टोक्यो पैरालिंपिक: सुप्रीम कोर्ट निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो गेम्स 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा

LiveLaw News Network

2 Aug 2021 6:04 AM GMT

  • टोक्यो पैरालिंपिक: सुप्रीम कोर्ट निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो गेम्स 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पांच बार के पैरालिंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। याचिका में अर्जुन पुरस्कार विजेता और पांच बार के पैरालिंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा के नाम को टोक्यो गेम्स 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाने के खिलाफ चुनौती दी गई है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने किया, जिन्होंने कहा कि आज पैरालिंपिक के लिए नाम जमा करने का अंतिम दिन है।

    सीजेआई एनवी रमाना ने शुरू में पूछा कि उल्लेख के लिए एक पत्र क्यों दायर नहीं किया गया है। एडवोकेट सिंह ने जवाब दिया कि मामले की अत्यधिक तात्कालिकता को देखते हुए उन्हें मौखिक उल्लेख करना पड़ रहा है।

    एडवोकेट सिंह ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि उनका बहिष्कार अवैध और कोर्ट ने मामले को 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। सिंह ने आग्रह किया कि अगर आज मामले की सुनवाई नहीं हुई, तो यह निष्फल हो जाएगा।

    वरिष्ठ वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नरेश कुमार शर्मा एक विकलांग निशानेबाज हैं, जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता है और उनका नाम मनमाने ढंग से पैरालिंपिक से बाहर कर दिया गया है।

    सीजेआई ने अंत में एडवोकेट सिंह को कागजात आगे बढ़ाने के लिए कहा।

    सीजेआई ने कहा कि अगर कोई वास्तविक अत्यावश्यकता है तो हम इसे किसी अदालत को आवंटित कर देंगे। हम इसे देखते हैं।

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