उद्धव गुट ने सांसद राहुल शेवाले को शिवसेना के फ्लोर लीडर के रूप में मंजूरी देने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
Brij Nandan
28 July 2022 9:16 AM IST
शिवसेना (Shiv Sena) के उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray) ने सीएम एकनाथ शिंदे गुट (CM Eknath Shinde) के सांसद राहुल शेवाले को पार्टी (शिवसेना) के फ्लोर लीडर के रूप में मंजूरी देने के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।
विनायक भाऊराव राउत (याचिकाकर्ता संख्या 1), साथ ही राजन विचारे (याचिकाकर्ता संख्या 2) द्वारा याचिका दायर की गई है, जो अवैध रूप से, मनमाने ढंग से और एकतरफा उन्हें शिवसेना के नेता और लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटाने के स्पीकर के फैसले से दुखी हैं।
याचिका में कहा गया है कि अध्यक्ष की कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी है और शिवसेना राजनीतिक दल के साथ-साथ संसद में उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए फैसलों के विपरीत है। इस तथ्य के बावजूद कि लोकसभा में विनायक राउत के नेता और राजन विचारे को शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में दोहराते और पुष्टि करते हुए अध्यक्ष को इस तरह के फैसलों की विधिवत सूचना दी गई थी, अध्यक्ष ने शिंदे समूह से संबंधित उम्मीदवार को मंजूरी दे दी है।
यह कहते हुए कि लोकसभा के अध्यक्ष (प्रतिवादी संख्या 1) ने शिवसेना राजनीतिक दल या याचिकाकर्ताओं से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, इस तथ्य के बावजूद कि इस संबंध में स्पष्ट अनुरोध उन्हें सूचित किया गया था।
याचिका में आगे कहा गया,
"इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 की कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाना और संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत परिकल्पित योजना का एकमुश्त उल्लंघन है। यह ध्यान रखना आश्चर्यजनक है कि प्रतिवादी नंबर 1 को कई संचारों के बावजूद और लोकसभा में शिवसेना के क्रमशः नेता और चीफ व्हिप के रूप में याचिकाकर्ताओं की पुष्टि करने के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 को याचिकाकर्ता नंबर 1 को सूचित करने का अनुरोध करने के बावजूद कि कोई भी विरोध प्रतिनिधित्व के मामले में लोकसभा में शिवसेना के नेतृत्व की स्थिति में किसी भी कथित परिवर्तन के संबंध में उन्हें बनाया गया है, प्रतिवादी नंबर 1 ने ऐसा करने की पूरी तरह से अनदेखी की है।"
इसके अलावा, संविधान की दसवीं अनुसूची, विशेष रूप से उसके पैरा 2(1) का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दल को सदन में किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को अधिकृत करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
हालांकि, याचिका में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष की ओर से शिवसेना के कुछ सांसदों द्वारा की गई पार्टी विरोधी गतिविधियों को जारी रखना और तेज करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष ने दसवीं अनुसूची के तहत परिकल्पित योजना के बिल्कुल विपरीत काम किया।
उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर कर महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष के चुनाव, शिंदे गुट के सदस्य को शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में मान्यता, शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने की राज्यपाल की कार्रवाई और अयोग्यता की कार्यवाही पर सवाल उठाया है।
एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों ने भी उद्धव गुट के कहने पर डिप्टी स्पीकर द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की हैं।
उद्धव गुट ने चुनाव आयोग को अयोग्य ठहराने की कार्यवाही समाप्त होने तक शिंदे के दावे को "असली शिवसेना" के रूप में तय करने से रोकने के लिए एक याचिका भी दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों को 1 अगस्त के लिए पोस्ट किया है।