तीस हजारी झड़प : पुलिस के खिलाफ FIR की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, BCD को नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
10 Feb 2020 7:02 PM IST

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उस जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जिसमें दिल्ली पुलिस की तीसरी बटालियन के पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है जो बिना जिला जज की अनुमति के तीस हजारी अदालत परिसर में घुसे और वकीलों से हाथापाई की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने वकील रीपक कंसल की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है। इस संबंध में तीस हजारी बार एसोसिएशन से भी जवाब मांगा गया है।
कंसल ने अपनी याचिका में कहा है कि पुलिस अधिकारियों ने पुरुष-महिला वकीलों को पीटा था और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, जो अदालत के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे।
याचिकाकर्ता ने अन्य अदालतों में भी दिल्ली पुलिस के अलावा प्रशिक्षित सुरक्षा बल तैनात करने की प्रार्थना की है।
याचिकाकर्ता कंसल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है जिसमें उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।
इससे पहले तीन नवंबर 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष सुनवाई करते हुए तीस हजारी अदालत परिसर में हुई पुलिस और वकीलों के बीच झड़प की न्यायिक जांच का निर्देश दिया था।
अदालत ने दिल्ली के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एसपी गर्ग को जांच का जिम्मा सौंपा और कहा कि सीबीआई निदेशक की मदद से इसे 6 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को सभी घायल वकीलों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया था।