[ वाहन दुर्घटना मुआवजा] बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं, जब तक कि मालिक ये साबित ना कर दे कि उसने ड्राइवर के लाइसेंस की जांच की या उसे समय पर नवीनीकृत करवाने को कहा था : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

25 Sep 2020 5:17 AM GMT

  • [ वाहन दुर्घटना मुआवजा] बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं, जब तक कि मालिक ये साबित ना कर दे कि उसने ड्राइवर के लाइसेंस की जांच की या उसे समय पर नवीनीकृत करवाने को कहा था : सुप्रीम कोर्ट

    जब एक नियोक्ता किसी चालक को नियुक्त करता है, तो उसे यह ध्यान रखना होगा कि उसका कर्मचारी समय के भीतर अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।

    न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि अगर चालक ने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया, तो बीमा कर्मचारी को तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि मालिक ये साबित नहीं कर दे कि उसने ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की या उसे निर्देश दिए थे कि ड्राइवर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को समाप्ति की तिथि पर नवीनीकृत करवाए।

    इस मामले में, राजिंदर कुमार को बेली राम द्वारा एक ड्राइवर के रूप में रखा गया था।

    राजिंदर के साथएक दुर्घटना हुई, जब वो बेली राम का ट्रक चला रहा था। उसने कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत एक याचिका दायर की। आयुक्त ने एक अवार्ड पारित किया जिसमें बीमा कंपनी को 94,464/ - रुपये चोटों के लिए और 6,3,313/ - रुपये चिकित्सा व्यय के लिए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।इसका ब्याज नियोक्ता द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया था। अपील में, उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी के किसी भी दायित्व से इनकार कर दिया था, क्योंकि बीमाकर्ता का ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित समय में समाप्त हो गया था।

    सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए कानून का सवाल यह था कि क्या वैध ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में, यदि लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है, तो बीमित व्यक्ति अपनी देयता से बच सकता है?

    अदालत ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां एक लाइसेंस का नवीनीकरण कम अवधि के लिए नहीं किया गया है, जैसे एक महीने के लिए, जैसा कि स्वर्ण सिंह के मामले में माना गया था, जहां बीमा कंपनी पर बोझ डालकर तीसरे पक्ष को लाभ दिया गया था। पीठ ने इस प्रकार कहा :

    "हमारा विचार है कि एक बार ड्राइविंग लाइसेंस को सत्यापित करने की मूल देखभाल नियोक्ता द्वारा लेनी होगी, हालांकि एक विस्तृत जांच आवश्यक नहीं हो सकती है, वाहन के मालिक को लाइसेंस में ही पता चल जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इसके बाद वह यह जांचने की ज़िम्मेदारी से हाथ धो सकता है कि ड्राइवर ने लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं किया है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां लाइसेंस को कुछ समय के लिए नवीनीकृत नहीं किया गया है जैसे की एक महीने के लिए, जैसा कि स्वर्ण सिंह के मामले में माना गया था, जहां बीमा कंपनी को बोझ देकर तीसरे पक्ष को लाभ दिया गया था। तत्काल मामले में लाइसेंस का नवीनीकरण तीन साल की अवधि के लिए नहीं किया गया है और वह भी ट्रक की तरह वाणिज्यिक वाहन के संबंध में। अपीलकर्ता ने उसको सत्यापित करने में घोर लापरवाही दिखाई।"

    उसके बाद पीठ ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आकांक्षा व अन्य में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मनोज कुमार व अन्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हेम राज में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया।

    पीठ ने विशेष रूप से हेम राज में की गई टिप्पणियों का हवाला दिया:

    "18. जब एक नियोक्ता किसी चालक को नियुक्त करता है, तो यह जांचना उसका कर्तव्य है कि चालक को वाहन चलाने के लिए विधिवत लाइसेंस प्राप्त है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 5 में कहा गया है कि मोटर वाहन का प्रभारी कोई भी मालिक या व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 और 4 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने पर किसी भी व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देगा या नहीं देगा। मालिक को यह दिखाना होगा कि उसने लाइसेंस सत्यापित कर लिया है। उसे यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका कर्मचारी समय के भीतर अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवा ले। मेरी राय में, मालिक के पास यह दलील देने के लिए कोई बचाव नहीं है कि वह भूल गया कि उसके कर्मचारी के ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत किया जाना था। एक व्यक्ति जब वह अपने मोटर वाहन को एक चालक को सौंपता है, तो बड़े पैमाने पर समाज के लिए कुछ जिम्मेदारी होती है। निर्दोष लोगों की जान जोखिम में डालकर वाहन को ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाता है जो विधिवत लाइसेंस नहीं लेता है। इसलिए, यह दिखाने के लिए कुछ सबूत होना चाहिए कि मालिक ने या तो ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की थी या अपने ड्राइवर को निर्देश दिया था कि वह अपने ड्राइविंग लाइसेंस को समाप्ति की तारीख पर नवीनीकृत करवाए। वर्तमान मामले में, ऐसे किसी भी सबूत को पेश नहीं किया गया है। उपरोक्त चर्चा के मद्देनज़र, मैं स्पष्ट रूप से यह देख रहा हूं कि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन था और दावे को पूरा करने के लिए बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था।"

    उपरोक्त टिप्पणियों का ध्यान रखते हुए, बेंच ने कहा:

    "हमने उपर्युक्त टिप्पणियों को फिर से प्रस्तुत किया है क्योंकि हमारा विचार है कि यह स्पष्ट रूप से सही कानूनी स्थिति निर्धारित करता है और हम तीन अलग-अलग उच्च न्यायालयों के तीनों निर्णयों में दिए गए विचारों के साथ पूर्ण सहमति में हैं, जो कि हेम राज मामले में फैसले में सही कानूनी सिद्धांत है।"

    पीठ ने आखिरकार अपील खारिज कर दी।

    Next Story