वाराणसी कोर्ट ने 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका खारिज की

Brij Nandan

14 Oct 2022 2:59 PM IST

  • ज्ञानवापी केस

    ज्ञानवापी केस

    वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) ने 'शिवलिंग (Shiv Linga)' की कार्बन डेटिंग की मांग वाली हिंदू उपासकों की याचिका खारिज की। कथित तौर 'शिवलिंग' ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाया गया है।

    कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिवलिंग मिलने वाली जगह को उसी रूप में संरक्षित रखा जाए। सर्वे की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    यह जांच 'शिव लिंग' (जैसा कि हिंदू उपासकों द्वारा दावा किया गया है) में संरचना की उम्र निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

    बता दें, कि अंजुमन मस्जिद समिति इस संरचना को 'फव्वारा' कहा है।

    अंजुमन इंतेजामिया कमेटी (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) की आपत्तियों को खारिज करने के बाद जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने हिंदू उपासकों की याचिका को आज खारिज कर दिया।

    वाराणसी कोर्ट ने कहा,

    "शिव लिंग की उम्र और प्रकृति का निर्धारण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देशित करना उचित नहीं होगा और इस आदेश के माध्यम से वाद में शामिल प्रश्नों के निर्धारण की कोई संभावना नहीं है।"

    आगे कहा,

    "अगर कार्बन डेटिंग या ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की अनुमति दी जाती है और 'शिवलिंग' को कोई नुकसान होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के शिवलिंग को संरक्षित रखने के आदेश का उल्लंघन होगा और इससे आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है।"

    गौरतलब है कि इससे पहले 7 अक्टूबर को वाराणसी कोर्ट ने निम्नलिखित दो बिंदुओं पर पक्षों से स्पष्टीकरण मांगने के बाद याचिका पर सुनवाई टाल दी थी:

    * ज्ञानवापी मस्जिद परिसर [कथित शिव लिंग] के अंदर मिली संरचना इस सूट संपत्ति का हिस्सा है या नहीं?

    * क्या अदालत वैज्ञानिक जांच के लिए कमीशन जारी कर सकती है?

    हिंदू उपासकों के वकील पहले ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं कि संरचना ('शिव लिंग') सूट/केस संपत्ति का हिस्सा है, क्योंकि इसकी मूल दलीलों में कहा गया कि यह सूट दृश्यमान या अदृश्य देवताओं से संबंधित है और चूंकि कथित शिव लिंग अदालत द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण के दौरान दिखाई दिया, वही निश्चित रूप से एक सूट संपत्ति होगी।

    यह भी स्पष्ट किया गया कि सीपीसी के आदेश 26 नियम 10ए के तहत न्यायालय को वैज्ञानिक जांच के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति है। अब इस मामले में आज मस्जिद कमेटी ने अपना जवाब दाखिल किया।

    इसके अलावा, 11 अक्टूबर को, अंजुमन इंतेज़ामिया समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) ने हिंदू उपासकों की उस मांग पर आपत्ति जताई थी, जिसमें संरचना की वैज्ञानिक जांच की मांग की गई थी।

    पूरा मामला

    आपको बता दें कि मुख्य मुकदमे में पांच हिंदू महिलाओं (वादी) में से 4 महिलाओं ने कथित रूप से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए शिव लिंग की वैज्ञानिक जांच के लिए वर्तमान याचिका दायर की। एक वादी (राखी सिंह) ने कार्बन डेटिंग की याचिका का विरोध किया।

    उल्लेखनीय है कि 4 वादी ने सीपीसी के आदेश 26 नियम 10 ए के तहत आवेदन किया, जो न्यायालय को वैज्ञानिक जांच के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

    यह याचिका वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर) को खारिज करने के 10 दिन बाद स्थानांतरित की गई।

    ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर शिव लिंग की उपस्थिति के बारे में दावा 16 मई को प्रमुखता से किया गया, जब अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने प्रस्तुत किया कि सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर उन्हें एक शिवलिंग मिला है। इसके तहत कोर्ट ने संबंधित स्थान/क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया।

    आदेश के प्रभावी हिस्से में कहा गया,

    "वाराणसी के जिलाधिकारी को उस स्थान को तुरंत सील करने का आदेश दिया जाता है, जहां शिवलिंग पाया गया। इसी के साथ सील की गई जगह में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है।"

    कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और सीआरपीएफ कमांडेंट को भी निर्देश दिया कि वह सीलबंद जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण में शिवलिंग कथित तौर पर पाए गए हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा उस स्थान की रक्षा के लिए पारित आदेश जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान "शिवलिंग" पाए जाने का दावा किया गया, नमाज अदा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मस्जिद में जाने के लिए मुसलमानों के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

    वाराणसी कोर्ट ने अप्रैल, 2022 में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर याचिकाओं पर परिसर के निरीक्षण का आदेश दिया था।



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