बकाया वेतन पाने के लिए कर्मचारी को अनुरोध करना होगा कि वो लाभप्रद रूप से नियुक्त नहीं था, तभी भार नियोक्ता पर शिफ्ट होगा : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

24 April 2022 8:14 AM GMT

  • बकाया वेतन पाने के लिए कर्मचारी को अनुरोध करना होगा कि वो लाभप्रद रूप से नियुक्त नहीं था, तभी भार नियोक्ता पर शिफ्ट होगा : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को माना कि जिस कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और वो बकाया वेतन (Back wages) पाने का इच्छुक है तो वो या तो अनुरोध करने के लिए बाध्य है या कम से कम पहली बार में एक बयान दे कि वो लाभप्रद रूप से नियुक्त नहीं था या सेवा से बर्खास्त होने के बाद कम वेतन पर कार्यरत था। इसमें कहा गया है कि इसके बाद ही यह बोझ नियोक्ता पर होगा कि वह अन्यथा साबित करे।

    जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करने वाली अपील को खारिज कर दिया, जिसने इलाहाबाद बैंक के अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित दंड आदेश को रद्द कर दिया था और अपने दोषी अधिकारी को 50% पिछले वेतन और सभी परिणामी लाभ के साथ बहाल करने का निर्देश दिया था।

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    प्रतिवादी अधिकारी को इलाहाबाद बैंक में 1974 में एक क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में, 1982 में जूनियर मैनेजर ग्रेड- II के पद पर पदोन्नत किया गया था। 1998 में, इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम के नियम 24 के तहत उनके खिलाफ तीन धाराएं आरोपित की गईं, जो कि विनियमन 3 (1) का उल्लंघन करने और अंधाधुंध अग्रिम देने और मूल्यांकन करने और ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने में विफलता के लिए थीं। एक विभागीय जांच शुरू की गई, जो 09.01.1989 को समाप्त हुई।

    जांच रिपोर्ट 13.03.1989 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेजी गई थी। यद्यपि उक्त प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमत था, लेकिन उसने सोचा कि उसमें ठोस तर्क का अभाव है। उसी के मद्देनज़र, उसने स्वतंत्र रूप से सबूतों का विश्लेषण किया और 31.03.1989 को सेवा से बर्खास्तगी के दंड का आदेश पारित किया।

    अधिकारी ने इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 के विनियम 17 के तहत एक विभागीय अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील को खारिज कर दिया, लेकिन एक निष्कर्ष दर्ज किया कि जांच रिपोर्ट की प्रति अंतिम दंड आदेश के साथ संलग्न नहीं थी। एक पुनर्विचार आवेदन भी दायर किया गया, जिसका भाग्य भी वही हुआ। इसके बाद अधिकारी ने एक रिट याचिका दायर करके इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 के विनियम 9 पर भरोसा करते हुए, जो जांच रिपोर्ट की एक प्रति की आपूर्ति को निर्धारित करता है, हाईकोर्ट ने अधिकारी को एक नई अपील दायर करने के लिए कहने वाली याचिका की अनुमति दी और प्रबंधन को निर्देश दिया कि वो बैंक जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराएगा। हाईकोर्ट के आदेश को बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन व्यर्थ रहा हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया गया।

    08.05.2012 को, बैंक ने अधिकारी को एक पत्र भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट की प्रति का पता नहीं चल रहा है। नतीजतन, अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद के घटनाक्रम पर इस मुद्दे को फिर से दाखिल करने के लिए अधिकारी को स्वतंत्रता दी। इसके बाद, एक रिट याचिका दायर की गई और हाईकोर्ट ने जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 50% बैकवेज़ के साथ और सभी परिणामी लाभों के लिए,जिसका वह हकदार होता अगर उसे सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाता,

    बहाली का निर्देश दिया गया था। बैंक ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अधिकारी ने पूर्ण वेतन की मांग करते हुए एक विशेष अनुमति याचिका भी दायर की।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण

    बैंक द्वारा दायर एसएलपी में जारी सीमित नोटिस को देखते हुए, न्यायालय ने इस मुद्दे की रूपरेखा को निम्नानुसार चित्रित किया -

    "... क्या अधिकारी कर्मचारी पिछले वेतन का बिल्कुल भी हकदार नहीं है या क्या वह हाईकोर्ट द्वारा धारित बैकवेज का केवल 50% का हकदार है या क्या वह पूर्ण बैकवेज का हकदार है।"

    यह कहा गया कि इस तथ्य के अलावा कि प्रबंधन विनियम 9 के उल्लंघन में जांच रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति करने में विफल रहा है, हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया था कि विभागीय कार्यवाही में अधिकारी के बुरे उद्देश्य को स्थापित नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर विचार करते हुए 50% बैकवेज़ दिया था कि वह 24 साल के लिए सेवा से बाहर था, क्योंकि उसे वर्ष 1989 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख 28.02.2013 थी। अधिकारी ने दीपालू गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर शिक्षक महाविद्यालय (डी. ईडी) और अन्य (2013) 10 SCC 324 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया था कि सेवा की गलत समाप्ति के मामलों में पूर्ण बैकवेज़ का अनुदान एक सामान्य नियम है। कोर्ट ने कहा कि उद्धृत मामला कर्मचारियों की श्रेणी से संबंधित है, जबकि उदाहरण के मामले में अधिकारी एक प्रबंधकीय पद पर काम कर रहा था। इसमें कहा गया है-

    "अदालतों को हमेशा कामगार श्रेणी के कर्मचारियों और प्रबंधकीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में लागू होने वाले विभिन्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। उपयुक्त मामलों में, श्रम कानून और सेवा कानून के बीच के अंतर को भी ध्यान में रखना पड़ सकता है। कई बार, न्यायालय सेवा कानून के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में गलत तरीके से श्रम कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में निर्धारित सिद्धांत लागू करते हैं।"

    दीपालू गुंडू (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी -

    "आमतौर पर, एक कर्मचारी या कामगार जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और जो बैकवेज़ पाने की इच्छा रखता है, उसे या तो फैसला करने वाले प्राधिकारी या पहली अदालत के समक्ष या तो निवेदन करना पड़ता है या कम से कम एक बयान देना होता है कि वह लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं था या कम वेतन पर नियोजित था।"

    उक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांत का पालन करते हुए, न्यायालय ने पाया कि अधिकारी ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा था कि वह बर्खास्त होने के बाद नियोजित नहीं था। इसलिए, न्यायालय की राय थी कि दीपालू गुंडू के फैसले पर भरोसा करते हुए उठाए गए तर्क से वर्तमान मामले में कोई असर नहीं पड़ेगा। यह नोट किया -

    "यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि पहली बार में, कर्मचारी की ओर से यह अनुरोध करने का दायित्व है कि वह लाभकारी रूप से नियोजित नहीं है। केवल तभी ये बोझ नियोक्ता पर एक दावा करने और स्थापित करने के लिए स्थानांतरित होगा।"

    केस: इलाहाबाद बैंक और अन्य बनाम अवतार भूषण भरतीय

    केस नम्बर और तारीख : 2018 की एसएलपी (सिविल) संख्या 32554 | 22 अप्रैल 2022

    पीठ: जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम

    उपस्थिति: राजेश कुमार गौतम, एओआर अनंत गौतम, अधिवक्ता। अधिवक्ता निपुण शर्मा, अधिवक्ता सचिन सिंह, अपीलकर्ताओं के लिए; उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता राहुल श्याम भंडारी, एओआर जी प्रियदर्शनी, अधिवक्ता, कोणार्क त्यागी।

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