CrPC की धारा 167 (2), के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत / वैधानिक जमानत के लिए अदालत पैसा जमा कराने की शर्त नहीं लगा सकती : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
16 Oct 2020 11:10 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत / वैधानिक जमानत देते समय, राशि जमा करने की शर्त नहीं लगाई जा सकती।
CrPC की धारा 167 (2), के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत / वैधानिक जमानत पाने के लिए एकमात्र आवश्यकता ये है कि क्या आरोपी 60 या 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में है, जैसा भी मामला हो, और 60 या 90 दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, जांच पूरी नहीं हुई है और 60 वें या 90 वें दिन तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है और अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करता है और जमानत दाखिल के लिए तैयार है, ये कहते हुए पीठ, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह शामिल हैं, ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच द्वारा लगाई गई शर्त को रद्द कर दिया, जिसमें एक अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत / वैधानिक जमानत पर रिहा करते समय 8 00,000 रुपये जमा करने की शर्त लगाई गई थी।
अदालत ने यह भी कहा कि धारा 437 CrPC के तहत नियमित जमानत आवेदन पर विचार करते समय परिस्थितियां डिफ़ॉल्ट जमानत / वैधानिक जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय अलग-अलग होती हैं।
इस शर्त को लागू करने के खिलाफ अभियुक्तों द्वारा दायर अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने धारा 167 CrPC का उल्लेख करते हुए कहा कि, जहां जांच 60 दिनों या 90 दिनों के भीतर पूरी नहीं होती है, जैसा कि मामला हो सकता है, और कोई चार्जशीट 60 वें या 90 वें दिन दायर नहीं की जाती है, अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए "अनिश्चितकालीन अधिकार" मिलता है, और अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत और जमानत के लिए आवेदन करने के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार बन जाता है।
अदालत ने कहा:
"धारा 167 (2), के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत / वैधानिक जमानत पाने के लिए एकमात्र आवश्यकता ये है कि क्या आरोपी 60 या 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में है, जैसा भी मामला हो, और 60 या 90 दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, जांच पूरी नहीं हुई है और 60 वें या 90 वें दिन तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है और अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करता है और जमानत प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहता है। कथित राशि जमा करने की कोई अन्य शर्त नहीं लगाई जा सकती है। डिफ़ॉल्ट जमानत / वैधानिक जमानत पर अभियुक्तों को रिहा करते समय ऐसी स्थिति का समाधान करना धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के बहुत ही उद्देश्य को विफल करेगा, राकेश कुमार पॉल (सुप्रा) फैसले और इस मामले में CrPC को देखते हुए इस न्यायालय द्वारा दिए अन्य निर्णयों के मुताबिक अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत / वैधानिक जमानत का हकदार है, ये धारा 167 CrPC में होने वाली घटना के अधीन है, अर्थात, जांच 60 दिनों या 90 दिनों के भीतर पूरी नहीं होती है, जैसा कि मामला हो सकता है, और कोई 60 वें या 90 वें दिन तक चार्जशीट नहीं दायर की जाती है और आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करता है और जमानत प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। "
अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ऐसी शर्त लगाई थी कि मजिस्ट्रेट के सामने और धारा 437 CrPC के तहत नियमित जमानत अर्जी पर विचार करते समय अभियुक्त की पत्नी ने 7,00,000 / - जमा करने का हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया है कि डिफॉल्ट जमानत/वैधानिक जमानत देते समय, इसमें शामिल राशि जमा करने के लिए शर्त नहीं लगाई जा सकती है।
न्यायालय ने यह भी देखा कि उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई एक अन्य शर्त, अर्थात, आरोपी को संबंधित पुलिस थाने के सामने प्रतिदिन 10:00 बजे रिपोर्ट करने के लिए निर्देश देना, जब तक कि आगे के आदेश हों, भी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि यह बहुत कठोर है।
अदालत ने कहा,
"इसके बजाय, जो शर्त लगाई जा सकती है, वह अपीलकर्ता को निर्देश दे सकता है कि वह जांच को पूरा करने में जांच अधिकारी के साथ सहयोग करे और जांच/ पूछताछ के लिए संबंधित पुलिस थाने में मौजूद रहे, जब और जैसा कहा जाए करे और उल्लंघन पर जांच अधिकारी ऐसी स्थिति के उल्लंघन पर जमानत रद्द करने के लिए संबंधित अदालत से संपर्क कर सकता है।"
अदालत ने उपरोक्त शर्तों को रद्द करके अपील की अनुमति दी।
अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता बी रघुनाथ और श्रीराम पी उपस्थित हुए।
सरवनन बनाम राज्य [ आपराधिक अपील संख्या 681682/ 2020]
पीठ : जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह