सिर्फ अखबारों की रिपोर्ट पर अधपकी 'ट्रिगर हैप्पी' याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

27 Oct 2021 2:47 PM IST

  • सिर्फ अखबारों की रिपोर्ट पर अधपकी ट्रिगर हैप्पी याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में ' दाखिल की गई कुछ याचिकाओं की गुणवत्ता' पर ध्यान देते हुए टिप्पणी की कि व्यक्तियों को केवल कुछ अखबारों की रिपोर्ट पर अधपकी याचिका दायर नहीं करनी चाहिए।

    सीजेआई एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि इस तरह की क़वायद याचिका दायर करने वाले व्यक्ति द्वारा समर्थित कार्य की मदद करना तो दूर, अक्सर उस कार्य के लिए हानिकारक होती है। अदालत ने कहा कि याचिकाओं की इस तरह की 'ट्रिगर हैप्पी फाइलिंग' को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

    बेंच जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली भी शामिल हैं, ने कहा कि अखबारों की रिपोर्ट को, अपने आप में ही, सामान्य तौर पर, रेडीमेड दलीलों के रूप में नहीं ली जानी चाहिए, जिसे कोर्ट में दायर किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि समाचार एजेंसियों को न्यायालय पर भरोसा नहीं है।

    हालांकि, अदालत ने कहा कि इन याचिकाओं में लगाए गए आरोप उन मामलों से संबंधित हैं जिनके बारे में समाचार एजेंसियों द्वारा की गई जांच रिपोर्टिंग को छोड़कर आम नागरिकों को जानकारी नहीं होगी। इसके अलावा, अदालत ने मामलों पर विचार किया क्योंकि कथित पेगासस स्पाइवेयर हमले के कथित रूप से पीड़ित व्यक्तियों सहित कई अन्य याचिकाएं दायर की गई थीं।

    सुनवाई के दौरान ही पीठ ने एडवोकेट एमएल शर्मा की उस जनहित याचिका पर खिंचाई की थी, जिसमें उन्होंने पेगासस जासूसी विवाद की जांच की मांग की थी।

    पीठ ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा था,

    "अखबार की कटिंग को छोड़कर, आपकी याचिका में क्या है। आपने किस उद्देश्य के लिए याचिका दायर की है? आप चाहते हैं कि हम सामग्री एकत्र करें और आपके मामले पर बहस करें? यह जनहित याचिका दायर करने का तरीका नहीं है। हम भी समाचार पत्र पढ़ते हैं।"

    अदालत ने अपने फैसले में दर्ज किया:

    42. प्रारंभ में, यह न्यायालय उन रिट याचिकाओं से संतुष्ट नहीं था जो दायर की गई थीं क्योंकि ये पूरी तरह से केवल कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर निर्भर थीं। इस न्यायालय ने आम तौर पर रिट याचिकाओं, विशेष रूप से जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित करने का प्रयास किया है, जो याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी अतिरिक्त कदम के बिना पूरी तरह से समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

    ट्रिगर हैप्पी फाइलिंग को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है

    पीठ ने तब रोहित पांडेय बनाम भारत संघ, (2005) 13 SCC 702 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका दायर करने की आलोचना की गई थी।

    इसलिए, अदालत ने कहा:

    43. जबकि हम समझते हैं कि इन याचिकाओं में लगाए गए आरोप उन मामलों से संबंधित हैं जिनके बारे में आम नागरिकों को जानकारी नहीं होगी, सिवाय समाचार एजेंसियों द्वारा की गई जांच रिपोर्टिंग के, दायर की गई कुछ याचिकाओं की गुणवत्ता को देखते हुए, हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि लोगों को केवल कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर अधपकी याचिका दायर नहीं करनी चाहिए। इस तरह की क़वायद, याचिका दायर करने वाले व्यक्ति द्वारा समर्थित कार्य की मदद करने से दूर, अक्सर स्वयं कार्य के लिए हानिकारक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायालय को मामले में उचित सहायता नहीं मिलेगी, यहां तक ​​कि प्रारंभिक तथ्यों को निर्धारित करने का भार भी न्यायालय पर छोड़ दिया जाएगा। यही कारण है कि अदालतों में और विशेष रूप से इस न्यायालय में, जो देश में अंतिम निर्णायक निकाय है, ऐसी याचिकाओं को खुशी से दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

    इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि समाचार एजेंसियों पर न्यायालय का भरोसा नहीं है

    अदालत ने स्पष्ट किया कि इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि समाचार एजेंसियों पर न्यायालय का भरोसा नहीं है।

    पीठ ने यह कहा:

    इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि समाचार एजेंसियों पर न्यायालय द्वारा भरोसा नहीं किया जाता है, बल्कि उस भूमिका पर जोर दिया जाना चाहिए जो लोकतंत्र के प्रत्येक स्तंभ की होती है। समाचार एजेंसियां ​​​​तथ्यों की रिपोर्ट करती हैं और उन मुद्दों को प्रकाश में लाती हैं जिन्हें अन्यथा सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये तब एक सक्रिय और संबंधित नागरिक समाज द्वारा की गई आगे की कार्रवाई के साथ-साथ न्यायालयों में किए गए किसी भी बाद की फाइलिंग के लिए आधार बन सकते हैं। लेकिन अखबार की रिपोर्ट, अपने आप में, सामान्य तौर पर, अदालत में दायर की जा सकने वाली रेडीमेड दलीलों के रूप में नहीं ली जानी चाहिए।

    केस का नाम और उद्धरण : मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ | LL 2021 SC 600

    मामला संख्या। और दिनांक: डब्लयूपी ( सीआरएल) 314/ 2021 | 27 अक्टूबर 2021

    पीठ: सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली

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