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उन्नाव गैंगरेप केस : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज से पूछा, कब तक पूरा होगा ट्रायल

LiveLaw News Network
2 Sep 2019 9:00 AM GMT
उन्नाव गैंगरेप केस : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज से पूछा, कब तक पूरा होगा ट्रायल
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उन्नाव गैंगरेप मामले से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली की तीस हजारी अदालत के जिला जज से पूछा है कि गैंगरेप मामले का ट्रायल कब तक पूरा होगा। पीठ इस मामले की सुनवाई 6 सितंबर को करेगी।

दरअसल पहले केस में आरोपी शशि सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ट्रायल कोर्ट को 45 दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए थे। लेकिन इस अवधि में ये ट्रायल निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हो सकता।

इसी को लेकर सोमवार को हुई सुनवाई में पीठ ने कहा कि ये ट्रायल निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। इसलिए ट्रायल जज पीठ को बताएं कि मामले का ट्रायल कब तक पूरा होगा। पीठ इस मामले की सुनवाई 6 सितंबर को ही करेगी।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त को बलात्कार पीड़िता की ओर से दी गई चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए आरोपी दविधायक कुलदीप सिंह सेंगर व अन्य के खिलाफ दर्ज पांचों केसों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तीस हजारी अदालत में ट्रांसफर कर दिया था।

पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को दो सप्ताह के भीतर रायबरेली हादसे की जांच पूरी करने का निर्देश दिया था और दिल्ली की तीस हजारी के जिला जज धर्मेश शर्मा को तुरंत ट्रायल शुरू कर सभी केसों की 45 दिनों में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए।

पीठ ने सीबीआई अधिकारियों को कोर्ट में बुलाकर केस की जानकारी लेने के बाद पीड़िता, उसके परिवार, वकील व उसके परिवार को CRPF की सुरक्षा मुहैया कराने को कहा था। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए थे। पीड़िता व वकील को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद लखनऊ से दिल्ली के एम्स लाया गया था।

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