ब्रेकिंग- स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सेम-सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग करते हुए दो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Brij Nandan

25 Nov 2022 2:48 AM GMT

  • सेम-सेक्स मैरिज

    सेम-सेक्स मैरिज 

    स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत समलैंगिक विवाह (Same-Sex Marriage) को मान्यता देने की मांग करते हुए हैदराबाद में रहने वाले दो समलैंगिक पुरुषों की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जनहित याचिका दायर की गई है।

    मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज मामले की सुनवाई करेंगी।

    याचिकाकर्ता सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग करीब 10 साल से एक-दूसरे के साथ हैं। महामारी ने दोनों को नजदीक ला दिया। दूसरी लहर के दौरान वे दोनों COVID पॉजिटिव हुए। जब वे ठीक हुए, तो उन्होंने अपने सभी प्रियजनों के साथ अपने रिश्ते का जश्न मनाने के लिए अपनी 9वीं सालगिरह पर शादी-सह-प्रतिबद्धता समारोह आयोजित करने का फैसला किया। उनका दिसंबर 2021 में एक प्रतिबद्धता समारोह था। जहां उनके रिश्ते को उनके माता-पिता, परिवार और दोस्तों ने आशीर्वाद दिया।

    याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि विशेष विवाह अधिनियम भारत के संविधान के अधिकार से बाहर है, इस हद तक कि यह सेम सेक्स के जोड़ों और विपरीत सेक्स के जोड़ों के बीच भेदभाव करता है। समान लिंग वाले जोड़ों को कानूनी अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक स्थिति दोनों से वंचित करता है।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक जोड़ों के अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की रक्षा की है। समलैंगिक विवाह इस संवैधानिक यात्रा की निरंतरता है। नवतेज सिंह जौहर और पुट्टास्वामी मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एलजीबीटीक्यू + व्यक्तियों को संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता, गरिमा और निजता के अधिकार का अधिकार अन्य सभी नागरिकों के समान है।

    याचिकाकर्ता तर्क देते हैं कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार LGBTQ+ नागरिकों को भी मिलना चाहिए।

    विशेष विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 9 याचिकाएं लंबित हैं।

    इस महीने की शुरुआत में, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया कि मंत्रालय सभी रिट याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने के लिए कदम उठा रहा है।

    याचिका (सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ) को वकीलों अरुंधति काटजू, प्रिया पुरी और श्रीस्टी बोरठाकुर की तरफ से तैयार किया गया है, और सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल और एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी की ओर से दलील पेश की जाएगी।

    [रिट याचिका (सिविल) नंबर- 1011/2022, केस टाइटल- सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत सरकार]


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