सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया रोस्टर, 5 अक्टूबर से होगा प्रभावी

LiveLaw News Network

2 Oct 2020 5:51 AM GMT

  • National Uniform Public Holiday Policy

    Supreme Court of India

    नए रोस्टर के अनुसार, जनहित याचिकाओं और पत्र याचिकाओं को CJI, जस्टिस रमाना, जस्टिस नरीमन, जस्टिस ललित, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नागेश राव की अध्यक्षता वाली बेंचों द्वारा निपटाया जाना है।

    चुनाव के मामले, सामाजिक न्याय के मामले और हैबियस कॉर्पस को सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा ही निपटाया जाएगा।

    CJI और न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ अदालती मामलों को देखेगी।

    जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंचों को धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मामले आवंटित किए गए हैं।

    CJI, जस्टिस रमना, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच को मध्यस्थता मामले दिए गए हैं।

    वर्तमान में, 1 जुलाई, 2019 से प्रभावी रोस्टर अधिसूचित है।

    फरवरी 2018 में पूर्व CJI दीपक मिश्रा द्वारा विषय वार रोस्टर प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जो 'मास्टर ऑफ रोस्टर' विवाद की पृष्ठभूमि में हुई थी, जो चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भड़का था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि CJI न्यायाधीशों की वरिष्ठता को नजरअंदाज करके प्राथमिक रूप से वरीयताओं के मामलों को सौंप रहे थे।

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