पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट में सभी जिलों में केंद्रीय बलों की मांग के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई

Shahadat

19 Jun 2023 6:12 AM GMT

  • पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट में सभी जिलों में केंद्रीय बलों की मांग के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की अवकाश पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को मंगलवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को 2023 के पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में सभी जिलों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया गया था।

    इस मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने किया, जिन्होंने तर्क दिया कि एसईसी केवल संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन कर सकता है, लेकिन मांग नहीं भेज सकता।

    उन्होंने कहा,

    "अदालत ने हमें मांग करने का निर्देश दिया। इसने क्षेत्रवार तैनाती का निर्देश दिया है... ऐसा नहीं किया जाता... हम अदालत के दोनों आदेशों को चुनौती दे रहे हैं।"

    एसईसी ने दो आदेशों को चुनौती दी है, पहला, दिनांक 13 जून को जारी आदेश को, जिसने एसईसी को उन सभी क्षेत्रों/जिलों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग भेजने का निर्देश दिया, जिन्हें उसकी राय में संवेदनशील घोषित किया गया; दूसरी दिनांक 15 जून, जिसमें 48 घंटे के भीतर सभी जिलों में बलों की तैनाती का निर्देश दिया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिकाओं पर आदेश पारित किए गए।

    अरोड़ा ने कहा कि एसईसी ने 13 जून के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई, लेकिन अचानक 15 जून को एक और याचिका दायर की गई और उसी दिन बिना आयोग को अपना जवाब रिकॉर्ड करने का मौका दिए आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार वह पुनर्विचार याचिका वापस लेने के लिए विवश हैं।

    राज्य सरकार ने इस मामले में एसएलपी भी दाखिल की, जिस पर एसईसी की अपील के साथ सुनवाई होगी।

    मामले की पृष्ठभूमि

    कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शिवगणमन और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। खंडपीठ ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित करने और केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्देश मंगलवार को पारित किया गया, लेकिन इस संबंध में कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया।

    जबकि आयोग ने कहा कि कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने में कुछ दिन लग सकते हैं, न्यायालय ने कहा कि अधिक समय लेने से केवल अधिक नुकसान होगा और "चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता" में मदद नहीं मिलेगी।

    इस प्रकार एसईसी को पश्चिम बंगाल में सभी जिलों के लिए न्यायालय के फैसले के 48 घंटों के भीतर केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती के लिए निर्देशित किया गया। इसकी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी और पश्चिम बंगाल राज्य से कोई लागत नहीं ली जाएगी।

    कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए निर्देश की आवश्यकता है, जो आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

    इसके अलावा, यह भी निर्देशित किया गया कि एसईसी अपने चुनाव अधिकारियों को अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करने के लिए कहे और चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब भी कहा जाए, अपनी पहचान साबित करें। इन टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया गया।

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