हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए विशेष अनुमति याचिका पर मुकदमा चलाने में व्यतीत समय अवधि एक अच्छा आधार होगा: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

25 Nov 2021 5:01 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 नवंबर) को कहा कि अपीलकर्ता की ओर से कुछ देरी के बावजूद विशेष अनुमति याचिका पर मुकदमा चलाने में खर्च की गई समयावधि हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में देरी को माफ करने का एक अच्छा आधार होगा।

    जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने आदेश में कहा,

    "हमारा विचार है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि विशेष अनुमति याचिका पर मुकदमा चलाने में व्यतीत समय, अपीलकर्ताओं की ओर से कुछ देरी के बावजूद अपीलकर्ताओं को पुनर्विचार आवेदन दाखिल करने में इस अवधि की देरी के लिए माफी मांगने से रोक देगा।"

    यह अवलोकन तब किया गया, जब बेंच मद्रास उच्च न्यायालय के 12 सितंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ दीवानी अपील पर विचार कर रही थी।

    उच्च न्यायालय ने आदेश में एसएलपी को खारिज करने के बाद दायर एक पुनर्विचार आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पुनर्विचार याचिका दायर करने में देरी को माफ करने के लिए कोई संतोषजनक आधार नहीं है।

    हाईकोर्ट ने कहा था,

    "सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि शीर्ष अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया है और एसएलपी को तदनुसार खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति की संभावना तलाशने के बाद अब पुनर्विचार याचिका दाखिल किया है। यह अदालत इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि कोई पर्याप्त या संतोषजनक कारण नहीं दिखाई दे रहा है।"

    खोदे डिस्टिलरीज लिमिटेड एंड अन्य बनाम महादेश्वर सहकारी करखाने लिमिटेड, कोल्लेगल (अंडर लिक्विडेशन) लिक्विडेटर द्वारा प्रतिनिधित्व (2019) 4 एससीसी 376 मामले में दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार करने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि एसएलपी का खारिज होना लंबित है।

    दूसरी ओर प्रतिवादी के वकील ने कहा कि एसएलपी 722 दिनों से लंबित नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि अपीलकर्ता एसएलपी में आपत्तियों को दूर करने और आदेश की अनुमेय प्रकृति के पारित होने के बावजूद उन्हें ठीक करने में विफल रहे। उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि इस अवधि को "एसएलपी लंबित" नहीं कहा जा सकता है।

    पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए कहा,

    "इस प्रकार, हम अपीलकर्ताओं द्वारा पुनर्विचार याचिका की योग्यता के मुद्दे पर एक या दूसरे तरीके से टिप्पणी किए बिना पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में देरी के लिए क्षमा मांगने के लिए एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर आवेदन को अनुमति देना उचित समझते हैं।"

    केस का शीर्षक: राधा गजपति राजू बनाम पी. मादुरी गजपति राजू| सीए. नंबर 006974 - 006975 / 2021

    कोरम: जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

    आदेश की कॉपी पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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