' नियोक्ता के अधिकारों में अनुचित और मनमाना हस्तक्षेप' : लॉकडाउन के दौरान कर्मियों को पूरा वेतन देने की अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य याचिका 

LiveLaw News Network

25 April 2020 5:00 AM GMT

  •  नियोक्ता के अधिकारों में अनुचित और मनमाना हस्तक्षेप : लॉकडाउन के दौरान कर्मियों को पूरा वेतन देने की अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य याचिका 

    कर्नाटक की एक कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में दो सरकारी आदेशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जिसमें नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को बनाए रखने और चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान पूरी मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

    याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि सचिव (श्रम और रोजगार) द्वारा 20 मार्च को अधिसूचित एडवाइज़री और 29 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आदेश का खंड (iii) संविधान के प्रावधानों के विपरीत हैं।

    याचिकाकर्ता कंपनी, जिसने लॉकडाउन से पहले 176 स्थायी कर्मचारियों और 939 संविदाकर्मियों को काम पर रखा था, ने न्यायालय को इससे होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया है।

    याचिका में बताया गया है कि मासिक व्यापार 5-6% तक कम हो गया है, मार्च महीने के लिए सभी श्रमिकों (अनुबंध श्रमिकों सहित) को मजदूरी का भुगतान किया गया है, और अधिकांश श्रमिक काम के लिए नहीं आते क्योंकि वो मानते हैं कि काम ना भी करेंगे तो वो मज़दूरी प्राप्त करेंगे।

    याचिका कहती है कि

    "काम करने के लिए रिपोर्ट करने वाले श्रमिकों और काम से इंकार करने वाले श्रमिकों के बीच उस नोटिफिकेशन में अंतर नहीं किया गया है, जो संबंधित समय के लिए लॉक डाउन अवधि के लिए मजदूरी के लिए पात्रता की बात कहता है, जो 'समान कार्य समान वेतन' के सिद्धांत के विपरीत होता है। "

    तर्क दिया गया है कि ये सूचनाएं उन प्रतिष्ठानों में लगे श्रमिकों के बीच अंतर नहीं करती हैं जिन्हें लॉकडाउन अवधि के दौरान संचालित करने की अनुमति है। इसलिए, इस तरह के प्रतिष्ठानों में भी श्रमिकों के काम के लिए नहीं आने के बावजूद वो मज़दूरी के हकदार महसूस करना रख सकते हैं। यह अनुच्छेद 14 के साथ-साथ 39 के विपरीत है, क्योंकि 'समान कार्य समान वेतन' और 'नो वर्क नो पे' के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है।

    यह तर्क भी दिया गया है कि अधिसूचनाएं अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत किसी व्यक्ति के अपने व्यापार या पेशे के साथ जाने के मौलिक अधिकार के साथ मनमाने और अनुचित हस्तक्षेप का कारण बनती हैं।

    याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि

    " इन अधिसूचनाओं का प्रभाव ऐसा है कि ये "अन्यथा एक स्थिर और संपन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विशेष रूप से MSME प्रतिष्ठानों को, इस तरह व्यापार के नियंत्रण में परेशानी और नुकसान को मजबूर किया जा सकता है।"

    इस प्रकार, उक्त नोटिफिकेशन को मनमाना, अवैध, तर्कहीन और अनुचित के रूप में देखते हुए, याचिकाकर्ता अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) को संविधान के विपरीत घोषित करने की मांग की गई है।

    एक अन्य उल्लेखनीय दलील में, यह आग्रह किया गया है कि सरकार के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DMA) को लागू करके निजी क्षेत्र पर किसी भी वित्तीय दायित्वों को लागू करने की शक्ति नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार का दायित्व है।

    याचिका में कहा गया है कि

    "गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार धारा 10 (2) (L) या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ("DMA 2005 ") के किसी भी अन्य प्रावधान को निजी क्षेत्र पर वित्तीय दायित्वों को जैसे कि मज़दूरी का भुगतान, को लागू करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत राज्य के दायित्व के विपरीत है। "

    यह सुझाव दिया गया है कि सरकार आपातकाल के शमन के लिए धन और संसाधन जुटाने के लिए DMA कीधारा 46, 47, 65 और 66 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान कर सकती है। श्रमिकों को क्षतिपूर्ति करने का अधिकार सरकार पर है, जिसे निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

    इस प्रकाश में, यह प्रार्थना की गई है कि सरकार इस अवधि के दौरान कर्मचारियों के 70-80% वेतन पर सब्सिडी दे सकती है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) या पीएम केयर फंड या ऐसी किसी अन्य सरकारी योजना के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग कर सकती है।

    पिछले एक सप्ताह में ये सुप्रीम कोर्ट में दायर तीसरी याचिका है जिसमें MHA के आदेश को चुनौती दी गई है। पहले महाराष्ट्र स्थित एक कपड़ा मिल और पंजाब आधारित एक एसोसिएशन ने ऐसी ही याचिका दायर कीं हैं।

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