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'कानून मंत्री की तरफ से चार नामों को शॉर्टलिस्ट करने के पीछे क्या मानदंड थे?' सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाए

Brij Nandan
24 Nov 2022 6:35 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक संविधान पीठ ने बुधवार को पूछा कि चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की मंजूरी के लिए कानून मंत्री की तरफ से चार नामों को शॉर्टलिस्ट करने के पीछे क्या मानदंड थे।

पीठ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

कल कोर्ट ने 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त के रूप में पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल की हाल ही में नियुक्ति से संबंधित फाइलें मांगी थीं। पीठ ने टिप्पणी की थी कि यह उचित होता कि नियुक्ति तब नहीं की जाती जब मामले की सुनवाई हो रही थी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को सूचित किया था कि गोयल को गुरुवार को सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई थी और उनकी नियुक्ति को दो दिनों के भीतर अधिसूचित किया गया था।

आज फाइलों के अवलोकन के बाद पीठ हैरान थी कि नियुक्ति एक दिन के भीतर क्यों की गई।

कोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से यह भी पूछा कि एक व्यक्ति, जिसका कार्यकाल अनिवार्य रूप से 6 वर्ष की अवधि तक नहीं होगा, को नियुक्त क्यों किया गया।

कोर्ट ने पूछा,

"हमारे पास किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी नहीं है। वास्तव में, यह व्यक्ति अकादमिक रूप से उत्कृष्ट है। लेकिन हम नियुक्ति की संरचना से चिंतित हैं। 18 तारीख को हम मामले की सुनवाई करते हैं, उसी दिन आप फ़ाइल को आगे बढ़ाते हैं। उसी दिन पीएम कहते हैं कि मैं उनके नाम की अनुशंसा करता हूं। इतनी जल्दबाजी क्यों? यह कहता है कि बनाए गए सूची के आधार पर, 4 नामों की सिफारिश की गई है। मैं यह समझना चाहता हूं कि कई नामों में से आप वास्तव में दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले एक व्यक्ति के नाम का कैसे चयन करते हैं । जिन 4 नामों की सिफारिश की गई थी, उनमें वह सबसे छोटा है। क्या यह एक मानदंड है? आपने कैसे चयन किया?"

जस्टिस रस्तोगी ने यह भी कहा कि कभी-कभी किसी न किसी वजह से नियुक्तियों में तेजी की जरूरत होती है। हालांकि उन्होंने बताया कि यह वैकेंसी 15 मई को निकली थी। क्या आप हमें 15 मई से 18 नवंबर तक दिखा सकते हैं, आपने क्या किया? सरकार पर क्या दबाव था कि आपने एक दिन में यह नियुक्ति सुपरफास्ट की? उसी दिन प्रक्रिया, उसी दिन निकासी, उसी दिन आवेदन, उसी दिन नियुक्ति। फाइल में 24 घंटे भी नहीं लगे। बिजली की तरह तेजी।"

हालांकि, एजी ने जवाब दिया कि सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। उन्होंने दावा किया कि आमतौर पर प्रक्रिया 3 दिनों से अधिक नहीं चलती है।

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