टीवी चैनलों में आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्र में आने वाले मामलों पर बहस आपराधिक न्याय के प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप के समान : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
20 April 2022 8:00 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनलों में आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्र में आने वाले मामलों को छूने वाली बहस या चर्चा आपराधिक न्याय के प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप के समान होगी।
जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एक आपराधिक अपील पर फैसले में कहा कि अपराध से संबंधित सभी मामले और क्या कोई विशेष बात सबूत का एक निर्णायक टुकड़ा है, इसे एक टीवी चैनल के माध्यम से नहीं, बल्कि एक न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए।
अदालत चार आरोपियों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों पर विचार कर रही थी, जिन्हें भारतीय दंड संहिता (डकैती) की धारा 394 के तहत दोषी ठहराया गया था।
पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में चलाई गई डीवीडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले का आधार बनाया था। यह एक पुलिस अधिकारी को इकबालिया बयान की प्रकृति में एक बयान के बारे में है। अदालत ने आगे कहा कि जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड की गई डीवीडी पर उक्त बयानों को उदय टीवी द्वारा "पुट्टा मुट्टा" नामक एक कार्यक्रम में चलाया और प्रकाशित किया गया था।
इस संदर्भ में, पीठ ने कहा:
"उक्त डीवीडी को एक निजी टीवी चैनल के हाथों में जाने की अनुमति देना ताकि इसे एक कार्यक्रम में चलाया और प्रकाशित किया जा सके, कर्तव्य की उपेक्षा और न्याय के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के अलावा और कुछ नहीं है। अपराध से संबंधित सभी मामले और क्या कोई ऐसा विशेष सबूत का एक निर्णायक टुकड़ा है, इसे एक न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए, न कि एक टीवी चैनल के माध्यम से। यदि कोई स्वैच्छिक बयान था, तो मामले को कानून की अदालत द्वारा निपटाया जाएगा। सार्वजनिक मंच इस तरह की बहस या सबूत के लिए जगह नहीं है अन्यथा कानून के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार और कार्य क्या रहेंगे। ऐसी कोई भी बहस या चर्चा जो न्यायालयों के क्षेत्र में हैं, उन्हें आपराधिक न्याय के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप माना जाएगा। "
केरल हाईकोर्ट ने रिपोर्टर टीवी के खिलाफ गैग ऑर्डर जारी किया
संयोग से, केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मलयालम समाचार चैनल रिपोर्टर टीवी के खिलाफ अंतरिम एक-पक्षीय गैग आदेश जारी किया, जिसमें 2017 हत्या की साजिश के बारे में या अभिनेता यौन उत्पीड़न का मामला रिपोर्ट करते समय अभिनेता दिलीप के बहनोई सूरज से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी आइटम को प्रकाशित / प्रसारित करने से अगले तीन हफ्तों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।
जस्टिस मोहम्मद नियास सी पी ने कहा,
"संहिता केवल जांच अधिकारी को केस डायरी में प्रविष्टियों की एक प्रति मजिस्ट्रेट को प्रेषित करने का निर्देश देती है और यहां तक कि जब आरोपी उस स्तर पर रिमांड रिपोर्ट को छोड़कर किसी भी दस्तावेज की प्रति प्राप्त करने का हकदार नहीं है, तो यह समझना मुश्किल है कि कोई अन्य व्यक्ति/नागरिक/मीडिया उन विवरणों की प्रतियां कैसे प्राप्त कर सकता है, जिनके लिए आरोपी भी हकदार नहीं है। इससे भी बदतर स्थिति ऊपर बताई गई कथित सामग्री के प्रकाशन/प्रसारण की होगी, जो केवल निम्नलिखित अनुमान / संदेह के आधार पर हो सकती है। जांच के दौरान, जांच एजेंसी को किसी भी अपराध की जांच के विवरण को आम तौर पर तीन मामलों में जनता के सामने प्रकट करने की अनुमति नहीं है; सिद्धांत, अधिकार और औचित्य।"
