तभी सफल होगी जब दोनों पक्ष ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो वास्तव में बातचीत के लिए तैयार हैं। सीजेआई ने इसलिए एसजी को ऐसे संगठन के नाम के साथ आने के लिए कहा जो बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अधिकारी बातचीत के लिए तैयार हों।

    याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली-एनसीआर के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को इस आधार पर तत्काल हटाने की मांग की कि वे दिल्ली में COVID-19 के फैलने का खतरा बढ़ा रहे हैं

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता दुष्यंत तिवारी ने कहा कि शाहीन बाग मामले में फैसले में पहले ही कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है।

    उन्होंने निर्णय के पैरा 19 का उल्लेख किया जो निम्नानुसार है:

    "हमारे पास, इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि सार्वजनिक रास्तों पर इस तरह के कब्जे, चाहे वह प्रश्न वाला स्थल हो या कहीं और, विरोध के लिए स्वीकार्य नहीं है और प्रशासन को अतिक्रमणों या अवरोधों के क्षेत्रों को साफ रखने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। " वकील ओम प्रकाश परिहार ने भी शाहीन बाग मामले के साथ किसान के विरोध प्रदर्शन की तुलना करने की कोशिश की।

    इसने सीजेआई को टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया,

    "कितने लोगों ने वहां सड़क को अवरुद्ध कर दिया था? क्या लोगों की संख्या यह निर्धारित नहीं करेगी? कौन जिम्मेदारी लेगा? कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई मिसाल नहीं हो सकती।"

    याचिकाकर्ता रीपक कंसल ने प्रस्तुत किया कि एक संतुलन होना चाहिए। "कोई स्वतंत्र आवागमन नहीं है। एम्बुलेंस नहीं जा सकती। यह अनुच्छेद 19 (1) (ए), (बी) और (सी) का उल्लंघन है," उन्होंने प्रस्तुत किया।

    सीजेआई ने तब टिप्पणी की कि याचिकाएं गलत लगती हैं और न्यायालय के समक्ष कोई कानूनी मुद्दे नहीं हैं।

    उन्होंने कहा,

    "हमारे सामने एकमात्र पक्षकार जिसने सड़क को अवरुद्ध किया है, वह आप (सरकार) हैं।"

    एसजी ने हालांकि स्पष्ट किया कि अधिकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिल्ली पुलिस तैनात की गई है क्योंकि किसान विरोध कर रहे हैं।

    सीजेआई ने कहा,

    "तो, एकमात्र पक्षकार जो वास्तव में जमीन पर है, आप हैं।"

    किसान तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं-मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020, किसानों के अधिकार व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 वर्तमान रिट याचिका एक वकील छात्र ओम प्रकाश परिहार के माध्यम से कानून के छात्र ऋषभ शर्मा द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारी "आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।"

    सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं के समूह पर नोटिस जारी किया है जिसमें उक्त अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

    दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली बार काउंसिल ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कानूनों को निरस्त करने की मांग की है जिसमें कहा गया है कि अधिनियमों के तहत विवादों को लेकर सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर रोक के प्रावधान कानूनी पेशे को प्रभावित करते हैं।

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