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ब्रेकिंग- दो जजों ने प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, 30 सितंबर की बैठक खारिज की जाती है: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बयान जारी किया

Brij Nandan
10 Oct 2022 6:55 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट

30 सितंबर को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक को लेकर अटकलों के बीच कॉलेजियम के सदस्यों द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित (CJI UU Lalit) को 7 अक्टूबर में लिखे गए पत्र के मद्देनजर अपने उत्तराधिकारी घोषित करने को लेकर उक्त बैठक खारिज की जाती है।

जारी बयान में कहा गया,

"ऐसी परिस्थितियों में, आगे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है और 30 सितंबर, 2022 को बुलाई गई बैठक में बिना किसी विचार-विमर्श के बंद कर दिया जाता है। 30 सितंबर, 2022 की बैठक खारिज की जाती है।"

क़ानून के अनुसार, कॉलेजियम के दो सदस्यों यानी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के प्रस्तावों के संबंध में सीजेआई ललित द्वारा प्रसारित पत्र पर आपत्ति जताई।

दोनों जजों ने सर्कुलेशन से जजों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई।

30 सितंबर को शाम 4.30 बजे होने वाली बैठक नहीं हो सकी क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ इसमें शामिल नहीं हो सके। उल्लेखनीय है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 30 सितंबर को रात 9.15 बजे तक सुनवाई की थी।

चूंकि बैठक नहीं हुई, इसलिए सीजेआई ललित ने 30 सितंबर को कॉलेजियम के सदस्यों को पत्र लिखकर प्रस्तावों के संबंध में उनके विचार मांगे।

इस प्रस्ताव को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ ने अपने संबंधित पत्र दिनांक 01-10-2022 और 07-10-2022 के माध्यम से जारी किए।

दिनांक 01-10-2022 के अलग-अलग पत्रों द्वारा डॉ. जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने पत्र दिनांक 30.09.2022 में अपनाए गए तरीके पर आपत्ति जताई।

हालांकि, उन्होंने इनमें से किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ किसी भी विचार का खुलासा नहीं किया, लेकिन पत्रों के संचलन के माध्यम से विचार प्राप्त करने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई।

इसके बाद 2 अक्टूबर को सीजेआई ललित ने इन दोनों जजों को पत्र लिखकर फिर से वैकल्पिक सुझाव मांगे। उक्त संवाद का कोई जवाब नहीं आया।

इस बीच, 7 अक्टूबर, 2022 को माननीय केंद्रीय कानून मंत्री का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सीजेआई से 9 नवंबर 2022 तक अपने उत्तराधिकारी को सीजेआई का पद संभालने के लिए नामित करने का अनुरोध किया गया है।

इस पृष्ठभूमि में कॉलेजियम ने बिना किसी कार्रवाई के 30 सितंबर की बैठक को खत्म करने का फैसला किया।

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