"सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होना गर्व की बात" : जस्टिस अशोक भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में विदाई के दौरान कहा

LiveLaw News Network

30 Jun 2021 10:46 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होना गर्व की बात : जस्टिस अशोक भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में विदाई के दौरान कहा

    सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण का आज आखिरी कार्यदिवस था। वह 4 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

    परंपरा के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में न्यायमूर्ति अशोक भूषण के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया गया था।

    भारत के अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल, विदाई के लिए सबसे पहले बोले। उन्होंने कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक "दुखद दिन" है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने महामारी के दौरान COVID के दौरान प्रवासी श्रमिकों की की पीड़ा को कम करने के निर्देश जारी किए हैं, और खाद्य सुरक्षा के लिए सूखा राशन, सामुदायिक रसोई आदि उपलब्ध कराने के मामले में कल उनके नेतृत्व वाली पीठ द्वारा पारित निर्देशों का हवाला दिया।

    एजी ने कहा,

    "कानूनी समुदाय और न्यायपालिका और इस देश की आबादी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। यह बहुत दुखद है कि न्यायमूर्ति अशोक भूषण हमें छोड़कर जा रहे हैं।"

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो अटॉर्नी जनरल की भावनाओं को साझा करते हैं। एसजी ने याद किया कि अदालत की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भूषण के चेहरे पर हमेशा एक "कोमल मुस्कान" रही।

    एसजी ने कहा,

    "अदालत में उनके द्वारा बरते गए शिष्टाचार, बार के सदस्यों के लिए दिखाया गया सम्मान और आम आदमी के लिए चिंता अनुकरणीय है। बार और इस देश के नागरिकों द्वारा उनको हमेशा याद किया जाएगा।"

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि न्यायमूर्ति अशोक भूषण "विनम्र व्यक्ति" हैं।

    विकास सिंह ने कहा,

    "न्यायमूर्ति भूषण ने कभी किसी जूनियर वकील को यह महसूस नहीं कराया कि वह कानून को नहीं जानते, उन्होंने उन्हें सलाह देने और उनकी कमियों के बारे में मार्गदर्शन करने की कोशिश की। इस विनम्रता को हम आने वाले समय में याद करेंगे।"

    सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवाजी जाधव ने कहा,

    "न्यायमूर्ति भूषण ने अपने अल्प कार्यकाल में अपने फैसले और सामाजिक न्याय में रुचि के लिए काफी प्रभाव छोड़ा है। वह सामाजिक न्याय के एक प्रकाशस्तंभ रहे हैं और उन्होंने अपने कानूनी कौशल और न्यायिक दृष्टि के माध्यम से हमारे देश में संवैधानिक विकास पर एक उल्लेखनीय छाप छोड़ी है।"

    न्यायमूर्ति भूषण का दृष्टिकोण कल्याणकारी और मानवतावादी रहा: सीजेआई रमना

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि न्यायमूर्ति भूषण ने अपने निर्णयों में "कल्याणवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण" को दर्शाया है।

    सीजेआई ने कहा,

    "न्यायमूर्ति भूषण की यात्रा वास्तव में उल्लेखनीय रही है, और कानूनी पेशेवर के रूप में उनकी यात्रा को कई मील के पत्थर से चिह्नित किया गया है। वह एक मूल्यवान सहयोगी रहे हैं। बेंच और समितियों में उनकी उपस्थिति, जिसका मैं सदस्य रहा हूं, बस इतना आश्वस्त करने वाला रहा है क्योंकि वह पहले सबसे महत्वपूर्ण एक महान इंसान हैं। इस गुण को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में प्रचुर मात्रा में प्रतिबिंबित पाया गया है। वह उच्च न्यायपालिका के लिए एक महान मूल्यवर्धक रहे हैं।

    उनके निर्णय उनके कल्याणकारी और मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रमाण हैं। न्यायमूर्ति भूषण को उनके न्यायिक योगदान के लिए निश्चित रूप से याद किया जाएगा और धन्यवाद दिया जाएगा। मैंने हाल ही में उनका साक्षात्कार देखा जहां उन्होंने कहा, 'न्यायाधीश केवल उनके निर्णयों से जाने जाते हैं, निर्णय एक न्यायाधीश की धातु का परीक्षण करने के लिए एकमात्र सही मानदंड हैं'। न्यायमूर्ति भूषण को उनके फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा।"

    न्यायमूर्ति भूषण का जवाब

    न्यायमूर्ति भूषण ने उन्हें दिए गए सहयोग के लिए अपने सहयोगियों और बार का आभार व्यक्त किया।

    न्यायमूर्ति भूषण ने कहा,

    "कोर्ट के अंदर और बाहर बार मेरे लिए बहुत दयालु और सम्मानजनक रहा है। मेरा विचार है कि एक न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय केवल उसका योगदान नहीं कहा जा सकता है, बल्कि बार का योगदान न्यायाधीश के योगदान से अधिक है। मुझे इस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होने पर गर्व है जिसने कानून के शासन को बरकरार रखा है।सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनना बहुत गर्व की बात है।

    बार और बेंच दो पहियों का हिस्सा हैं, इनका रिश्ता समुद्र और बादलों जैसा है। न्यायाधीश समुद्र से आते हैं, और उसके बाद समुद्र में विलीन हो जाते हैं। यह बार है जो न्यायाधीशों की नर्सरी है। आज मैं बार के वरिष्ठ और जूनियर सदस्यों को श्रद्धांजलि और सम्मान देता हूं। कनिष्ठ सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के भविष्य हैं। एससीबीए ने इस देश के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    मैं सीजेआई और अपने सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं जो हमेशा दयालु और स्नेही रहे हैं और उनकी अंतर्दृष्टि से मुझे अपने न्यायिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में हमेशा लाभ हुआ है। मैं बेंच, बार, रजिस्ट्री और निजी स्टाफ के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं।"

    13 मई 2016 को न्यायमूर्ति अशोक भूषण को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। इससे पहले, वह अगस्त 2014 से केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।

    उन्होंने अपने कानूनी पेशे की शुरुआत 1979 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में दाखिला लेकर की थी। इसके बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच में पदोन्नत होने तक सिविल और मूल पक्ष पर अभ्यास शुरू किया।

    उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड और कई नगर बोर्डों, बैंकों और शिक्षा संस्थानों के स्थायी वकील के रूप में काम किया। उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था।

    अप्रैल 2001 में उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण अयोध्या विवाद, मराठा आरक्षण, प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों, महामारी के दौरान ऋण मोहलत, COVID पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि आदि के लिए

    संबंधित मामलों में कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा थे। उन्होंने सिविल, आपराधिक और सेवा क्षेत्रों में कानून के महत्वपूर्ण बिंदुओं को निपटाने में कई उल्लेखनीय निर्णय दिए हैं।

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