आईपीसी 306 के तहत दुराशय के होने का अनुमान नहीं बल्कि इसे स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए, SC ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी करार पति को बरी किया

LiveLaw News Network

2 Oct 2020 11:36 AM IST

  • आईपीसी 306 के तहत दुराशय के होने का अनुमान नहीं बल्कि इसे स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए, SC ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी करार पति को बरी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने [धारा 306 आईपीसी] की सामग्री को जाहिर तौर पर होने के अनुमान के तहत नहीं माना जा सकता बल्कि इसे स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए।

    जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने एक ऐसे पति की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है, जिस पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था।

    गुरचरण सिंह को अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया था। सिंह पर उनके माता-पिता के साथ आईपीसी की धारा 34 के तहत पढ़ी गई धारा 304 बी और 498 ए के तहत आरोप लगाए गए थे। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उल्लेख किया कि आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए के तहत उन्हें दोषी ठहराने के लिए सामग्री अपर्याप्त थी, लेकिन कहा कि भले ही पति के खिलाफ इसके लिए कोई आरोप तय नहीं किया गया हो, लेकिन उसे धारा आईपीसी की 306 के तहत पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने यह भी देखा कि एक विवाहित महिला की अपेक्षा उसके पति के हाथों प्यार और स्नेह और वित्तीय सुरक्षा होगी और यदि उसकी उम्मीदें किसी कृत्य से निराश होती हैं या पति की लापरवाही से, यह धारा 107 आईपीसी के अर्थ के भीतर उकसावे को उत्पन्न करेगा और धारा 306 आईपीसी के तहत सजा को आकर्षित करेगा।

    उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मृतक को वैवाहिक घर में परिस्थितियों और माहौल से आत्महत्या करने के लिए धकेल दिया गया था और आरोपी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था।

    उसकी अपील पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि पति पर या ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता का न तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है और न ही यह दिखाने के लिए है कि मृतक की विशेष आशा को या अपेक्षा पति द्वारा निराश की गई थी।

    पीठ ने उल्लेख किया,

    "अपने पति और ससुराल वालों से मृतक की अपेक्षा का स्तर और उसकी हताशा का स्तर क्या हो सकता है, यदि कोई हो, तो रिकॉर्ड पर किसी भी सबूत के माध्यम से नहीं पाया गया है। पति द्वारा अधिक लापरवाही, अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं दिखाई जा सकी है।"

    भारतीय दंड संहिता की धारा 107 का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य या चूक करने के लिए भड़काता है या किसी अवैध कार्य में सहायता करता है, तो किसी व्यक्ति को उस चीज को करने के लिए उकसाना कहा जा सकता है।

    यह कहा:

    "जैसा कि सभी अपराधों में, दुराशय की स्थापना की जानी है। आईपीसी की धारा 107 के तहत निर्दिष्ट अपराध को साबित करने के लिए, एक विशेष अपराध करने के लिए मनो:स्थिति दिखाई देनी चाहिए, ताकि दोष का निर्धारण किया जा सके। दुराशय को साबित करने के लिए, रिकॉर्ड में यह स्थापित करने या दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए कि अपीलकर्ता के पास एक दोषी दिमाग था और उस मन की अवस्था में, मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया।"

    दुराशय के घटक को मूल रूप से मौजूद होने के लिए ग्रहण नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे दृश्यमान और विशिष्ट होना चाहिए। हालांकि, वर्तमान मामले में क्या हुआ है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने कभी इस बात की जांच नहीं की कि अपीलकर्ता का अपराध के लिए दुराशय था या नहीं, वह इसके लिए प्रतिबद्ध था।

    पीठ ने फैसले को एसएस छेना बनाम विजय कुमार महाजन (2010) 12 एससीसी 190, अमलेंदु पाल उर्फ ​​झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 1 एससीसी 707, मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य (2014) 12 एससीसी 595 के रूप में भी संदर्भित किया जो धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आवश्यक सामग्री पर चर्चा करते हैं।

    रिकॉर्ड पर सबूतों को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने अपील की अनुमति देते हुए कहा :

    "कानून की उपरोक्त समझ के साथ आगे बढ़ना और वर्तमान मामले में तथ्यों का अनुपात लागू करने से, यह स्पष्ट है कि अपनी मृतक पत्नी की उचित देखभाल करने में अपीलकर्ता की ओर से कोई भी गलत कृत्य या अवैध चूक नहीं देखी जाती है। सबूत यह भी नहीं दर्शाता है कि मृतक को अपने पति से लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस आशय के लिए माता-पिता या किसी अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा कोई भी गवाही नहीं दी गई है।

    ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने अप्राकृतिक मौत पर और बिना किसी सबूत के केवल अनुमानों के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी है। ऐसी परिस्थितियों में, हमें यह घोषित करने में कोई संकोच नहीं है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि मृतक को वैवाहिक घर में परिस्थितियों या माहौल से आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था। यह सामग्री के समर्थन के बिना, एक अनुमान से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए, आईपीसी की धारा 306 के तहत अपीलकर्ता की सजा बरकरार रखने का आधार नहीं हो सकता।"

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