UP के घोसी से सांसद बने अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
Live Law Hindi
27 May 2019 11:37 AM GMT
उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सांसद बने अतुल राय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अतुल राय के खिलाफ वाराणसी में एक छात्रा ने रेप की FIR दर्ज कराई है।
सुनवाई के दौरान नवनिर्वाचित सासंद के वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है इसलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
गौरतलब है कि 17 मई को भी सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अतुल राय को गिरफ्तारी से सरंक्षण देने से इनकार कर दिया था। अतुल राय की ओर से कहा गया था कि वो इस संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज देना चाहते हैं। हालांकि पीठ ने इसकी अनुमति दे दी थी।
दरअसल अतुल राय के खिलाफ 1 मई को एक छात्रा ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में वाराणसी में FIR दर्ज की गई लेकिन अतुल राय पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। इस बीच लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। इसी के चलते लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी वो नहीं गए और वीडियो के जरिए वो प्रचार करते रहे। 23 मई को आए नतीजों में लोकसभा चुनाव जीतकर वो सांसद बन गए।