नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के अधीनस्थ हैं, विरोधी फैसले पारित करने से विषम परिस्थिति पैदा होगी : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

8 Jun 2022 3:30 AM GMT

  • नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के अधीनस्थ हैं, विरोधी फैसले पारित करने से विषम परिस्थिति पैदा होगी : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के अधीनस्थ हैं।

    जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने कहा,

    "इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ऐसी स्थिति में, यह संवैधानिक न्यायालयों द्वारा पारित आदेश है, जो वैधानिक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों पर प्रभावी होगा।"

    इस मामले में, राज्य विशाखापत्तनम के पास रुशिकोंडा हिल में एक रिसॉर्ट चला रहा था। अतिरिक्त सुविधाओं के साथ उसी स्थान पर रिसॉर्ट के पुनर्निर्माण के लिए इसे ढहा दिया दिया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष उक्त निर्माण को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने निर्माण की अनुमति देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। हालांकि, संसद के एक मौजूदा सदस्य द्वारा भेजे गए एक पत्र का संज्ञान लेते हुए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कार्यवाही शुरू की और राज्य को कोई और निर्माण करने से रोक दिया।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, राज्य ने एनजीटी की कार्यवाही को चुनौती दी थी कि जब सक्षम क्षेत्राधिकार का हाईकोर्ट पहले से ही मामले पर विचार कर रहा था, तो एनजीटी कार्रवाई के समान कारण के संबंध में मामले पर विचार नहीं कर सकता था।

    इस तर्क से सहमत होते हुए, पीठ ने कहा कि एनजीटी की ओर से उसके समक्ष कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं था।

    "किसी भी मामले में, यह बताने के लिए कोई कानून आवश्यक नहीं है कि जहां तक ​​ट्रिब्यूनल का संबंध है, वे हाईकोर्ट के अधीनस्थ होंगे, जहां तक ​​हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का संबंध है। इस संबंध में एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के पास फैसले के लिए एक संदर्भ भी भेजा गया था।... इसलिए, हम सुविचारित विचार से हैं कि विद्वान एनजीटी की ओर से इसके समक्ष कार्यवाही को जारी रखना उचित नहीं था, विशेष रूप से, जब यह बताया गया था कि हाईकोर्ट भी इस मामले पर विचार कर रहा था और निर्माण की अनुमति देने वाला एक अंतरिम आदेश पारित किया था। एनजीटी और हाईकोर्ट द्वारा पारित विरोधी फैसले पारित करने से अधिकारियों को विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा कि वो किस आदेश का पालन करें। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि ऐसी स्थिति में संवैधानिक न्यायालयों द्वारा पारित आदेश हैं, जो वैधानिक ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित आदेशों पर प्रबल होंगे।"

    इसलिए अदालत ने एनजीटी के समक्ष कार्यवाही को रद्द कर दिया और पक्षों को उचित आदेश के लिए हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी। यह भी स्पष्ट किया कि जब तक हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विचार नहीं करता है, केवल उस क्षेत्र में निर्माण की अनुमति दी जाएगी जहां निर्माण पहले मौजूद था और जिसे ध्वस्त कर दिया गया था और समतल क्षेत्र किया गया था।

    "हम आगे पाते हैं कि प्रतिवादी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि इन सभी तथ्यों को हाईकोर्ट के समक्ष रखा जाए और हाईकोर्ट कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने पर विचार करे ताकि विकास और पर्यावरण दोनों मुद्दों के बीच संतुलन बनाया जा सके। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यद्यपि विकास राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है, पर्यावरण की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण मुक्त पर्यावरण और पारिस्थितिकी को संरक्षित किया जा सके।

    मामले का विवरण

    आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रघु राम कृष्ण राजू कनुमुरु (एमपी) | 2022 लाइव लॉ (SC) 544 | सीए 4522-4524/ 2022 का | 1 जून 2022

    पीठ: जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस हिमा कोहली

    वकील : राज्य के लिए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, प्रतिवादी के लिए एडवोकेट बालाजी श्रीनिवासन

    हेडनोट्स

    ट्रिब्यूनल - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल - ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के अधीनस्थ होंगे, जहां तक ​​हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का संबंध है- एनजीटी और हाईकोर्ट द्वारा पारित परस्पर विरोधी आदेश एक विषम स्थिति को जन्म देंगे, जहां अधिकारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा कि उन्हें किस आदेश का पालन करना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि ऐसी स्थिति में संवैधानिक न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक ट्रिब्यूनव द्वारा पारित आदेशों पर प्रभावी होंगे। ( पैरा 11)

    पर्यावरण कानून - सतत विकास - विकास और पर्यावरण के मुद्दों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता - यद्यपि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिए विकास आवश्यक है, पर्यावरण की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण और पारिस्थितिकी को संरक्षित किया जा सके। (पैरा 16)

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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