रिट अपील का निर्णय करते समय दिमाग का स्वतंत्र अनुप्रयोग और कुछ तर्क दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

7 March 2022 9:55 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि रिट अपील का निर्णय और निपटान करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिमाग का एक स्वतंत्र अनुप्रयोग और कम- से-कम कुछ स्वतंत्र तर्क दिया जाना चाहिए।

    इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली को निर्देश दिया कि रिट याचिकाकर्ता को सहायक शिक्षक (साहित्य) के पद के लिए हर महीने वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जाए और साथ ही उक्त पद के लिए रिट याचिकाकर्ता को बकाया वेतन का भुगतान करें।

    अपने फैसले में रिट अपील को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के फैसले से पैरा 7 से 15 को पुन: प्रस्तुत किया।

    बेंच ने कहा,

    "हमारा विचार है कि रिट कोर्ट ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय कोई कानूनी त्रुटि की गई है। विशेष अपील में योग्यता का अभाव है और तदनुसार, खारिज की जाती है।"

    राज्य ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा,

    "यह वह तरीका नहीं है जिसमें डिवीजन बेंच को रिट अपील का फैसला और निपटारा करना चाहिए था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इसमें निहित अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है। रिट अपील का निर्णय और निपटान करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिमाग का एक स्वतंत्र अनुप्रयोग और कम- से-कम कुछ स्वतंत्र तर्क दिया जाना चाहिए।"

    अदालत ने रिट अपील पर नए सिरे से फैसला करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया है।

    हेडनोट्स

    भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 226 - रिट अपील - रिट अपील का निर्णय और निपटारा करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिमाग का एक स्वतंत्र अनुप्रयोग और कम से कम कुछ स्वतंत्र तर्क दिया जाना चाहिए। (पैरा 6)

    सारांश - उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील जिसने स्वतंत्र तर्क के बिना विशेष (रिट) अपील को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वह तरीका नहीं है जिसमें डिवीजन बेंच को रिट अपील का फैसला और निपटान करना चाहिए था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इसमें निहित अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है। नए सिरे से विचार के लिए हाईकोर्ट को कहा गया है।

    केस: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रेम कुमार शुक्ला | CA 1690 of 2022 | 28 फरवरी 2022

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (एससी) 249

    कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

    परामर्शदाता: वरिष्ठ अधिवक्ता वी.के. अपीलकर्ता के लिए शुक्ला, प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कांत

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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