आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
Amir Ahmad
30 July 2026 1:57 PM IST

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आंख के विशेष इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के 20 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
यह आदेश जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने पारित किया था। मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने से जुड़े आपराधिक प्रकरण से संबंधित है। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी ने आंख के विशेष इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने तत्काल विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करते हुए निर्देश दिया कि अभिषेक बनर्जी पहले कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों से चिकित्सकीय जांच कराएं। इसके बाद ही विदेश में इलाज की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा।
अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने पर रोक पहले से लागू एक शर्त के कारण है। आपराधिक मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया, लेकिन यह स्पष्ट शर्त रखी थी कि वे अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।
अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनकी आंख की जिस विशेष चिकित्सा की आवश्यकता है, वह भारत में उपलब्ध नहीं है। इसलिए उन्हें विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखों के अनुसार यह याचिका 24 जुलाई को दायर की गई थी। मामले पर 3 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है।


