वेदांता विश्वविद्यालय : सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण पर फैसला सुरक्षित रखा

LiveLaw News Network

22 Sep 2022 6:51 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उड़ीसा सरकार और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की ओर से दायर अपीलों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अग्रवाल खनन कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन हैं जो विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने जमीन मालिकों के लिए एडवोकेट प्रशांत भूषण और फाउंडेशन के सीनियर एडवोकेट सी ए सुंदरम को सुना।

    अपने नवंबर, 2010 के फैसले में, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाया था कि भूमि का कब्जा लेना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के भाग-VII के प्रावधानों के साथ पठित धारा 4, 5 ए, 6, 9, 10, 11, 12 (2) 23, 24 के वैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। अदालत ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को धारा 4(1) और 6 के तहत लाभार्थी कंपनी के पक्ष में भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही की अधिसूचनाओं और भूमि अधिग्रहण में पारित अवार्ड सहित रद्द कर दिया था। इसने आगे निर्देश दिया था कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा संबंधित भूमि मालिकों को बहाल किया जाएगा, भले ही उन्होंने अपनी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी हो या नहीं।

    बुधवार को, भूषण ने तर्क दिया,

    "1.25 लाख प्रति एकड़ औसत मुआवजे का दावा है जो इस भूमि के लिए दिया गया है! 1.25 लाख प्रति एकड़ किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपनी आजीविका खो रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी आजीविका से प्रभावी रूप से वंचित है। उसके पास केवल एक ही जमीन है और उसे 1.25 लाख दिए गए हैं! वह कुछ भी नहीं है! वे सभी छोटे जमींदार थे!"

    उन्होंने जारी रखा,

    "और यह भूमि निकटवर्ती भी नहीं है, यह सब कुछ टुकड़ों में है। पहले, उन्होंने (फाउंडेशन) कहा कि उन्हें विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 15,000 एकड़ की आवश्यकता है। और वे कोई तीन व्यक्तियों की पारिवारिक कंपनी है, जो 5000 रुपये की गारंटी तक सीमित है जिसने कभी कोई शिक्षण संस्थान स्थापित नहीं किया!अब वे कह रहे हैं कि चाहे 2000-2500 एकड़ हो, हमें दे दो, भले ही वह टुकड़ों में हो! क्यों?

    उन्होंने कहा कि हमें 15,000 एकड़ चाहिए एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाएंगे जो 1 लाख छात्रों को समायोजित करेगा। अब वे कहते हैं कि हमें यह 2500 एकड़ भी दे दो जो कि टुकड़ों में है और हम यहां एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे? यह बहुत बुरा है! यह क्षेत्र खनिजों से भी भरा है। इस क्षेत्र में रेत खनिज भी है। हम नहीं जानते कि वे क्या करने का इरादा रखते हैं। वे शायद इस भूमि का उपयोग करने का इरादा रखते हैं, जो कुछ भी उन्हें दिया जाए, चाहे वह 2500 एकड़ हो, अनिवार्य रूप से विभिन्न खनिजों के खनन के लिए !"

    भूषण ने आगे कहा कि जब फाउंडेशन और सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो पूर्व में एक निजी कंपनी थी। सरकार ने एक निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि एक निजी कंपनी के लिए, सरकार किसी भी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन को इसे सार्वजनिक कंपनी में बदलने के लिए केंद्र सरकार की लिखित मंज़ूरी की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसी कोई मंजूरी नहीं मिली है।

    भूषण ने कहा,

    "वह रूपांतरण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपना परिवर्तित ज्ञापन आदि जमा नहीं किया था। इसलिए एक तीन सदस्यीय पारिवारिक कंपनी सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश करती है जहां सरकार कहती है कि हम इस 8000 से 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेंगे और हम सब कुछ अच्छी तरह से जानते हुए, आपको यह दे देंगे।"

    पहलू पर जारी रखते हुए, भूषण ने कहा कि फाउंडेशन 2006 में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक पत्र का जिक्र किया गया था और इस पर भरोसा करते हुए कहा कि "देखिए, धारा 41 समझौते से पहले (एलए अधिनियम के तहत)' हम धारा 4 अधिसूचना (1894 एलए अधिनियम के तहत) के तहत एक सार्वजनिक कंपनी बन गए थे ।"

    वकील ने तर्क दिया,

    "लेकिन यह केवल कहता है कि 'कंपनी अधिनियम की धारा 25 (8) के तहत अनुमति के लिए वेदांता के अनुरोध को कंपनी की स्थिति को निजी से सार्वजनिक कंपनी में बदलने के लिए माना जाएगा' और इसमें कहा गया है कि इस तरह के प्रावधान के अनुभागों का अनुपालन किया जाना चाहिए ... धारा 44बी को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए। इसका एक कारण है। इसका मतलब यह नहीं है कि तीन सदस्यीय पारिवारिक कंपनी, जहां जनता शेयर नहीं खरीद सकती है, को सार्वजनिक कंपनी माना जाना चाहिए, इस तथ्य के अलावा कि यह कभी भी एक सार्वजनिक कंपनी नहीं बनी!"

    भूषण ने यह भी कहा कि जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, वे सभी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। उन्होंने प्रासंगिक कानून के तहत विभिन्न प्रावधानों और प्रक्रियाओं का उल्लेख किया और तर्क दिया कि प्रक्रिया में इसका पालन नहीं किया गया था।

    भूषण ने अपनी दलीलें खत्म करते हुए कहा,

    "जब हमने आरटीआई के तहत पूछा कि क्या पुरी के कलेक्टर द्वारा भूमि अधिग्रहण (कंपनी) नियम, 1963 के तहत कोई जांच की गई थी, तो हमने पाया कि ऐसी कोई जांच नहीं थी। इसलिए कोई भी आकर कहता है कि हम एक लाख छात्रों के लिए एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे और सरकार उस दावे से सहमत है? यह एक खनन कंपनी है। यह तीन सदस्यीय पारिवारिक कंपनी है, उनके पास शैक्षणिक संस्थानों का क्या अनुभव है?"

