यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की

Brij Nandan

7 Oct 2021 5:23 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है।

    यूपी सरकार ने प्रस्तुत किया,

    "आयोग जांच पूरी करेगा और दो महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

    गौरतलब है कि हाल ही में लखीमपुर खीरी की हिंसक घटना में 8 लोग मारे गए थे, जिनमें से चार को कथित रूप से एक वाहन से कुचल दिया गया था, जिसे केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्र का बेटा चला रहा था।

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ने इस हिंसा मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा आज सुनवाई के लिए स्वत: संज्ञान लिया है।

    इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष भी एक पत्र याचिका दायर की गई है, जिसमें लखीमपुर खीरी की हालिया हिंसक घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है।

    गौरतलब है कि लखीमपुर की हिंसक घटना के संबंध में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, धारा 304-ए, धारा 120-बी, धारा 147, धारा 279 और धारा 338 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

    घटना के बारे में

    तीन अक्टूबर को कई किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जब एक एसयूवी द्वारा कुचले जाने के बाद चार किसान मारे गए।

    कथित तौर पर, एसयूवी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के काफिले का हिस्सा थी। सोमवार को पुलिस ने आशीष मिश्रा (मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे) और कई अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हिंसा के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी।

    घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया में भी सामने आया। इसमें प्रदर्शनकारियों के एक समूह को खेतों के बगल में एक सड़क पर आगे बढ़ते हुए दिखाया गया और फिर पीछे से एक ग्रे एसयूवी द्वारा कुचलता हुआ।

    उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच करेंगे और साथ ही घटना में मारे गए चार किसानों के परिवारों को 45 लाख मुआवजा दिया जाएगा।

    Next Story