'टीवी चैनलों के खिलाफ जुर्माना मुनाफे के अनुपात में होना चाहिए, एक लाख रुपए का जुर्माना अप्रभावी': सुप्रीम कोर्ट ने एनबीडीए से कहा

Sharafat

14 Aug 2023 1:36 PM GMT

  • टीवी चैनलों के खिलाफ जुर्माना मुनाफे के अनुपात में होना चाहिए, एक लाख  रुपए का जुर्माना अप्रभावी: सुप्रीम कोर्ट ने एनबीडीए से कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए), अर्थात् न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) द्वारा स्थापित स्व-नियामक सिस्टम की अप्रभावीता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने वैधानिक सिस्टम के माध्यम से समाचार चैनलों पर प्री-सेंसरशिप या पोस्ट-सेंसरशिप के खिलाफ एनबीडीए के रुख को स्वीकार करते हुए एक प्रभावी स्व-नियामक तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने विवादित समाचार प्रसारित करके समाचार चैनलों से अर्जित लाभ को प्रतिबिंबित करने वाले आनुपातिक जुर्माने की आवश्यकता का हवाला देते हुए एनबीडीए द्वारा लगाए गए मौजूदा दंड की पर्याप्तता पर सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि उल्लंघन के लिए जुर्माना एक लाख रुपये है, यह आंकड़ा 2008 में निर्धारित किया गया था।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ एनबीडीए (पूर्व में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मीडिया के लिए स्व-नियामक सिस्टम के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों को चुनौती दी गई थी।

    अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया ट्रायल पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाओं के एक बैच का फैसला करते हुए जनवरी 2021 में पारित एक फैसले में हाईकोर्ट की टिप्पणियां आईं।

    एनबीडीए का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि हाईकोर्ट का यह दावा कि स्व-नियामक तंत्र में वैधानिक ढांचे के भीतर पवित्रता का अभाव है, त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि एनबीडीए स्वीकार करता है कि यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन यह हाईकोर्ट द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों का विरोध करता है जो इसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं।

    दातार ने बताया कि स्व-नियामक तंत्र शिकायतों को संबोधित करने और जिम्मेदार पत्रकारिता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दातार ने तर्क दिया कि स्व-नियामक निकाय एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के समान कार्य करता है, जो नागरिकों को आपत्तिजनक लगने वाली मीडिया सामग्री के खिलाफ शिकायत करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा-

    " यह सुशांत सिंह राजपूत मामले के दौरान शुरू हुआ। मीडिया उन्माद था। मीडिया ट्रायल के खिलाफ जनहित याचिकाएं दायर की गईं और यहीं मामला दायर किया गया... (बॉम्बे एचसी की) टिप्पणियों का हमारे निकाय की अखंडता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा ...क़ानून की योजना यह है कि टीवी चैनलों को स्वयं विनियमित होने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। राज्य को विनियमित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। "

    दातार ने स्व-नियामक तंत्र के महत्व और उद्योग के सम्मानित सदस्यों द्वारा इसकी मान्यता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नरीमन समिति की रिपोर्ट को मंजूरी देने का भी उल्लेख किया, जिसने मीडिया विनियमन के लिए स्व-नियामक दृष्टिकोण की वकालत की और राज्य नियंत्रण से बचने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्राधिकरण ने 4000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है और कई मामलों में, उल्लंघन करने वाले मीडिया चैनलों को मौद्रिक दंड के अलावा, सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा गया था।

    उन्होंने कहा,

    " आप पूछ सकते हैं कि उन चैनलों के बारे में क्या जो इसका हिस्सा नहीं हैं? सौभाग्य से, सभी प्रमुख चैनल इसका हिस्सा हैं। और जो इसका हिस्सा नहीं हैं, उनकी रिपोर्ट आईएमसी- अंतर मंत्रालयी समिति को जाती है। हमारी संस्था को मान्यता दे दी गई है ...यह एक स्व-नियामक तंत्र है। हम एक लाख रुपए तक जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन सौभाग्य से वे जिम्मेदार चैनल हैं। "

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब में स्व-नियामक तंत्र की प्रभावकारिता के बारे में चिंता व्यक्त की, खासकर ऐसे मामलों में जहां मीडिया कवरेज संभावित रूप से आपराधिक जांच में बाधा डालता है और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा-

    " मिस्टर दातार, आप कहते हैं कि कुछ चैनलों को छोड़कर, सभी मीडिया चैनल आत्मसंयम बरतते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आप इस अदालत में ऐसे लोगों की गिनती कर सकते हैं जो इससे सहमत होंगे। हम समझते हैं कि आप नहीं चाहते हैं सरकार हस्तक्षेप करे और आप चाहते हैं कि स्व-नियामक तंत्र जारी रहे। समान रूप से स्व-नियामक तंत्र को प्रभावी बनाया जाना है।''

    सीजेआई ने यह भी कहा कि अभिनेता की मौत के बाद मीडिया "उन्मत्त" हो गया और उसने "उन्माद" पैदा कर दिया।

    सीजेआई ने सजा की मात्रा पर सवाल उठाते हुए पूछा-

    " एक चैनल के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना- क्या यह वास्तव में प्रभावी है? आपका जुर्माना उस शो से होने वाले मुनाफे के अनुपात में होना चाहिए। हम मीडिया पर पूर्व सेंसरशिप या पोस्ट सेंसरशिप नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन स्व-नियामक तंत्र को प्रभावी होना चाहिए। आप ऐसे मामलों में आपराधिक जांच को वस्तुतः रोक देते हैं। जबकि हम इस तथ्य की सराहना करते हैं कि स्व-नियमन होना चाहिए, यह सिद्धांत होना चाहिए कि स्व-नियामक निकाय प्रभावी होना चाहिए।

    सीजेआई ने कहा कि हालांकि एनबीडीएसए का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है, लेकिन उनका दायरा एनबीडीए दिशानिर्देशों द्वारा सीमित है।

    इस समय कुछ पक्ष प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील अमित पई ने एनबीए द्वारा स्व-नियामक तंत्र की अप्रभावीता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा-

    " पहले एक टीवी चैनल का उदाहरण था। मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन हकीकत यह है कि जब एनबीए ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया तो उन्होंने एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ दी और दूसरे में शामिल हो गए। "

    इसके बाद पीठ ने आग्रह किया कि स्वनियामक तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। अदालत ने निर्देश दिया कि तीन सप्ताह के भीतर एक जवाबी हलफनामा दायर किया जाए और जुर्माना संरचना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो 2008 से अपरिवर्तित बनी हुई है।

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    " हमने अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश देखे हैं। हम बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में बदलाव करेंगे। लेकिन हम अब नियमों को मजबूत करेंगे।''

    पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए आदेश में कहा, "इस अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या स्व-नियामक तंत्र को तैयार करने के लिए उठाए गए कदमों को रूपरेखा और पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के संबंध में मजबूत करने की आवश्यकता है।"

    केस टाइटल : न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य डायरी नंबर 10801-2021


    Next Story