अर्नब की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर वकील ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर सवाल उठाए, भेदभाव का आरोप लगाया
LiveLaw News Network
24 April 2020 3:41 PM IST
Urgent Listing Of Arnab's Case: Lawyer Expresses Discontent Over SC's Registry, Alleges Discrimination & Preferential Treatment
एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेकेट्ररी को पत्र लिखकर शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के कामकाज खासतौर से मामलों को सूचीबद्ध करने और मामलों की "तात्कालिकता" के आधार पर भेदभाव करने की आरोप लगाते हुए शिकायत की है।
वकील रीपक कंसल ने अर्नब गोस्वामी की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने को इंगित करते हुए अपनी शिकायत में उदाहरण दिया है जो गुरुवार रात दायर की गई और शुक्रवार सुबह 10.30 बजे के लिए सूचीबद्ध कर दी गई।
वकील ने कहा है कि ये "लंबित मामलों की पूर्व सूची को अनदेखी करके किसी भी दोष / तात्कालिक पत्र आदि को इंगित किए बिना" की सूचीबद्ध की गई।
लिस्टिंग के मामलों में इस "असमान अवसर" के बारे में मजबूत असंतोष व्यक्त करते हुए, वकील ने अपने पत्र में आगे कहा कि रजिस्ट्री द्वारा इसी तरह का रवैया अपनाया जाता है।
"यह रजिस्ट्री की दिनचर्या है जहां कुछ कानून फर्मों / प्रभावी वकीलों को अनुभाग अधिकारियों / रजिस्ट्री द्वारा वरीयता दी जाती है। यह भेदभाव है और समान अवसर के खिलाफ है, पत्र में कहा गया है।
इस पृष्ठभूमि में, कंसल आगे कहते हैं कि 17 अप्रैल, 2020 को उनके द्वारा दायर एक मामला अभी भी लंबित है और रजिस्ट्री से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, भले ही उन्होंने माननीय मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय सेकेट्ररी जनरल को को लगातार शिकायतें की हों। इसके प्रकाश में, उन्होंने रजिस्ट्री से अनुरोध किया है कि वह "पिक एंड चूज़ पॉलिसी" के इस अभ्यास को देखें और इस संबंध में उचित कदम उठाएं।
23 अप्रैल, 2020 की रात, अर्नब गोस्वामी की याचिका में उनके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ सांप्रदायिक बयानों और मानहानि के आरोपों को दर्ज किया गया था। इसे अगले दिन, यानी शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2020 को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारी से तीन हफ्ते की सुरक्षा दे दी।
पीठ ने रिपब्लिक टीवी ऑफिस और गोस्वामी को सुरक्षा देने के लिए मुंबई के पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिया।
दरअसल COVID-19 के प्रकोप के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया था कि न्यायालय की कार्यप्रणाली को ऐसे मामलों के लिए जरूरी मामलों तक सीमित रखा जाएगा, जो उचित हो।
"भारत सरकार द्वारा जारी की गई सभी एडवाइज़री की समीक्षा करने और चिकित्सा पेशेवरों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय को देखते हुए और सभी आगंतुकों, वादियों, वकीलों, अदालत कर्मचारियों, सुरक्षा, रखरखाव कर्मचारियों, छात्र प्रशिक्षुओं और मीडिया पेशेवरों की सुरक्षा और कल्याण पर विचार करते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्देश दिए हैं कि न्यायालयों के कामकाज को ऐसे मामलों में आवश्यक संख्या में पीठ तक सीमित रखा जाएगा जो उपयुक्त पाए जा सकते हैं।"