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चुनाव प्रचार में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network
9 Jan 2020 10:29 AM GMT
चुनाव प्रचार में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव के दौरान प्लास्टिक, विशेष रूप से बैनर और होर्डिंग्स के उपयोग के खिलाफ याचिका पर केंद्र और भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई है।

शीर्ष अदालत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ डब्ल्यू एडविन विल्सन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की है जिसमें भारत के चुनाव आयोग और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ सलाह के अनुपालन की निगरानी करने के लिए कहा गया था।

शीर्ष अदालत में याचिका में कहा गया है कि NGT ने चुनावों में पीवीसी बैनरों के उपयोग पर प्रतिबंध के मुख्य मुद्दे पर प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जो एक बहुत बड़ा खतरा है।

विल्सन ने दावा किया है कि चुनाव के दौरान प्लास्टिक से बनी प्रचार सामग्री का उपयोग किया जाता है और बाद में इसे अपशिष्ट के रूप में त्याग दिया जाता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

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