मामले का विवरण
वेंकटेश @ चंद्रा बनाम कर्नाटक राज्य | 2022 लाइव लॉ ( SC) 387 | सीआरए 1476-1477/ 2018 | 19 अप्रैल 2022
पीठ: जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस पी एस नरसिम्हा
वकील: अपीलकर्ताओं के लिए वकील लक्ष्मेश एस कामत और राज्य के लिए एएजी निखिल गोयल
हेडनोट्सः भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; धारा 27 - अभियोजन एजेंसी की ओर से बयान के केवल उस हिस्से के बजाय पूरे बयान को दर्ज करने की प्रवृत्ति जो तथ्यों की खोज की ओर ले जाती है - इस प्रक्रिया में, एक आरोपी की स्वीकारोक्ति जो अन्यथा साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों से प्रभावित होती है , रिकॉर्ड में अपना स्थान पाती है। इस तरह के बयानों में न्यायालय के विवेक को प्रभावित करने और पूर्वाग्रह करने की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति हो सकती है। इस प्रथा को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। (पैरा 19)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; धारा 27 - अभियुक्त का बयान डीवीडी पर रिकॉर्ड किया गया और अदालत में चलाया गया - ऐसा बयान एक पुलिस अधिकारी के सामने स्वीकारोक्ति की प्रकृति में है और पूरी तरह से साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों से प्रभावित है। यदि सभी आरोपी स्वीकारोक्ति करने के इच्छुक थे, तो जांच तंत्र संहिता की धारा 164 के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान कर सकता था। उस पाठ्यक्रम से कोई भी प्रस्थान स्वीकार्य नहीं है और इसे प्रमाण के रूप में पहचाना और रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता है। (पैरा 20)
मीडिया ट्रायल - अपराध से संबंधित सभी मामले और क्या कोई विशेष बात सबूत का एक निर्णायक टुकड़ा है या नहीं, इसे एक न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए, न कि किसी टीवी चैनल के माध्यम से। यदि कोई स्वैच्छिक बयान होता है, तो मामले को न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा। सार्वजनिक मंच इस तरह की बहस या सबूत के लिए जगह नहीं है कि अन्यथा कानून की अदालतों का विशेष डोमेन और कार्य क्या है। ऐसा कोई भी वाद-विवाद या चर्चा, जो न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में हो, आपराधिक न्याय के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के समान होगी। (पैरा 21)
आपराधिक ट्रायल - अपराध का विवरण देने वाले एक मात्र चार्ट अपराध की संख्या और धाराओं और अपराधों की प्रकृति के बारे में दोषसिद्धि के चरण में ध्यान में नहीं रखा जा सकता है - यदि अभियोजन पक्ष चाहता था कि न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान दे कि ऐसे अन्य मामले भी थे जिनमें आरोपी शामिल थे, निर्णय या दोषसिद्धि के आदेशों सहित पर्याप्त विवरण के साथ संबंधित चार्जशीट को रिकॉर्ड में पेश किया जाना चाहिए था। सजा या दोषसिद्धि के स्तर पर अन्य अपराधों में अभियुक्त की संलिप्तता के प्रमाण के रूप में एकमात्र चार्ट को शामिल नहीं किया जा सकता है। (पैरा 32, 22)
आपराधिक ट्रायल - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - जिन परिस्थितियों के आधार पर अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए - सिद्धांतों पर चर्चा की गई। [शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1984 SC 1622, मुशीर खान @ बादशाह खान और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 2 SCC 748 को संदर्भित]
सारांश :- आईपीसी की धारा 394 के तहत दोषी ठहराए गए अभियुक्त द्वारा अपील- अनुमति दी गई - अभियोजन इस हद तक बोझ का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है कि अभियुक्त के पक्ष में बेगुनाही की धारणा विस्थापित हो जाती है।
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