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UP के घोसी से सांसद बने अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

Live Law Hindi
27 May 2019 11:37 AM GMT
UP के घोसी से सांसद बने अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
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उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सांसद बने अतुल राय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अतुल राय के खिलाफ वाराणसी में एक छात्रा ने रेप की FIR दर्ज कराई है।

कोर्ट का रुख देख, वापस ली याचिका
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की वेकेशन बेंच ने कहा कि वो इस पर दखल नहीं देना चाहते तो अतुल राय ने कोर्ट का रुख देखकर अपनी याचिका को वापस ले ली।

सुनवाई के दौरान नवनिर्वाचित सासंद के वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है इसलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

अदालत ने पूछा, अतुल राय पर कुल कितने केस
वहीं इस दौरान चीफ जस्टिस ने वकील से पूछा कि सांसद पर कितने आपराधिक केस हैं तो वकील ने बताया कि अतुल राय पर कुल 16 केस चल रहे हैं। इसके बाद पीठ ने कहा कि वो इसमें दखल नहीं देंगे।

गौरतलब है कि 17 मई को भी सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अतुल राय को गिरफ्तारी से सरंक्षण देने से इनकार कर दिया था। अतुल राय की ओर से कहा गया था कि वो इस संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज देना चाहते हैं। हालांकि पीठ ने इसकी अनुमति दे दी थी।

दरअसल अतुल राय के खिलाफ 1 मई को एक छात्रा ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में वाराणसी में FIR दर्ज की गई लेकिन अतुल राय पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। इस बीच लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। इसी के चलते लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी वो नहीं गए और वीडियो के जरिए वो प्रचार करते रहे। 23 मई को आए नतीजों में लोकसभा चुनाव जीतकर वो सांसद बन गए।

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