यदि पांच या अधिक व्यक्तियों को विशेष रूप से एफआईआर में नामज़द किया गया है जो अलग-अलग ट्रायल का सामना कर रहे हैं तो भी आईपीसी की धारा 149 लागू होगी : सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

19 April 2023 2:30 AM GMT

  • यदि पांच या अधिक व्यक्तियों को विशेष रूप से एफआईआर में नामज़द किया गया है जो अलग-अलग ट्रायल का सामना कर रहे हैं तो भी आईपीसी की धारा 149 लागू होगी : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी रूप से जमावड़ा) लागू होगी, भले ही विशेष रूप से नामज़द पांच या अधिक व्यक्ति अलग-अलग मुकदमे का सामना कर रहे हों।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा,

    "मामले के मद्देनजर जब पांच व्यक्तियों को विशेष रूप से एफआईआर में नामज़द किया गया है और पांच व्यक्ति मुकदमे का सामना कर रहे हैं तो आईपीसी की धारा 149 को आकर्षित किया जा सकता है।"

    खंडपीठ राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें विजेंद्र सिंह (प्रतिवादी आरोपी) की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 302/149 के तहत सजा को रद्द कर दिया, लेकिन उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया। इसके बाद मूल शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

    एफआईआर में कहा गया है कि शिकायतकर्ता के छोटे भाई नरेंद्र सिंह पर अपीलकर्ताओं सहित 5 व्यक्तियों ने हमला किया था, नरेंद्र सिंह पर लाठी से हमला हुआ। इससे नरेंद्र सिंह और भवानी सिंह बेहोश हो गए। एक व्यक्ति की मौत के बाद एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि पांच लोगों को एफआईआर में नामज़द किया गया था, पुलिस ने केवल दो व्यक्तियों, भूपेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

    ट्रायल कोर्ट ने विचारण के निष्कर्ष पर आरोपी विजेंद्र सिंह को आईपीसी की कई धाराओं के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और आईपीसी की धारा 149 के साथ धारा 302 सहपठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि आईपीसी की धारा 149 की सहायता से दोषसिद्धि के लिए कोई मामला नहीं बनता है, आईपीसी की धारा 149 के साथ धारा 302 सहपठित धारा 302 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त विजेंद्र सिंह की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

    शुरुआत में अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को आईपीसी की धारा 149 की सहायता से धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। हालांकि हाईकोर्ट ने देखा और माना कि चूंकि प्रारंभिक आरोप-पत्र केवल दो व्यक्तियों / अभियुक्तों के खिलाफ दायर किया गया था और क्योंकि तीन व्यक्तियों को बाद में अभियुक्त के रूप में पेश किया गया और उन पर अलग-अलग मुकदमा चलाया जा रहा था, आईपीसी की धारा 149 लागू नहीं होगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर के अनुसार भी तीन आरोपी घटना स्थल पर आए थे जब उन्होंने नरेंद्र सिंह को पानी भरते देखा था और इस प्रकार यह पांच आरोपियों का गैरकानूनी रूप से जमावड़ा (सभा) नहीं था।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हालांकि, हाईकोर्ट ने ठीक से और इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि रिपोर्ट/एफआईआर में पांच आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ विशिष्ट आरोप थे और पांच आरोपी व्यक्तियों को एफआईआर में नामज़द किया गया था।"

    भारवाड़ मेपा दाना और अन्य बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 (2) एससीआर 172 में फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने पाया कि केवल इसलिए कि गैरकानूनी जमावड़ा का हिस्सा बनने वाले दो अन्य व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया गया था क्योंकि उनकी पहचान स्थापित नहीं हुई थी, आरोपी यह नहीं कह सकते कि वे आईपीसी की धारा 149 के तहत गैरकानूनी असेंबली का हिस्सा नहीं थे।

    सिद्धांत को दोहराते हुए अदालत ने कहा कि एक बार जब अभियुक्त को एक गैरकानूनी जमाव का हिस्सा पाया गया तो वह हत्या के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही घातक चोट उसके द्वारा नहीं बल्कि किसी और ने दी हो जो ऐसे गैरकानूनी जमावड़ा का हिस्सा था।

    "अब एक बार जब प्रतिवादी - अभियुक्त पांच से अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी जमावड़ा का सदस्य पाया गया और उसने वास्तव में अपराध करने में भाग लिया हो सकता है कि वर्तमान मामले में किसी अन्य अभियुक्त ने घातक चोट दी हो। फिर भी भूपेंद्र सिंह आईपीसी की धारा 149 की सहायता से धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। मामला निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 149 के पहले भाग के अंतर्गत आएगा। आईपीसी की धारा 149 के पहले भाग के अनुसार, यदि उस जमाव के सामान्य आशय के अभियोजन में गैरकानूनी जमावड़ा के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के समय, उसी जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि जब एफआईआर दर्ज करने में साढ़े तीन दिनों के बाद पर्याप्त और ठीक से स्पष्टीकरण दिया गया है तो आरोपी को संदेह का लाभ देने का कोई कारण नहीं है।

    अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए कहा,

    "यद्यपि चोट नंबर 9 अभियुक्त भूपेंद्र सिंह के कारण हुई, जैसा कि प्रतिवादी अभियुक्त को गैरकानूनी जमाव का हिस्सा होने और अपराध के गठन में भाग लेने के कारण ऊपर देखा गया और आयोजित किया गया, वह भी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी होगा। आईपीसी की धारा 302 के तहत आईपीसी की धारा 149 की सहायता से, यहां तक ​​​​कि अभियुक्त भूपेंद्र सिंह के कृत्य के लिए भी दोषी होगा, जिसने बड़ी चोट दी।”


    केस टाइटल : सुरेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 2019 की एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 4241

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 318

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