सुप्रीम कोर्ट फाइलिंग में 1 अप्रैल से A4 साइज़ के पेपर के दोनों तरफ मुद्रण को मंज़ूरी

LiveLaw News Network

12 March 2020 9:33 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट फाइलिंग में 1 अप्रैल से A4 साइज़ के पेपर के दोनों तरफ मुद्रण को मंज़ूरी

    सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से न्यायिक पक्ष की फाइलिंग में A4 साइज़ के पेपर के दोनों तरफ मुद्रण होना चाहिए।

    यह "कागज और मुद्रण के उपयोग के बारे में एकरूपता लाने और कागज की खपत को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए" के उद्देश्य से किया गया है।

    5 मार्च को जारी परिपत्र में कहा गया है,

    "कागज और मुद्रण के उपयोग के बारे में एकरूपता लाने और कागज की खपत को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए, बेहतर गुणवत्ता वाले A4 साइज़ के कागज (29.7 सेमी x 21 सेमी) जो 75 जीएसएम से कम न हो, दोनों तरफ मुद्रण के साथ, टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज़ 14, डेढ़ लाइन के स्पेस के साथ (कोटेशन और इंडेंट के लिए - फॉन्ट साइज़ 12 सिंगल लाइन स्पेस में), जिसमें लेफ्ट और राइट साइड में 4 सेंटीमीटर का मार्जिन हो और 2 सेमी ऊपर और नीचे मार्जिन हो, इस न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिकाओं, हलफनामों या अन्य दस्तावेजों में उपयोग किया जाएगा।"

    यह भी कहा गया है कि कोर्ट रजिस्ट्री से एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड को सभी संचार ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे, इसके बाद एसएमएस अलर्ट आएगा। "हार्ड कॉपी के माध्यम से संचार भेजने की प्रथा रजिस्ट्री द्वारा बंद कर दी जाएगी।

    मिसलेनियस आवेदन, पुनर्विचार याचिका, क्यूरेटिव याचिका और मामलों के निपटारे में अवमानना ​​याचिकाओं को कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा 1 + 1 प्रारूप - अर्थात मूल कागजात के 1 सेट + 1 पेपरबैक में स्वीकार किया जा सकता है। दोष ठीक होने के बाद, शेष पेपरबैक दायर किए जाएंगे।

    पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने ए 4 साइज के पेपर को फाइलिंग में डबल साइड प्रिंटिंग के इस्तेमाल की अनुमति देने के फैसले को मंजूरी दी थी।

    14 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में कागज के उपयोग के युक्तिकरण के लिए समिति की एक बैठक जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) भी शामिल रहे, उसमें यह फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट समिति ने बार सदस्यों को पिछले महीने इसकी खपत को कम करने के उद्देश्य से कागज और अन्य मापदंडों से संबंधित नियमों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था।

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