कल्याणकारी योजनाएं "मुफ्त उपहार" नहीं हैं, केंद्र सरकार के टैक्स हॉलीडे, बैड लोन की छूट पर भी विचार किया जाना चाहिए : डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

Sharafat

16 Aug 2022 7:29 PM IST

  • कल्याणकारी योजनाएं मुफ्त उपहार नहीं हैं, केंद्र सरकार के टैक्स हॉलीडे, बैड लोन की छूट पर भी विचार किया जाना चाहिए : डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

    सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है, जिसमें मुफ्त उपहारों को विनियमित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

    सुप्रीम कोर्ट में डीएमके ने मुफ्त उपहारों के मुद्दे कहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को मुफ्त उपहार नहीं कहा जा सकता।

    'इलेक्शन फ्रीबीज' मुद्दे पर भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से तर्कहीन मुफ्त उपहारों का वादा करने या वितरित करने की अनुमति न दी जाए और यदि कोई पार्टी ऐसा करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करें या ऐसी पार्टियों का चुनाव चिन्ह जब्त करें।

    उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में पर डीएमके द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है:

    "विनम्रतापूर्वक यह प्रस्तुत किया जाता है कि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए अनुच्छेद 38 के तहत एक सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने के इरादे से एक मुफ्त सेवा प्रदान करने वाली कल्याणकारी योजना शुरू की गई है। किसी भी कल्पनीय वास्तविकता में यह नहीं हो सकता कि इन्हें "फ्रीबी" के रूप में माना जाए। ऐसी योजनाएं बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई हैं, जिनका लाभ गरीब परिवार उठाते हैं। इन्हें विलासिता नहीं कहा जा सकता।"

    एक उदाहरण के रूप में तमिलनाडु राज्य को नियंत्रित करने वाली पार्टी ने मुफ्त बिजली का हवाला दिया जिसका "बहु-आयामी प्रभाव" हो सकता है।

    आवेदन में कहा गया कि

    "बिजली प्रकाश, ताप और शीतलन प्रदान कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। यह एक बच्चे को उसकी शिक्षा और पढ़ाई में सुविधा प्रदान कर सकती है, इसलिए एक कल्याणकारी योजना की व्यापक पहुंच और इसके परिचय के पीछे कई इरादे हो सकते हैं और इससे उत्पन्न होने वाले व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। इसे एक प्रतिबंधात्मक अर्थ में एक फ्रीबी के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता।"

    आवेदन में यह भी सवाल किया कि याचिकाकर्ता ने केवल केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को इस मामले में प्रतिवादी के रूप में क्यों जोड़ा है जब राज्य सरकारों की नीतियां जांच के दायरे में हैं।

    आवेदन में कहा गया कि

    "यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि भारत संघ वर्तमान कार्यवाही में हितधारक नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि रिट याचिका उन राजनीतिक दलों को कटघरे में लाती हैं जो राज्य विधानमंडल में सत्ता के लिए चुने गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए यह अनिवार्य था कि इस तरह की पार्टियों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करते। इस माननीय न्यायालय को विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी हितधारकों के हितों पर विचार करना होगा।"

    DMK ने यह भी कहा कि केवल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजना को फ्रीबी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। संघ में सत्तारूढ़ सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट देना, प्रभावशाली उद्योगपतियों के डूबे कर्ज की माफी, पसंदीदा समूहों को महत्वपूर्ण ठेके देना आदि पर भी विचार किया जाना चाहिए और इसे अछूता नहीं छोड़ा जा सकता।

    आवेदन में कहा गया कि इस माननीय न्यायालय के पास सूक्ष्म और वृहद स्तर पर परिणामों और सामाजिक कल्याण की भयावहता पर विचार किए बिना केंद्र / राज्य विधानमंडल द्वारा किसी भी योजना या अधिनियम को "फ्रीबी" के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण नहीं हो सकता।

    सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि नीति आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्य जैसे विभिन्न हितधारकों से युक्त एक विशेषज्ञ निकाय होगा जो चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त उपहार देने के वादे के मुद्दे को हल करने के लिए अपने के सुझाव पेश करेगा । .

    न्यायालय को इस तरह के एक निकाय के गठन के लिए एक आदेश पारित करने में सक्षम बनाने के लिए पीठ ने याचिकाकर्ता, केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को सुझाव देने का निर्देश दिया था। हालांकि, भारत के चुनाव आयोग ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को राज्य के कल्याण और सरकारी खजाने पर आर्थिक दबाव के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया था।

    सीजेआई ने कहा था,

    "अर्थव्यवस्था में पैसा गंवाना और लोगों का कल्याण, दोनों को संतुलित करना होगा। इसलिए यह बहस और विचार रखने के लिए कोई होना चाहिए।"

    सीजेआई एनवी रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने मुफ्त उपहार बांटने के लिए राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के पहलू पर गौर करने से भी इनकार कर दिया था।

    सीजेआई ने कहा,

    "मैं डी- रजिस्ट्रेशनके पहलू पर गौर नहीं करना चाहता। यह एक अलोकतांत्रिक बात है। आखिरकार हम एक लोकतंत्र हैं।"

    सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक अन्य प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि न्यायालय इस मामले में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है।

    "सवाल यह है कि अब हम किस हद तक हस्तक्षेप कर सकते हैं या इस मुद्दे में जा सकते हैं? कारण यह है कि चुनाव आयोग है, जो एक स्वतंत्र निकाय है और राजनीतिक दल हैं। हर कोई है। यह उन सभी लोगों का विवेक है। यह निश्चित रूप से है चिंता और वित्तीय अनुशासन का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे देश में जहां गरीबी है, हम उस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते।"

    शीर्ष न्यायालय ने पहले ही मुफ्त उपहारों को एक "गंभीर मुद्दा" करार दिया है और ईसीआई के रुख के संबंध में भी आपत्ति व्यक्त की है कि मुफ्त की पेशकश एक पार्टी का नीतिगत निर्णय है और आयोग राज्य की नीतियों और निर्णयों को विनियमित नहीं कर सकता, जो कि पार्टी जब चुनाव जीतकर सरकार बनाती है तो ऐसे निर्णय लेती है।

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