किसी व्यक्ति को शिकायत/ एफआईआर वापस लेने या विवाद सुलझाने के लिए धमकी देने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 195ए नहीं लगेगी : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

9 Aug 2023 1:21 PM GMT

  • किसी व्यक्ति को शिकायत/ एफआईआर वापस लेने या विवाद सुलझाने के लिए धमकी देने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 195ए नहीं लगेगी : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को शिकायत या एफआईआर वापस लेने या विवाद सुलझाने के लिए धमकी देने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 195ए नहीं लगेगी।

    जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि धारा 195ए का बाद वाला हिस्सा यह स्पष्ट करता है कि झूठे साक्ष्य का मतलब अदालत के समक्ष झूठा साक्ष्य देना है।

    इस मामले में, एफआईआर में आरोप यह है कि आरोपी व्यक्तियों ने आईपीसी की धारा 376 डी, 323, 120 बी, 354 ए और 452 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई पहली एफआईआर को वापस लेने के लिए पहली शिकायतकर्ता को धमकी दी और दबाव डाला। एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष आरोपी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई।

    अपील में, शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उसके परिजनों, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है और ऐसी धमकियां उस व्यक्ति को गलत सबूत देने के इरादे से दी जाती हैं, तो यह धारा 195ए आईपीसी के तहत अपराध माना जाएगा।

    हालांकि, इसमें कहा गया है कि ऐसा कुछ भी संकेत नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों ने पहले शिकायतकर्ता को इस इरादे से धमकी दी थी कि पहला शिकायतकर्ता अदालत के समक्ष गलत साक्ष्य दे।

    "धारा 195ए का बाद वाला भाग यह स्पष्ट करता है कि झूठे साक्ष्य का अर्थ अदालत के समक्ष झूठा साक्ष्य देना है। ऐसे झूठे साक्ष्यों पर यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है, तो धमकियां देने का दोषी पाए गए व्यक्ति को उसी तरह और उसी सीमा तक दंडित किया जाएगा, जिस तरह से ऐसे निर्दोष व्यक्ति को दंडित और सजा दी जाती है।

    अदालत ने कहा, धारा 195ए में "झूठा" शब्द को आईपीसी की धारा 191 में जो समझाया गया है, उसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो अध्याय XI में आता है - झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध। इस प्रकार, भले ही हम एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सच मानते हैं, धारा 195 ए के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने वाली किसी भी सामग्री का खुलासा नहीं किया गया है। किसी व्यक्ति को धमकी देना किसी शिकायत या एफआईआर को वापस लेने या विवाद को निपटाने के लिए आईपीसी की धारा 195ए लागू नहीं होगी।"

    अदालत ने यह भी कहा कि इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि डरे हुए व्यक्ति द्वारा संपत्ति (धन) पर कब्ज़ा वास्तव में किया गया था। इसमें कहा गया है कि दूर-दूर तक यह संकेत देने वाली किसी भी चीज़ के अभाव में कि पहले शिकायतकर्ता ने किसी चोट के डर के बाद एक विशेष राशि का भुगतान किया था, आईपीसी की धारा 386 के तहत कोई अपराध नहीं कहा जा सकता है।

    आईपीसी की धारा 386 का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया:

    "जबरन वसूली के अपराध के आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि पीड़ित को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा इत्यादि देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी, संपत्ति की डिलीवरी सहमति से होनी चाहिए जो कि व्यक्ति को किसी भी चोट के डर में डाल कर प्राप्त की गई है । चोरी के विपरीत, जबरन वसूली में सहमति का एक तत्व होता है, जो निश्चित रूप से पीड़ित को चोट के डर में डालकर प्राप्त किया जाता है। जबरन वसूली में, पीड़ित की इच्छा को प्रबल करना पड़ता है कि उसे चोट लगने का डर है। किसी भी संपत्ति को जबरन लेना इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। यह दिखाना होगा कि व्यक्ति को चोट के डर में डालकर संपत्ति छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया था।"

    इसके बाद अदालत आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आगे बढ़ी।

    सलिब @ शालू @ सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2023 लाइव लॉ (SC) 618 | 2023 INSC 687

    भारतीय दंड संहिता, 1860 ; धारा 195ए - किसी व्यक्ति को शिकायत या एफआईआर वापस लेने या विवाद सुलझाने के लिए धमकी देने पर धारा 195ए नहीं लगेगी - झूठे साक्ष्य का अर्थ है अदालत के समक्ष झूठा साक्ष्य। ऐसे झूठे साक्ष्यों पर यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है, तो धमकियां देने का दोषी पाए गए व्यक्ति को उसी तरह और उसी सीमा तक दंडित किया जाएगा, जिस तरह से ऐसे निर्दोष व्यक्ति को दंडित और सजा दी जाती है। धारा 195ए में "झूठा" शब्द को आईपीसी की धारा 191 में जो समझाया गया है, उसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो अध्याय XI में आता है - झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध। (पैरा 16)

    भारतीय दंड संहिता, 1860 ; धारा 386 - पीड़ित को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा आदि देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी, संपत्ति की डिलीवरी सहमति से होनी चाहिए जो व्यक्ति को किसी चोट के डर में डालकर प्राप्त की गई हो। चोरी के विपरीत, जबरन वसूली में, निश्चित रूप से, सहमति का एक तत्व होता है, जो पीड़ित को चोट के डर में डालकर प्राप्त किया जाता है। जबरन वसूली में, पीड़ित को चोट के डर में डालकर उसकी इच्छा पर काबू पाना होता है। किसी भी संपत्ति पर जबरन कब्ज़ा करना इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, यह दिखाना होगा कि व्यक्ति को चोट का डर दिखाकर संपत्ति छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया था। (पैरा 22)

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 - जब भी कोई अभियुक्त आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करके अदालत के समक्ष आता है। यदि एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही अनिवार्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दी जाती है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफआईआर को सावधानी से और थोड़ा और ध्यान से देखे । हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध आदि के लिए किसी गुप्त उद्देश्य से आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर/शिकायत सभी आवश्यक दलीलों के साथ बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई है। शिकायतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर/शिकायत में दिए गए कथन ऐसे हैं कि वे कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा करते हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा किया गया है या नहीं, अदालत के लिए केवल एफआईआर/शिकायत में दिए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा। निरर्थक या कष्टकारी कार्यवाहियों में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामले के रिकॉर्ड से निकली कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों को देखें और यदि आवश्यक हो, तो उचित देखभाल और सावधानी के साथ इसका गूढ़ अर्थ समझने का प्रयास करें। सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय को केवल मामले के चरण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मामले की शुरुआत/पंजीकरण के लिए जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के रूप में अग्रणी समग्र परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा । (पैरा 26)

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