जब गवाह पहले ही आरोपी को जानता हो तो शिनाख्त परेड का कोई महत्व नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

27 March 2023 3:00 AM GMT

  • Supreme Court

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    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा दर्ज अपराध के निष्कर्षों को पलट दिया।

    अपराध कथित तौर पर 22.10.2008 को हुआ था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार एक पुरुषोत्तम की हत्या अपीलकर्ता उदयकुमार ने की, जिसे अन्य दो अभियुक्तों ने कथित रूप से हत्या करने का कॉन्ट्रेक्ट दिया। हाईकोर्ट ने साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्त दो अन्य व्यक्तियों को बरी करते हुए उदयकुमार की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह (PW1) के साक्ष्य में विसंगति है, जिसने उदयकुमार की पहचान करने का दावा किया था। जबकि पीडब्ल्यू 1 ने कहा कि उसने परीक्षण पहचान परेड के दौरान जज के सामने अभियुक्त की पहचान की। जांच अधिकारी ने कहा कि पहली पहचान पुलिस स्टेशन में की गई थी।

    पीठ ने आश्चर्य किया,

    "अगर आरोपी की पहचान पहले से ही पुलिस या गवाहों के ज्ञान में थी तो हम केवल आश्चर्य कर सकते हैं कि पहचान परेड आयोजित करने का सवाल कहां से उठा?"

    पीठ ने कहा,

    "हम दोहराते हैं कि एक जांच परेड आयोजित करने की पूरी आवश्यकता तभी उत्पन्न हो सकती है जब आरोपी पहले से गवाहों को नहीं जानते हों। एक परीक्षण पहचान परेड का पूरा विचार यह है कि गवाह जो घटना के समय दोषियों को देखने का दावा करते हैं, बिना किसी सहायता या किसी अन्य स्रोत के अन्य व्यक्तियों के बीच से उनकी पहचान करते हैं।" पीठे ने हीरा बनाम राजस्थान राज्य (2007) 10 SC 175 का संदर्भ दिया।"

    पीठ ने यह भी कहा कि जब गवाह को अभियुक्त की पहचान पहले से ही पता हो तो जांच परेड का ज्यादा महत्व नहीं होता है।

    पीठ ने आगे कहा कि यदि साजिश के सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया गया और कथित साजिशकर्ताओं को बरी कर दिया गया, "ए-2 की दोषसिद्धि को बरकरार रखने का कोई आधार या कारण नहीं है, खासकर तब, जब सबूतों के एक ही सेट के आधार पर अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में अपराध में शामिल मुख्य साजिशकर्ताओं को बरी कर दिया गया हो।"

    अदालत ने कहा,

    "दुर्भाग्य से आक्षेपित निर्णय में न तो कोई तर्क है, न ही रिकॉर्ड पर साक्ष्य की कोई सराहना है। हम संभाव्यता की प्रबलता के सिद्धांतों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी नहीं ठहरा सकते। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि हर कीमत पर न्याय के गर्भपात से बचा जाए और यदि कोई संदेह हो तो उसका लाभ आरोपी को दिया जाएगा।"

    कोर्ट ने हत्या की सजा को रद्द करते हुए कहा,

    "हमारे सामने वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि न तो सबूतों की सीरीज़ पूरी तरह से स्थापित हुई है और न ही ऐसी परिस्थितियां, जो निर्णायक रूप से अपीलकर्ता द्वारा अपराध के अपराध की ओर इशारा करती हैं। अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।”

    केस टाइटल- उदयकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 242

    फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



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