तीन उम्मीदवारों ने COVID-19 के लक्षण होने पर परीक्षा न दे पाने वाले छात्रों के लिए पूरक CLAT आयोजित करने के लिए SC में याचिका दाखिल की
LiveLaw News Network
12 Oct 2020 4:34 PM IST
CLAT के तीन उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एक पूरक CLAT परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है जिन्हें COVID -19 के लक्षण होने के कारण CLAT 2020 में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई थी।
याचिका एसके ने वाहिदा शबनम, मुंज विपुल सुधीर और शिवांश त्रिपाठी ने दायर की है और कहा है कि एनएलयू कंसोर्टियम ने पहले 23 सितंबर की अधिसूचना के अनुसार CLAT केंद्रों में आइसोलेशन कमरे के माध्यम से परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी थी। हालांकि कंसोर्टियम ने अपना रुख बदल दिया और CLAT 2020 में COVID -19 संदिग्ध / पॉजिटिव उम्मीदवारों को पूरी तरह से बाहर कर दिया।
यह कथित तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए एसओपी के प्रति अवहेलना है, जिसके तहत उन्होंने COVID -19 के लक्षण वाले उम्मीदवारों को भी अनुमति देने का वादा किया था।
याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि कंसोर्टियम को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ताओं और ऐसे अन्य COVID-19 लक्षण वाले उम्मीदवारों के लिए पूरक CLAT 2020 परीक्षा आयोजित करे।
वैकल्पिक रूप से यह प्रार्थना की गई है कि कंसोर्टियम को प्रत्येक याचिकाकर्ता को 4000 / - रुपये आवेदन शुल्क वापस करने के लिए निर्देशित किया जाए। और उत्तरदाताओं की लापरवाही के कारण करियर में एक वर्ष के नुकसान के लिए उनमें से प्रत्येक को 5,00,000 रुपये का भुगतान करने को कहा जाए।
याचिकाकर्ताओं ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए परीक्षा आयोजित करते समय अनिवार्य निवारक उपायों का पालन करने का निर्देश देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रक्रिया के विवरण (एसओपी) पर भरोसा किया है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अन्य उम्मीदवारों को जारी किए गए CLAT 2020 के एडमिट कार्ड में एनएलयू कंसोर्टियम द्वारा दिए गए आश्वासनों पर भरोसा किया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी में कहा गया है:
"परीक्षा केंद्र में किसी भी ऐसे व्यक्ति को अलग-थलग करने के लिए एक निर्दिष्ट आइसोलेशन कक्ष होना चाहिए, जो परीक्षा के दौरान स्क्रीनिंग के समय लक्षणग्रस्त पाया जाता है, जब तक कि चिकित्सीय सलाह नहीं ली जाती है। लक्षण वाले उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देने पर परीक्षा का आयोजन अधिकारियों द्वारा अग्रिम में ही एक स्पष्ट नीति लागू की जाएगी।"
CLAT 2020 के लिए जारी एडमिट कार्ड में कहा गया है:
"वे उम्मीदवार जिनके शरीर का तापमान 99.14 F से अधिक है या कोई COVID-19 लक्षण दिखाते हैं, उन्हें केंद्र के भीतर एक आइसोलेशन लैब को भेजा किया जाएगा जहां वे सुरक्षित रूप से टेस्ट करा सकते हैं।"
याचिकाकर्ताओं ने राकेश कुमार अग्रवाल और अन्य बनाम नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी भरोसा किया है जिसमें कंसोर्टियम को 28 सितंबर 2020 को CLAT 2020 परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई मानक प्रक्रिया के बाद सभी सावधानियों और छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल करने को कहा गया था।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं को CLAT 2020 परीक्षा में उपस्थित नहीं होने देने का एनएलयू कंसोर्टियम का कार्य प्रकृति में मनमाना है और यह याचिकाकर्ताओं को स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों से वंचित करता है।
उक्त याचिका अधिवक्ता शगुफा सलीम ने अधिवक्ता सुमित चंदर और अधिवक्ता विनय कुमार के माध्यम से दायर की है।