    जवाब में, सुंदरम ने प्रस्तुत किया कि फाउंडेशन एक सार्वजनिक कंपनी है।

    "मुझे सार्वजनिक-निजी कंपनी के इस मुद्दे से बाहर निकलने दें। 22 नवंबर 2006 (एमसीए के) के पत्र में लिखा है 'अनुमति के लिए आपके अनुरोध पर कंपनी की स्थिति को निजी से सार्वजनिक कंपनी में बदलने के लिए विचार किया गया है' कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में, ये सभी प्रावधान 23.11.2006 को ही संतुष्ट किए गए थे। मेरे ज्ञापन के तहत आवश्यक पूर्व स्वीकृति दी गई थी। कंपनी अधिनियम की धारा 31 के लिए एक ईजीएम और एक विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता है। 23.11.2006 को ये था। वह एक शर्त थी। फिर फॉर्म 23 को 25.11.2006 को अपलोड किया गया था। धारा 23,31, 199 आदि का अनुपालन 25.11.2006 को ही किया गया था। 23.11.2006 को दी गई अनुमति हां कह रही है, लेकिन अनुपालन ये तीन करने के बाद। उनका अनुपालन किया गया और अपलोड किया गया और आरओसी को भेजा गया। आप पाएंगे कि यह एक सार्वजनिक कंपनी है।

    वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि अनिल अग्रवाल फाउंडेशन का वेदांता कॉरपोरेशन से कोई लेना-देना नहीं है।

    "वे कहते हैं कि उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है, कि वेदांता ने कुछ नहीं किया है। यह अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है जो संचालन में है और उसने लगभग 2 अरब डॉलर का दान दिया है। आज तक, इसने प्राथमिक शिक्षा, लोगों के लिए घरों में योगदान दिया है, यह इस आदमी के सबसे बड़े व्यक्तिगत योगदान के माध्यम से बना फाउंडेशन है। वे कह रहे हैं कि यह एक खनन कंपनी में जा रहा है। ऐसा नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है जो पूरी तरह से अलग है। वेदांता कॉलेज वेदांत एजुकेशन के अधीन हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में तीन सामुदायिक कॉलेज स्थित हैं। वे अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसकी स्थापना उनके व्यक्तिगत धन से की गई है!"

    जस्टिस शाह:

    "क्या यह हाईकोर्ट के समक्ष कहा गया था? आप कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन क्या राज्य सरकार संतुष्ट है ? क्या हाईकोर्ट के समक्ष कोई रिकॉर्ड है कि हम इस अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की गतिविधियों और साख से संतुष्ट हैं और इसलिए किसी भी कंपनी, सार्वजनिक या निजी के लिए इस भूमि का अधिग्रहण करना उचित समझते हैं?"

    सुंदरम ने कहा,

    " सरकार ने कहा कि यह 5000 एकड़ है जिसकी हमने पहचान की है। और फिर समझौता ज्ञापन में, मैं कहता हूं कि मैं इसे वहां करने को तैयार हूं। राज्य का कहना है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, प्रस्तावित राज्य राजमार्ग पर है। ऊपर उड़ीसा राज्य का प्रतीक है, यह सब उन्हीं का है। फिर वे कहते हैं 'भूमि प्रोफ़ाइल', यह सब उनके द्वारा दिया जा रहा है, वे कहते हैं कि 5000 एकड़ का निरंतर टुकड़ा वन भूमि नहीं है। मैंने यह जमीन नहीं चुनी है, जिसे उन्होंने चुना है। यह सरकार की प्रस्तुति है, मेरी नहीं।"

    जस्टिस शाह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के एक नोट की ओर इशारा करते हुए कहा कि वेदांता रिसोर्सेज एक विश्वविद्यालय स्थापित करने में रुचि रखता है।

    इसका जवाब देते हुए सुंदरम ने कहा,

    "हां, क्योंकि उस समय हमने कहा था 'हां, हम एक विश्वविद्यालय, स्नातक और स्नातकोत्तर आदि स्थापित करने में रुचि रखते हैं' लेकिन हमने राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल में जमीन देखी थी, ओडिशा में नहीं। तब यह भूमि हमें दिखाई गई और हमने कहा 'ठीक है, हम इसे यहां करेंगे'और तीन अलग-अलग स्थल थे जो उन्होंने हमें प्रस्तुत किए। ऐसा नहीं है कि हम ओडिशा के विभिन्न स्थलों पर गए और फिर हमने कहा ठीक है, हम इसे इस साइट पर करेंगे। उन्होंने साइट की पहचान कर ली है!"

    जस्टिस शाह ने रिकॉर्ड से कहा,

    "हो सकता है कि सभी 15,000 एकड़ आपको नहीं दिए गए हों, 3,600 एकड़ आपको दिए गए हों, लेकिन यह उस भूमि का हिस्सा है जो आपने सुझाई थी"

    सुंदरम ने जोर दिया,

    इस परियोजना के पीछे एक उद्देश्य है। अपनी पूंजी का 75% वह इस परियोजना को दे रहे हैं। यह उनकी व्यक्तिगत कमाई से एक व्यक्तिगत फाउंडेशन है जिसे उन्होंने स्थापित किया है। "

    केस: अनिल अग्रवाल फाउंडेशन बनाम उड़ीसा राज्य

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