ज्ञानवापी मामला: वाराणसी कोर्ट का आदेश- जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील किया जाए; सीलबंद जगह पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक

Brij Nandan

16 May 2022 8:24 AM GMT

  • ज्ञानवापी मामला: वाराणसी कोर्ट का आदेश- जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील किया जाए; सीलबंद जगह पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक

    • Varanasi Court Seals Place In Gyanvapi Mosque Where Shiva Linga Was Found In Survey; Prohibits Entry Of Any Person In Sealed Place

    वाराणसी कोर्ट को ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Mosque Case) में बताया गया कि अदालत द्वारा नियुक्त कमिश्नर को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर शिव लिंग मिला है। इसी के तहत कोर्ट ने संबंधित स्थान/क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया है।

    आदेश में कहा गया है,

    "वाराणसी के जिलाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह उस स्थान को तत्काल सील कर दें जहां शिवलिंग पाया जाता है और सील की गई जगह में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है।"

    कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और सीआरपीएफ कमांडेंट, वाराणसी को भी निर्देश दिया है कि वह सीलबंद जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करें जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग कथित तौर पर पाए गए हैं।

    गौरतलब है कि कोर्ट ने 12 मई को आदेश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद-काशिविश्वनाथ मंदिर परिसर में सर्वे का काम होता रहेगा और कोर्ट द्वारा पूर्व में नियुक्त कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा।

    कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ 2 और वकीलों को कमिश्नर के तौर पर भी नियुक्त किया था और आगे आयोग को 17 मई तक कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था।

    इसी सर्वे में आज जब मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग पाया गया तो कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई और अब कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया है।

    अहम बात यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद में स्थानीय कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ कुछ हिंदू भक्तों द्वारा दायर एक मुकदमे पर मस्जिद के सर्वे के लिए वाराणसी की एक दीवानी अदालत द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली प्रबंधन समिति अजनुमान इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।

    अंजुमन इंतेज़ामिया मासाजिद प्रबंधन समिति ने कुछ हिंदू भक्तों की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वाराणसी की एक अदालत द्वारा दिए गए सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देते हुए इसे " सांप्रदायिक सौहार्द और शांति को बिगाड़ने का प्रयास और उपासना स्थल अधिनियम का उल्लंघन" बताया है।

    ज्ञानवापी मस्जिद- काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सर्वेक्षण कार्य जारी रखने के वाराणसी कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध की मांग के बाद, सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए एक विशिष्ट तारीख तय किए बिना मामले को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

    क्या है पूरा मामला?

    अदालत ने पिछले महीने पांच हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक हिंदू मंदिर में साल भर प्रार्थना करने की अनुमति की मांग करने वाली याचिकाओं पर परिसर के निरीक्षण का आदेश दिया था।

    स्थानीय अदालत ने पहले अधिकारियों को 10 मई तक एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, हालांकि, सर्वेक्षण नहीं हो सका क्योंकि मस्जिद समिति ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का विरोध किया था। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के बाहर हंगामा हुआ और मस्जिद कमेटी के सदस्य मांग कर रहे थे कि मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी रोकी जाए।

    इसके बाद अंजुमन प्रबंधन मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका दायर कर एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की गई। 3 दिन की बहस के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि परिसर का सर्वे जारी रहेगा।

    कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से भी इनकार कर दिया। उनके अलावा कोर्ट ने विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को कोर्ट कमिश्नर भी बनाया।

    अपने आदेश में न्यायाधीश ने अपने परिवार की सुरक्षा और न्यायाधीश की सुरक्षा पर उनकी चिंता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। आदेश में, उन्होंने इस प्रकार टिप्पणी की:

    " इस साधारण से दीवानी मामले को असाधारण मामला बनाकर भय का माहौल बना दिया गया। डर इतना है कि मेरा परिवार हमेशा मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता है। जब मैं घर से बाहर जाता हूं, मेरी पत्नी मेरी सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित रहती है। कल मेरी मां (लखनऊ में) ने हमारी बातचीत के दौरान भी मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और मीडिया को मिली खबरों से उन्हें पता चला कि शायद मैं भी कमिश्नर के तौर पर मौके पर जा रहा हूं और मेरी मां ने मुझसे कहा कि मुझे मौके पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि एडवोकेट अजय मिश्रा की कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाना उचित नहीं था क्योंकि उन्होंने कोर्ट के आदेश के अनुसार परिसर का केवल आंशिक सर्वे किया था।

    विरोधी पक्ष मांग कर रहे थे कि कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए क्योंकि वह याचिकाकर्ताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने उनकी प्रार्थना में कोई आधार नहीं पाया।

    न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार करते हुए, हालांकि, दो नए आयुक्तों - विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को नियुक्त किया।

    कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलों में 5 याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एडवोकेट कमिश्नर को बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ यानी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और बेसमेंट में विपक्षी दलों द्वारा वीडियोग्राफी और सर्वे करने की अनुमति नहीं थी।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया है कि विरोधी पक्षों ने उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने के अंदर जाने से यह कहते हुए रोक दिया कि अदालत का ऐसा कोई आदेश नहीं है।


    Next Story