[ तब्लीगी जमात] : हम उम्मीद कर सकते हैं कि संशोधन याचिकाओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा : सुप्रीम कोर्ट 

LiveLaw News Network

2 Nov 2020 1:43 PM IST

  • [ तब्लीगी जमात] : हम उम्मीद कर सकते हैं कि संशोधन याचिकाओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा : सुप्रीम कोर्ट 

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उम्मीद जताई कि तब्लीगी जमात के संबंध में विदेशियों के आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ संशोधन के आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

    वरिष्ठ अधिवक्ता मेनेका गुरुस्वामी ने कहा,

    "8 याचिकाकर्ता थे जिन्हें पूरी तरह से आरोपमुक्त कर दिया गया है। संशोधन के आवेदन (आरोपमुक्त करने के खिलाफ) 10 नवंबर को सूचीबद्ध किए गए हैं। हमारा एकमात्र अनुरोध यह है कि 10 को ही आवेदनों का फैसला किया जा सकता है। कृपया क्योंकि जो पूरी तरह से आरोपमुक्त हो चुके है उनके लिए भी , मुकदमे को आगे बढ़ा दिया गया है ...।"

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा, "इससे पहले कि वे किस अदालत में सूचीबद्ध हैं?"

    जब उन्हें सूचित किया गया कि सक्षम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उन्हें सुनने के लिए हैं, तो न्यायाधीश ने कहा,

    "हम केवल आशा व्यक्त कर सकते हैं कि आवेदनों के साथ आगे बढ़ना होगा।"

    याचिकाकर्ताओं के लिए पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने भी प्रार्थना की कि

    "जैसा कि 36 अन्य लोगों के संबंध में है, जिन्हें विदेशियों के अधिनियम की धारा 14 के तहत आरोपमुक्त किया गया है, लेकिन कुछ अन्य छोटे अपराधों के संबंध में, संशोधन के लिए नोटिस 7 नवंबर को जारी किया गया है। कृपया निर्देश दें कि पुनरीक्षण आवेदनों को सुना जाए।

    यदि इसे साझा कर सकते हैं, बड़ी संख्या में मामलों में, 21 अगस्त और 21 सितंबर को नागपुर में बॉम्बे हाईकोर्ट के दो निर्णयों द्वारा, संशोधनों को खारिज कर दिया गया है।

    मेवात, दिल्ली और अन्य स्थानों में एसीएमएम द्वारा कई आरोमुक्त करने के आदेश हैं ... इसलिए यह एक संचयी स्थिति है।"

    इस मामले को 20 नवंबर तक के लिए स्थगित करते हुए, पीठ ने कहा,

    "हम आशा करते हैं और भरोसा करते हैं कि संशोधन के आवेदनों का निस्तारण तेजी से किया जाएगा ... अब हम 20 तारीख को देखेंगे।"

    15 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकों को जो मार्च में निज़ामुद्दीन मरकज़ में कथित तौर पर वीजा शर्तों के उल्लंघन में, तब्लीगी जमात मण्डली में भाग लेने के लिए दिल्ली में आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, अपने मूल देश में वापस जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नोडल अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी थी।

    न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि इस तरह के अभ्यावेदन का फैसला अधिमानतः चार दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए,लेकिन बाद में कहा कि उनकी प्राप्ति से एक सप्ताह के बाद नहीं।

    भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने दिल्ली में मामलों का सामना करने वाले विदेशी नागरिकों के अभ्यावेदन की प्रक्रिया के लिए नोडल अधिकारी के रूप में दिल्ली के पुलिस उपायुक्त जॉय टिर्की के नाम का प्रस्ताव रखा।

    एएसजी ने पीठ को बताया कि ऐसे 8 विदेशियों को ट्रायल कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया था, और इस आदेश के खिलाफ संशोधन याचिकाएं दायर की गई हैं।

    कोर्ट ने कहा कि आरोपमुक्त किए गए व्यक्ति ट्रायल कोर्ट के समक्ष अंडरटेकिंग और सुरक्षा देते हुए अपने मूल देश में वापस जाने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

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