'हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वह अपने व्यवहार में सुधार करते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के लिए सूरज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव दइया की सजा टाली

Shahadat

12 Jan 2023 12:07 PM IST

  • हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वह अपने व्यवहार में सुधार करते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के लिए सूरज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव दइया की सजा टाली

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सूरज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव दइया की सजा टाल दी, जिन्हें अदालत की अवमानना ​​का दोषी पाया गया और न्यायाधीशों और अदालत के कर्मचारियों के खिलाफ अवमाननापूर्ण आरोपों के साथ बार-बार याचिका दायर करके न्यायिक समय बर्बाद किया।

    सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई, 2017 को एनजीओ सूरज इंडिया ट्रस्ट पर तुच्छ याचिकाएं दायर करने और न्यायिक समय बर्बाद करने के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया; और ट्रस्ट और उसके अध्यक्ष राजीव दइया को किसी भी अदालत में जनहित याचिका सहित कोई भी मामला दर्ज करने से रोक दिया।

    1 मई, 2017 के अपने आदेश में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर लगाया गया जुर्माना जमा नहीं करने पर एनजीओ को 2020 में नोटिस जारी किया गया। खर्च की वसूली हो सकती है। एक माह के अंदर पैसा जमा करने को कहा।

    फरवरी, 2021 में दइया के खिलाफ 50 हजार रुपये की जुर्माना जमा नहीं कराने पर जमानती वारंट जारी किया। बिना किसी सफलता के विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 64 जनहित याचिकाएं दायर करने और क्षेत्राधिकार का 'बार-बार दुरुपयोग' करने के लिए एनजीओ पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया।

    जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की खंडपीठ को बुधवार को दइया ने अवगत कराया कि राजस्थान सरकार (वह सरकारी कर्मचारी है) की विभागीय कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी जा चुकी है। इसे देखते हुए उन्होंने कोर्ट से खर्चा जमा करने के लिए कुछ समय मांगा। उन्होंने खंडपीठ को आश्वासन दिया कि सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के बाद वह लागत जमा करा देंगे। जमा करने के लिए और समय देते हुए बेंच ने सजा को टाल दिया।

    जस्टिस कौल ने जैसे ही सुनवाई समाप्त हुई, कहा,

    "हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वह अपने व्यवहार में सुधार करते हैं और खुद को अच्छी तरह से संचालित करते हैं।"

    मामले को अगली बार 11 अप्रैल, 2023 को दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध किया गया।

    अप्रैल, 2021 में अदालत को पता चला कि दहिया राजस्थान सरकार का कर्मचारी है और उन्होंने राज्य सरकार से रोज़गार की प्रकृति का खुलासा करते हुए हलफनामा दायर करने को कहा और यह भी बताया कि क्या दहिया द्वारा की गई गतिविधियों की अनुमति है।

    जस्टिस कौल ने कहा,

    “वह राज्य के साथ क्या काम करते हैं? वह निंदनीय आरोप लगाते रहे हैं! कई केस खारिज होने के बाद भी वह केस दर केस फाइल करते रहे हैं! उन पर लागतें लगाई गईं लेकिन वह अब भी ऐसा कर रहे हैं! क्या ऐसा आदमी राज्य के लिए काम भी कर सकता है? क्या उसे सरकारी कर्मचारी के रूप में यह सब करने की अनुमति है? यह हमें मंजूर नहीं है! देखो वह क्या कर रहे हैं!"

    इसके बाद राज्य सरकार ने दहिया के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की, जो उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति में समाप्त हुई प्रतीत होती है।

    [केस टाइटल: सूरज इंडिया ट्रस्ट बनाम UoI MA 1630/2020 WP(C) नंबर 880/2016 में]

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